सहकारिता मंत्रालय
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भारत टैक्सी

प्रविष्टि तिथि: 04 AUG 2026 5:07PM by PIB Delhi

सहकार टैक्‍सी कोऑपरेटिव लिमिटेड (STCL) द्वारा सहकारिता के नेतृत्‍व में प्रचालित देश की पहली राइड हेलिंग प्‍लेटफॉर्म भारत टैक्‍सी का शुभारंभ हो गया है । भारत टैक्‍सी का उद्देश्‍य किसी ऐप-आधारित निजी टैक्‍सी एग्रीगेटरों को प्रतिस्‍थापित करना नहीं है बल्कि इसका लक्ष्‍य सहकारी मॉडल पर चालक-केंद्रित और जन-केंद्रित वैकल्पिक मोबिलिटी प्‍लेटफॉर्म प्रदान करना है जिसमें चालक, उपभोक्‍ताओं को सुरक्षित, विश्‍वसनीय और किफायती परिवहन सेवाएं प्रदान करते हुए अपने आर्थिक और सामाजिक कल्‍याण को बढ़ावा देने के लिए सदस्‍य और हितधारक के रूप में जुड़े होते हैं ।

भारत टैक्‍सी का मुख्‍य उद्देश्‍य विश्‍वसनीय, किफायती और पारदर्शी मोबिलिटी प्रदान करना, रोजगार को बढ़ावा देना और सारथियों (चालकों) को स्‍वरोजगार के अवसर प्रदान करना, उनके आर्थिक कल्‍याण को सशक्‍त करना और सहकारिता के सिद्धांतों के आधार पर प्रौद्योगिकी-चालित मोबिलिटी इकोसिस्‍टम का विकास करना है ।

भारत टैक्‍सी का प्रचालन सहकार टैक्‍सी कोऑपरेटिव लिमिटेड (STCL) द्वारा किया जाता है जो कि बहुराज्‍य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन पंजीकृत एक बहुराज्‍य सहकारी समिति है । इस समिति का पंजीकृत मुख्‍यालय नई दिल्‍ली में स्थित है । समिति के शासन और प्रबंधन में अध्‍यक्ष, उपाध्‍यक्ष, मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), मुख्‍य प्रचालन अधिकारी (सीओओ), विभागों के प्रधान, क्षेत्रीय कार्यालयों और नगर-स्‍तरीय प्रचालनात्‍मक दल शामिल हैं, जो सामूहिक रूप से प्‍लेटफॉर्म में नीति कार्यान्‍वयन, प्रचालनात्‍मक प्रबंधन और सेवा प्रदाय का पर्यवेक्षण करते हैं ।

समिति का शासन बहुराज्‍य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 और उसके अधीन पंजीकृत उपविधियों के उपबंधों के अनुसरण में किया जाता है । यह प्‍लेटफॉर्म आठ अग्रणी राष्ट्रीय सहकारी संस्‍थानों, अर्थात् एनसीडीसी, इफको, अमूल (जीसीएमएमएफ), कृभको, नेफेड, नाबार्ड, एनडीडीबी और एनसीईएल द्वारा समर्थित है । ये संस्‍थान संस्‍थागत सहकारिता, आउटरीच और सदस्‍यता जुड़ाव के माध्‍यम से सहकारिता मॉडल का समर्थन करते हैं ।

दिनांक 28.07.2026 के अनुसार, कुल 8.27 लाख सारथियों (चालकों) को प्‍लेटफॉर्म पर पंजीकृत किया गया है । सक्षम चालकों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

राज्‍य

कैब

ऑटो

बाइक

कुल सारथी

दिल्‍ली- एनसीआर

1,35,554

37,850

87,641

2,61,045

गुजरात

32,192

49,764

22,207

1,04,163

उत्तर प्रदेश 

7,687

6,181

7,753

21,621

चंडीगढ़

7,810

982

1,903

10,695

महाराष्‍ट्र

53,139

23,329

7,864

84,332

राजस्‍थान

7,749

5,265

7,585

20,599

सरकार द्वारा भारत टैक्‍सी प्‍लेटफॉर्म को स्‍थापित या विस्‍तारित करने के लिए कोई वित्तीय सहायता, इक्विटी सहायता या प्रोत्‍साहन प्रदान नहीं किया गया है । यह प्‍लेटफॉर्म सहकार टैक्‍सी कोऑपरेटिव लिमिटेड (एसटीसीएल) द्वारा सहकारी संरचना के अधीन प्रचालित किया जा रहा है ।

(अन्य शहरों और राज्यों में भारत टैक्सी की सेवाओं का रोलआउट सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड (एसटीसीएल) द्वारा प्रचालनात्मक अपेक्षाओं और आवश्यक अनुमोदनों के अध्यधीन किया जाता है। प्रचालन तत्‍परता, सारथियों की उपलब्धता, सांविधिक अपेक्षाओं की पूर्ति और संबंधित राज्य सरकारों, सहकारी संस्थानों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय जैसे कारकों के आधार पर विस्तार किया जाता है। विस्तार की रणनीति में हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, मेट्रो सिस्‍टम्‍स और अन्य सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं के साथ भागीदारी, जहां भी संभव हो, शामिल है जिससे संबंधित प्राधिकरणों के साथ उचित व्यवस्था के माध्यम से अंतिम छोर तक निर्बाध कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान की जा सके ।

यात्री सुरक्षा वाहनों पर बैठने से पूर्व सारथियों और वाहनों के सत्यापन, यात्रा रिकॉर्ड का अनुरक्षण और जहां कहीं आवश्यक हो, संबंधित प्राधिकरणों के साथ समन्वय द्वारा समर्थित है । यह प्लेटफॉर्म एसओएस सुविधा जैसी सुरक्षा विशेषताएं प्रदान करता है और यात्रियों को परिजनों या अन्य विश्वसनीय संपर्कों के साथ यात्रा विवरण साझा करने में सक्षम बनाता है । यात्रियों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने और आपात स्थिति के दौरान समन्वय को सुकर बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में पुलिस विभागों के साथ संस्थागत व्यवस्थाएं भी स्थापित की जाती हैं । ग्राहक डेटा को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के उपबंधों के अनुसरण में एन्क्रिप्टेड रूप में संग्रहित किया जाता है । किराया निर्धारण संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकरणों, सारथियों के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के विचारों पर विचार करने के बाद विकसित किए गए पारदर्शी संरचना पर आधारित है । किराए में किसी भी प्रकार का संशोधन प्रचालनात्‍मक लागत, स्थानीय परिवहन की स्थितियों और हितधारकों के परामर्श को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, जिससे किराया निर्धारण प्रक्रिया में सारथियों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है ।

विनिर्दिष्‍ट प्रक्रियाओं के अनुसरण में यात्रियों और सारथियों, दोनों की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिए कॉल सेंटर, कस्‍टमर सपोर्ट टीम और शिकायत निवारण टीम के माध्यम से एक संरचित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है ।

यह जानकारी केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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AK/AP


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