शिक्षा मंत्रालय
राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 नवंबर 2026 की गई
प्रविष्टि तिथि:
31 OCT 2026 5:57PM by PIB Delhi
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 नवंबर, 2026 कर दी है। इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवेदनों का समय पर सत्यापन करने में भी सुविधा होगी।
संशोधित कार्यक्रम
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प्रक्रिया
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अंतिम तिथि
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आवेदन जमा करना
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15 नवम्बर 2026
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संस्थान नोडल अधिकारी (एल 1) सत्यापन
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30 नवम्बर 2026
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जिला नोडल अधिकारी (एल 2) सत्यापन
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15 दिसम्बर 2026
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राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पहली जून, 2026 से शुरू हो चुकी है। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने से पहले विद्यार्थियों को पोर्टल पर एक बार पंजीकरण - ओटीआर पूरा करना होगा। 30 अक्टूबर, 2026 तक इस योजना के अंतर्गत 90 हजार 483 नए और एक लाख 99 हजार 531 नवीनीकरण आवेदन जमा किए जा चुके हैं।
जिन विद्यार्थियों ने पहले ही आवेदन कर दिया है, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके आवेदन का सत्यापन संबंधित संस्थान के नोडल अधिकारी 30 नवंबर तक और जिला नोडल अधिकारी 15 दिसंबर, 2026 तक कर दें।
इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों को सहायता देना और उन्हें आठवीं कक्षा के बाद बारहवीं कक्षा तक अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है।
योजना के अंतर्गत हर वर्ष नौवीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले पात्र विद्यार्थियों को एक लाख नई छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। इसके लिए विद्यार्थियों को संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की ओर से आयोजित चयन परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। निर्धारित शैक्षणिक मानदंडों को पूरा करने पर दसवीं से बारहवीं कक्षा तक छात्रवृत्ति का नवीनीकरण किया जाता है।
राज्य सरकार और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों तथा स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों में पढ़ने वाले पात्र विद्यार्थियों को हर वर्ष 12 हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है।
चयन परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों के सातवीं कक्षा में कम से कम 55 प्रतिशत अंक या इसके समकक्ष ग्रेड होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अंकों में पांच प्रतिशत की छूट दी गई है। वहीं, आवेदक के माता-पिता की वार्षिक आय साढ़े तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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पीके/केसी/आरटी/एसके/डीए
(रिलीज़ आईडी: 2330985)
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