वित्त मंत्रालय
सीबीएन मध्य प्रदेश यूनिट ने 10.84 टन से अधिक जब्त मादक पदार्थों का विनाश किया और नीमच में जीओएडब्ल्यू में 154.375 किग्रा जब्त अफीम जमा की
प्रविष्टि तिथि:
02 OCT 2026 3:22PM by PIB Delhi
निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार जब्त मादक पदार्थों के प्रभावी निपटान की दिशा में अपने निरंतर प्रयासों की श्रृंखला में, केंद्रीय मादक द्रव्य ब्यूरो (सीबीएन), मध्य प्रदेश यूनिट ने कल विक्रम सीमेंट, खोर, मध्य प्रदेश में जब्त मादक द्रव्यों का विनाश किया।
निपटान अभियान के दौरान, ड्रग डिस्पोजल कमेटी की करीब निगरानी और एमपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि की उपस्थिति में एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत अधिकृत निपटान प्रक्रिया के माध्यम से 10,842.150 किग्रा जब्त मादक पदार्थों का विनाश किया गया। इसके अतिरिक्त, सीबीएन ने निपटान प्रक्रिया के हिस्से के रूप में नीमच में सरकारी अफीम और एल्कलॉइड वर्क्स (जीओएडब्ल्यू) में 154.375 किग्रा जब्त अफीम भी जमा की।
नष्ट किए गए मादक पदार्थों का विवरण निम्नलिखित है:
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क्रम स.
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नशीले पदार्थ
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मात्रा
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1.
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पप्पी स्ट्रॉ
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10,823.990 kg
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2.
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मैफेड्रन
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3.175 kg
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3.
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चरस
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7.400 kg
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4.
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हैरोइन
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7.535 kg
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5.
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ब्राउन सुगर
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0.050 kg
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कुल
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10,842.150 kg
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जब्त मादक पदार्थों का विनाश/निपटान सीबीएन द्वारा लागू प्रावधानों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि जब्त तस्करी की गई वस्तुएं अवैध मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क में वापस न आएं और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से भस्मीकृत हो जाएं।

सीबीएन मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से लड़ने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण बनाए रखता है, जिसमें खुफिया जानकारी आधारित प्रवर्तन, तस्करी की गई वस्तुओं की जब्ती, जांच और अभियोजन, और कानून के अनुसार जब्त मादक पदार्थों का समय पर निपटान शामिल है।
सीबीएन मादक पदार्थों और मनोसक्रियक पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने और नशीले पदार्थों से मुक्त भारत बनाने की दिशा में समन्वित प्रयासों के अपने जनादेश के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है।
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पीके केसी आरटी एमएम
(रिलीज़ आईडी: 2318255)
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