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भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने संशोधित 'डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग विनियम, 2024' के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी के आकलन के लिए संशोधित 'रेटिंग मैनुअल 2026' जारी किया।

प्रविष्टि तिथि: 09 JUN 2026 4:12PM by PIB Delhi

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज संशोधित 'डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग विनियम, 2024' के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी के मूल्यांकन के लिए संशोधित 'रेटिंग मैनुअल 2026' जारी किया।

ट्राई ने 25 अक्टूबर 2024 को 'डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग सम्‍बंधी विनियम 2024' अधिसूचित किया था। इस विनियम का उद्देश्य सहयोगात्मक और आत्मनिर्भर दृष्टिकोण के माध्यम से भवनों के अंदर अच्छी डिजिटल कनेक्टिविटी प्राप्त करने में उपभोक्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का समाधान करना है।

इसके बाद, ट्राई ने 13 अगस्त 2025 को डिजिटल कनेक्टिविटी के आकलन के लिए 'रेटिंग मैनुअल' एक दिशानिर्देश के रूप में जारी किया। यह रेटिंग मैनुअल एक संरचित ढांचा है। इसे नियमों के प्रावधानों के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी के आकलन के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और मानकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। यह दस्तावेज़ संपत्तियों और क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी के कार्यान्वयन और आकलन में शामिल डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसी (डीसीआरए), प्रॉपर्टी मैनेजर (पीएम) और सेवा प्रदाता सहित सभी हितधारकों के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका प्रदान करता है।

डिजिटल कनेक्टिविटी के आकलन के लिए 'रेटिंग मैनुअल' में निर्दिष्ट 'विनियमन' और कार्यप्रणाली की बेहतर समझ के लिए आयोजित जागरूकता सत्रों और कार्यशालाओं के दौरान , यह देखा गया कि कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त स्पष्टता और परिष्करण प्रदान करने के लिए समीक्षा की आवश्यकता है।

तदनुसार, टीआरएआई ने 27 फरवरी 2026 को 'डिजिटल कनेक्टिविटी विनियम, 2024 (7 ऑफ 2024) के लिए संपत्तियों की रेटिंग की समीक्षा' पर एक परामर्श पत्र जारी किया। इसमें वर्तमान विनियमन के कुछ पहलुओं में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया।

'परामर्श पत्र' के जवाब में, ट्राई को हितधारकों से टिप्पणियां और प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। हितधारकों की टिप्पणियों पर आंतरिक विश्लेषण और चर्चा के आधार पर, ट्राई ने विनियमन में संशोधन किया और 13 मई 2026 को 'डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग (संशोधन) विनियम, 2026 (3 ऑफ 2026)' अधिसूचित किया। इसके बाद, विनियमों के संशोधित प्रावधानों को पिछले रेटिंग मैनुअल में शामिल करने के लिए, ट्राई ने आज संशोधित 'रेटिंग मैनुअल 2026' जारी किया है।

संशोधित 'रेटिंग मैनुअल 2026' में संशोधित नियमों के अनुरूप बनाए रखने के लिए किए गए प्रमुख परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

  1. निर्माणाधीन संपत्तियों के लिए एक संरचित बहुस्तरीय मूल्यांकन और प्रमाणन ढांचा शुरू करना।
  2. संपत्तियों में डिजिटल कनेक्टिविटी अवसंरचना के आकलन और सुधार को सुगम बनाने के लिए वैकल्पिक डिजिटल कनेक्टिविटी ऑडिट का प्रावधान।
  3. विश्वसनीयता सम्‍बंधी आवश्यकताओं को बनाए रखते हुए विद्युत अवसंरचना के मूल्यांकन में अपेक्षित लचीलापन होना चाहिए।
  4. निगरानी ढांचे की व्यापक परिभाषा है, यह पारंपरिक भवन प्रबंधन प्रणालियों (बीएमएस) से परे केंद्रीकृत निगरानी प्रणालियों की अनुमति देती है।
  5. फाइबर और वायरलेस बैकहॉल समाधानों दोनों की अनुमति देकर प्रौद्योगिकी-तटस्थ दृष्टिकोण को अपनाना।
  6. ट्राई द्वारा निर्दिष्ट परीक्षण एप्लिकेशन के माध्यम से सेवा प्रदर्शन मूल्यांकन का मानकीकरण।
  7. गैर-सार्वजनिक क्षेत्रों के मूल्यांकन के लिए एक परिभाषित नमूना पद्धति का परिचय।
  8. नवीनतम 'राष्ट्रीय भवन निर्माण मानक (एनबीसीएस)', 2026 के साथ संरेखण।

डिजिटल कनेक्टिविटी के आकलन के लिए संशोधित 'रेटिंग मैनुअल 2026' को ट्राई की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्‍ध है और यह तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा।

संशोधित नियमावली से सम्‍बंधित प्रश्नों के लिए, कृपया ट्राई के सलाहकार (क्‍यूओएस-I) श्री तेजपाल सिंह से संपर्क करें।

ईमेल: adv-qos1@trai.gov.in फ़ोन: +91-11-20907759

 

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