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महाराष्ट्र के सातारा जिले में डीआरआई ने अवैध ड्रग निर्माण इकाई का भंडाफोड़ किया; दो गिरफ्तार

प्रविष्टि तिथि: 05 AUG 2026 4:54PM by PIB Delhi

जांच में लगभग 1 किलोग्राम बना हुआ अल्प्राजोलम, मध्यवर्ती रूप में 15 किलोग्राम से अधिक अल्प्राजोलम और लगभग 3.75 किलोग्राम डायजेपाम प्राप्त हुआ; इसके साथ ही लगभग 400 लीटर कई तरह का कच्चा माल और प्रतिक्रिया मिश्रण भी बरामद किया गया।

अवैध मादक पदार्थों के निर्माण और तस्करी पर अपनी लगातार कार्रवाई जारी रखते हुए, राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने महाराष्ट्र के सातारा जिले में मनोरोगी पदार्थों के अवैध उत्पादन में लिप्त एक गुप्त निर्माण इकाई का भंडाफोड़ किया। इस अभियान के परिणामस्वरूप दो मनोरोगी पदार्थ तैयार और मध्यवर्ती रूप में जब्त किए गए, साथ ही उनके निर्माण में इस्तेमाल लगभग 400 लीटर कच्चा माल भी बरामद किया गया और दो शख्स को गिरफ्तार किया गया।

01.08.26 को, खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए एक अभियान में, डीआरआई के अधिकारियों ने महाराष्ट्र के सातारा जिले में एक अवैध निर्माण सुविधा का भंडाफोड़ किया, जहां अल्प्राजोलम और डायजेपाम, दोनों ही मादक द्रव्यों और मनोविकृति पदार्थों (एनडीपीएस) अधिनियम 1985 के तहत मनोविकृति पदार्थों के रूप में सूचीबद्ध हैं, का अवैध तस्करी के लिए गुप्त तरीके से निर्माण किया जा रहा था। निर्माता को भी परिसर से गिरफ्तार किया गया।

परिसर की तलाशी में लगभग 1 किलोग्राम तैयार अल्प्राजोलम, 15 किलोग्राम से अधिक मध्यवर्ती रूप में अल्प्राजोलम और लगभग 3.75 किलोग्राम डायजेपाम बरामद किया गाय। अधिकारियों ने इनके अवैध निर्माण में इस्तेमाल किए गए कई तरह के कच्चे माल और प्रतिक्रिया मिश्रणों के लगभग 400 लीटर भी बरामद किया गया। अवैध सामान को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत जब्त किया गया।

त्वरित कार्रवाई करते हुए, डीआरआई अधिकारियों ने पुणे से संभावित खरीदार को गिरफ्तार किया और वो सबूत जुटाए जो मनोरोगी पदार्थों की आगे तस्करी के लिए प्रस्तावित अवैध लेन-देन का संकेत देते हैं।

अल्प्राजोलम और डायजेपाम, बेंजोडायजेपाइन वर्ग की मनोरोग दवाएं हैं, जो डॉक्टर के पर्चे पर मिलती हैं और आमतौर पर चिंता विकार, पैनिक अटैक, अनिद्रा, दौरे और कुछ अन्य तंत्रिका संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए चिकित्सकीय देख-रेख में इस्तेमाल की जाती हैं। इनके शामक और लत पैदा करने वाले गुणों के कारण, ये पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत विनियमित हैं। इनका अवैध निर्माण, हेराफेरी और तस्करी सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इन पदार्थों के दुरुपयोग से लत, संज्ञानात्मक कार्यों में कमी और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी पहले भी अवैध रूप से नशीले पदार्थों के उत्पादन और तस्करी में शामिल थे। दोनों आरोपियों को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है।

 

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पीके/केसी/एमएम


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