पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
'समुद्री नाविकों को प्राथमिकता' देने की पहल
प्रविष्टि तिथि:
04 AUG 2026 3:39PM by PIB Delhi
सरकार भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, जो वैश्विक समुद्री कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ईरान, होर्मुज जलडमरूमध्य, फारस की खाड़ी और आसपास के जलक्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति में आई तेजी को देखते हुए, इस मंत्रालय के अधीन समुद्री प्रशासन महानिदेशालय (डीजीएमए) ने 'नाविक-प्रथम' उपायों का एक व्यापक और श्रेणीबद्ध ढांचा तैयार किया है। इसके अंतर्गत, उक्त क्षेत्र में कार्यरत जहाजों और नाविकों के लिए तत्क्षण रिपोर्टिंग, ट्रैकिंग और निगरानी तंत्र स्थापित और कार्यरत है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों/उपायों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है ।
अनुलग्नक
भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु परामर्श:
निम्नलिखित सलाहें डीजीएस परिपत्र संख्या 08 दिनांक 10.04.2024 के तहत स्थापित स्थायी समुद्री सुरक्षा संरचना के साथ मिलकर काम करती हैं और 24 घंटे के नियंत्रण कक्ष, डीजीएमए के तहत डीजी संचार केंद्र के माध्यम से निरंतर तत्क्षण निगरानी और हर 24 घंटे में एक स्थिति रिपोर्ट के माध्यम से समर्थित हैं।
विदेश मंत्रालय और तेहरान स्थित भारतीय दूतावास की सलाह के अनुसरण में जारी डीजीएस परिपत्र संख्या 01/2026 दिनांक 14.01.2026 में सभी भर्ती एवं नियुक्ति सेवा लाइसेंस (आरपीएसएल) कंपनियों और शिपिंग कंपनियों को अगले आदेश तक भारतीय नाविकों को ईरान में तैनात न करने की सलाह दी गई है, और ईरानी बंदरगाहों पर आने वाले या होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
डीजीएस परिपत्र संख्या 08, दिनांक 28.02.2026 - जिसमें व्यापक जहाज-तटीय सुरक्षा अभ्यास अनिवार्य किए गए हैं, जिनमें मंडराने वाले गोला-बारूद, मानवरहित सतह पोत और इसी तरह के खतरे शामिल हैं, पारगमन से पहले जहाज सुरक्षा चेतावनी प्रणाली का परीक्षण, मालिकों, संचालकों और चार्टररों द्वारा यात्रा-विशिष्ट जोखिम मूल्यांकन, जहाज सुरक्षा योजनाओं का पूर्ण कार्यान्वयन, और किसी भी संदिग्ध गतिविधि, अवरोधन, इलेक्ट्रॉनिक क्रियाकलाप या जीएनएसएस व्यवधान की तत्काल रिपोर्टिंग डीजी संचार केंद्र को करना अनिवार्य है।
डीजीएस परिपत्र संख्या 09, 2026 दिनांक 28.02.2026 - ईरान में बिगड़ती स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों और शिपिंग हितधारकों के लिए तत्काल सलाह, जिसमें ईरान में भारतीय नाविकों को सतर्क रहने, भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराने, जहां संभव हो सुरक्षित प्रस्थान के लिए समन्वय करने और हितधारकों को प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय नाविकों का विवरण तुरंत प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।
डीजीएस परिपत्र संख्या 21, 2026 दिनांक 07.04.2026 - ने ईरान में तट पर और ईरानी जलक्षेत्र में या उसके आसपास चलने वाले जहाजों पर सवार भारतीय नाविकों के लिए एक सुरक्षा सलाह जारी की, जिसमें उन्हें सतर्क रहने, अनावश्यक आवाजाही को सीमित करने, तेहरान में भारतीय दूतावास द्वारा जारी सलाहों का पालन करने, कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ संपर्क बनाए रखने और आवश्यकतानुसार सहायता के लिए डीजीएस आपातकालीन सहायता चैनलों का उपयोग करने का निर्देश दिया गया।
डीजीएस परिपत्र संख्या 31, 2026 दिनांक 13.06.2026 - खाड़ी क्षेत्र में बढ़ी हुई सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों के लिए एहतियाती उपाय, बढ़ी हुई सुरक्षा सतर्कता को दोहराते हुए, शिपिंग कंपनियों और आरपीएसएल कंपनियों को अगले आदेश तक संघर्ष क्षेत्रों में भारतीय नाविकों की तैनाती को प्रतिबंधित करने का निर्देश देना (सहमति से आपातकालीन चालक दल परिवर्तन को छोड़कर), निगरानी और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं और सत्यापित सुरक्षा जानकारी के प्रसार का निर्देश देना।
