कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

मंत्रिमंडल ने कंपनी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दी

Posted On: 04 MAR 2020 4:10PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन के लिए कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दी है।

 यह विधेयक चूक के मामले में इस कानून के तहत आपराधिकता को दूर करेगा जिसे निष्पक्ष तरीके से निर्धारित किया जा सकता है और जिसमें धोखाधड़ी के तत्व मौजूद न हो अथवा व्‍यापक सार्वजनिक हित शामिल न हो। इससे देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को और मजबूत किया जा सकेगा। यह विधेयक कानून का पालन करने वाले उद्योगपतियों के लिए जीवन को भी सुगम बनाएगा।

इससे पहले कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2015 के तहत इस कानून के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया गया था ताकि इस कानून के विभिन्‍न प्रावधानों को लागू करने  आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

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