राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने हरियाणा के फरीदाबाद जिले में एक कारखाने में मैनहोल की सफाई के दौरान जहरीली गैसों में सांस लेने से एक व्यक्ति की मौत और दूसरे के घायल होने की घटना का स्वतः संज्ञान लिया है
एनएचआरसी ने हरियाणा के मुख्य सचिव और फरीदाबाद पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी
आयोग ने रिपोर्ट में मामले की जांच की स्थिति, घायल व्यक्ति की सेहत और मृतक के परिजनों को दिए गए मुआवजे (यदि कोई हो) का विवरण शामिल होना चाहिए
प्रविष्टि तिथि:
14 AUG 2026 12:30PM by PIB Delhi
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उस मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें बताया गया है कि 11 अगस्त 2026 को हरियाणा में फरीदाबाद जिले के सेक्टर-25 स्थित एक कारखाने में मैनहोल की सफाई करते समय जहरीली गैसों के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और दूसरा घायल हो गया। बताया जाता है कि वे बिना किसी सुरक्षा उपकरण के मैनहोल में उतरे थे।
आयोग ने पाया है कि समाचार रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्य, यदि सत्य हैं, तो मानवाधिकारों के उल्लंघन के गंभीर मामले उठाते हैं। अतः आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव और फरीदाबाद पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने रिपोर्ट में जांच की स्थिति, घायल व्यक्ति का स्वास्थ्य और मृतक के परिजनों को दिए गए मुआवजे (यदि कोई हो) का विवरण भी शामिल करने को कहा है।
11 अगस्त 2026 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कारखाने के मालिक ने श्रमिकों को मैनहोल की सफाई के लिए बुलाया था।
***
पीके/केसी/एके/एनजे
(रिलीज़ आईडी: 2299438)
आगंतुक पटल : 23