डीजीएस परिपत्र संख्या 33, दिनांक 26.06.2026 - स्थिति में सुधार के बाद जारी किया गया, जिसमें पहले के प्रतिबंध को निरस्त करते हुए सावधानी और लागू तटीय-राज्य सुरक्षा प्रोटोकॉल के अधीन सामान्य संचालन की अनुमति दी गई है, और अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ), यूनाइटेड किंगडम समुद्री व्यापार संचालन (यूकेएमटीओ), एमआईसीए केंद्र और तटीय राज्यों को शामिल करते हुए एक समन्वित निकासी प्रणाली का प्रावधान किया गया है।
डीजीएस परिपत्र संख्या 36, 2026 दिनांक 15.07.2026 - पुनः तीव्र तनाव के मद्देनजर जारी किया गया, जिसमें जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और आरपीएसएल कंपनियों को अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाली यात्राओं पर भारतीय नाविकों को तैनात करने से बचने की सलाह दी गई है, साथ ही सुरक्षा सतर्कता बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय जहाज और बंदरगाह सुविधा सुरक्षा (आईएसपीएस) संहिता का पूर्ण अनुपालन करने का भी निर्देश दिया गया है।
उक्त क्षेत्र में कार्यरत जहाजों और नाविकों के लिए तत्क्षण रिपोर्टिंग, ट्रैकिंग और निगरानी प्रणाली का विवरण:
01.07.2026 को चालू किया गया ईनाविक पोर्टल, समर्पित 24x7 समुद्री दुर्घटना रिपोर्टिंग, संकट प्रबंधन और नाविक शिकायत निवारण मॉड्यूल के साथ एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जो समुद्री दुर्घटनाओं, सुरक्षा घटनाओं और संकट की स्थितियों की डिजिटल रिपोर्टिंग, संबंधित अधिकारियों को घटना रिपोर्टों का स्वचालित रूटिंग और प्रतिक्रिया उपायों और मामले की प्रगति की तत्क्षण ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है।
डीजीएस परिपत्र संख्या 08, 2024 के तहत एक ऑनलाइन जहाज रिपोर्टिंग फॉर्म शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरूमध्य, ओमान की खाड़ी, अदन की खाड़ी, लाल सागर और आसपास के जलक्षेत्रों से गुजरने वाले सभी जहाज अपना विवरण जमा करते हैं, जिससे एक व्यापक और अद्यतन जहाज डेटाबेस बना रहता है जो ट्रैकिंग और समन्वय को सुगम बनाता है और किसी घटना की स्थिति में भारतीय नौसेना द्वारा त्वरित प्रतिक्रिया को सक्षम बनाता है।
डीजीएस परिपत्र संख्या 08, 2026 के तहत, कंपनी सुरक्षा अधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह पोत का पूरा विवरण, चालक दल की सूची सहित, डीजी संचार केंद्र को प्रस्तुत करे।
भारतीय नौसेना, सूचना संलयन केंद्र - हिंद महासागर क्षेत्र (आईएफसी-आईओआर) और अन्य सक्षम अधिकारियों के साथ घनिष्ठ समन्वय में, चौबीसों घंटे कार्यरत रहने वाले डीजी संचार केंद्र के माध्यम से निरंतर तत्क्षण निगरानी की जाती है।
प्रत्येक 24 घंटे में एक स्थिति रिपोर्ट संकलित और जारी की जाती है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, क्षेत्र में प्रत्येक पोत की स्थिति और उस पर सवार भारतीय नाविकों की संख्या दर्ज की जाती है।
इस क्षेत्र में कार्यरत भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संचार, निकासी और स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए उपाय निम्नलिखित हैं:
संचार: एक समर्पित 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष और महानिदेशक संचार केंद्र (एमएमडीएसी) चौबीसों घंटे कार्यरत हैं। एक निर्धारित घटना-संचार प्रोटोकॉल के तहत वीएचएफ चैनल 16 पर निकटतम भारतीय नौसेना या गठबंधन युद्धपोत से संपर्क करना और महानिदेशक संचार केंद्र, आईएफसी-आईओआर और यूकेएमटीओ को तत्काल सूचना देना अनिवार्य है। सक्रिय होने के बाद से, नियंत्रण कक्ष ने नाविकों, उनके परिवारों और समुद्री हितधारकों से 15,771 टेलीफोन कॉल और 36,499 ईमेल संभाले हैं। नौवहन संबंधी चेतावनियां और समुद्री सुरक्षा संबंधी सलाहें हितधारकों को निरंतर प्रसारित की जाती हैं।
