वित्त मंत्रालय
आंध्रप्रदेश,गुजरात,केरल,तेलंगाना और उत्तरप्रदेश में राज्य की सीमा के भीतर सामान की आवाजाही के लिए 15 अप्रैल,2018 से ई-वे बिल प्रणाली की शुरूआत
Posted On:
10 APR 2018 11:26AM by PIB Delhi
जीएसटी परिषद के निर्णयानुसार एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच सामान की आवाजाही के लिए 01 अप्रैल,2018 से ई-वे बिल प्रणाली की शुरूआत की गई थी। इस तिथि से कर्नाटक में राज्य की सीमा के भीतर सामान की आवाजाही के लिए भी ई-वे बिल प्रणाली लागू की गई। योजना की शुरूआत होने के बाद से ई-वे बिल सफलतापूर्वक निकाले जा रहे हैं और 09 अप्रैल,2018 तक 63 लाख से अधिक ई-वे बिल सफलतापूर्वक निकाले गए हैं।
15 अप्रैल,2018 से निम्नलिखित राज्यो में राज्य की सीमा के भीतर सामान की आवाजाही के लिए ई-वे बिल प्रणाली लागू की जाएगी
1. आंध्रप्रदेश
2. गुजरात
3. केरल
4. तेलंगाना
5. उत्तरप्रदेश
इस राज्यों में ई-वे बिल प्रणाली की शुरूआत होने से सामान की आवाजाही में व्यापार और उद्योग जगत को ओर सुगमता मिलेगी। इससे राष्ट्रीय स्तर पर एकल ई-वे बिल प्रणाली को लागू करने में सहायता मिलेगी। संबंधित राज्यो में उद्यमी,व्यापारी और परिवाहक अंतिम तिथि का इंतजार करे बिना तुरंत ई-बे बिल पोर्टल https://www.ewaybillgst.gov.in पर पंजीकरण और नामांकन कर सकते हैं।
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वीएल/एएम/एजे– 8107
(Release ID: 1528441)
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