निकासी और स्वदेश वापसी: भारत के लिए माल ले जा रहे कुल 60 जहाज सुरक्षित रूप से खाड़ी क्षेत्र से गुजर चुके हैं। इसके अलावा, खाड़ी क्षेत्र से 3,972 भारतीय नाविकों को स्वदेश वापस लाया गया है। नाविकों के परिवारों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा जा रहा है और जहां भी आवश्यकता हो, समर्पित कल्याण परामर्शदाताओं की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मृत्यु होने की स्थिति में, तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें नाविक कल्याण कोष सोसायटी के माध्यम से 10,00,000 रुपये (दस लाख रुपये) की राशि जारी करना शामिल है।
यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम कि किसी भी भारतीय नाविक को पर्याप्त जानकारी, सुरक्षा और सहायता के बिना समुद्री यात्रा करने के लिए मजबूर न किया जाए:
नियमित नियुक्ति। प्रत्येक भारतीय नाविक को लाइसेंस प्राप्त आरपीएसएल एजेंसी के माध्यम से नियुक्त किया जाता है, और कोई भी नाविक औपचारिक और सत्यापित अनुमोदन के बिना आव्रजन मंजूरी या नियुक्ति संबंधी औपचारिकताओं को पूरा नहीं कर सकता है। यह तैनाती प्रतिबंधों के प्रवर्तन और अनुपालन निगरानी के लिए एक प्रभावी एकल नियंत्रण बिंदु प्रदान करता है।
चालक दल परिवर्तन में सहमति। संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में, डीजीएस परिपत्र संख्या 31, 2026 के तहत वास्तविक आपात स्थिति में चालक दल परिवर्तन की अनुमति दी गई थी, लेकिन यह स्पष्ट रूप से संबंधित नाविक की सहमति के अधीन था। वास्तविक आपात स्थिति के मामलों पर केवल लागू कानूनी और सुरक्षा ढांचे के भीतर ही विचार किया जाता है।
व्यवस्थागत स्तर पर बाध्यता का निवारण। होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर समुद्री यात्राओं पर तैनाती के विरुद्ध सलाह देकर, यह परामर्श व्यवस्थागत स्तर पर किसी भी नाविक पर किसी भी प्रकार के खतरनाक कार्य को स्वीकार करने के दबाव को समाप्त करता है।
जानकारी देना और उचित सावधानी बरतना। अनुबंध स्वीकार करने से पहले, आरपीएसएल कंपनियों और नाविकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पोत के निर्धारित मार्ग, उसके ध्वज, स्वामी या प्रबंधक की प्रतिष्ठा और कल्याण संबंधी रिकॉर्ड, बीमा स्थिति और संघर्षग्रस्त या उच्च जोखिम वाले जलक्षेत्रों में किसी भी प्रकार की गतिविधि की पुष्टि करें। आरपीएसएल कंपनियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे नाविकों को यात्रा की प्रकृति, व्यापारिक पैटर्न और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में संभावित गतिविधि के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान करें।
शिकायत निवारण एवं सहायता। एक व्यापक 24x7 शिकायत निवारण तंत्र घरेलू टोल-फ्री हेल्पलाइन (1800-889-7768), संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन (+1-888-988-0256), व्हाट्सएप सहायता (+91 8655856830), एक समर्पित ईमेल पता (enavik.24x7[at]gov[dot]in) और ई-नाविक शिकायत पोर्टल के माध्यम से, साथ ही साथ महानिदेशक संचार केंद्र के माध्यम से उपलब्ध है।
सत्यापित जानकारी। संबंधित पक्षों को सलाह दी गई है कि वे घटना से संबंधित जानकारी को सरकारी स्रोतों से सत्यापित करें और ऐसी अपुष्ट रिपोर्टों को प्रसारित करने से बचें जिनसे नाविकों और उनके परिवारों के हितों को नुकसान पहुंच सकता है।
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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पीके/केसी/एसकेएस/एसवी
(रिलीज़ आईडी: 2294370)
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