गृह मंत्रालय
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स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना

प्रविष्टि तिथि: 29 JUL 2026 3:43PM by PIB Delhi

गृह मंत्रालय 'स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना' का संचालन करता है। यह योजना स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को पेंशन देने के लिए है। इस योजना के तहत 'केंद्रीय सम्मान पेंशन' केवल उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाती है जो योजना में बताई गई पात्रता और जरूरी शर्तों को पूरा करते हैं और संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से इसके लिए आवेदन करते हैं। आज की तारीख तक इस योजना के तहत कुल लाभार्थियों की संख्या 12,898 है, जिसमें 1,553 स्वतंत्रता सेनानी और 11,345 पात्र आश्रित शामिल हैं।

स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के लाभार्थियों का राज्य-वार और केंद्र-शासित प्रदेश-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

'स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना' के तहत स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र जीवनसाथी/बेटियों के लिए पेंशन की राशि अनुबंध-II में दी गई है। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए योजना के तहत निर्धारित अन्य लाभों, रियायतों और अधिकारों का विवरण अनुबंध-III में दिया गया है।

स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का थर्ड-पार्टी मूल्यांकन एक वित्त आयोग कार्यकाल से दूसरे वित्त आयोग कार्यकाल में योजना को जारी रखने के समय किया जाता है। इसके अनुसार, योजना का अंतिम तृतीय पक्ष मूल्यांकन दिसंबर, 2020 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) के माध्यम से 15वें वित्त आयोग कार्यकाल के लिए योजना को जारी रखने के समय किया गया था।

15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के बाद भी इस योजना को जारी रखने के लिए थर्ड-पार्टी मूल्यांकन का काम भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई), नई दिल्ली को सौंपा गया है।
योजना के नीतिगत दिशानिर्देशों में वर्ष में दो बार महंगाई राहत (डीआर) और मूल पेंशन में कभी-कभी संशोधन का प्रावधान है। इसके अनुसार, 'स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना' के तहत बेसिक पेंशन में आखिरी बार 15.08.2016 से बदलाव किया गया था और महंगाई राहत (डीआर) में 1 जुलाई, 2025 से बदलाव किया गया था।

 

अनुबंध-I

एसएसएसवाई लाभार्थियों की राज्यवार सूची (स्वतंत्रता सेनानी/जीवनसाथी/बेटी)

क्रम संख्या

राज्य

स्वतंत्रता सेनानी

जीवनसाथी

बेटी

कुल

1

तेलंगाना

606

2171

35

2812

2

पश्चिम बंगाल

52

1171

689

1912

3

महाराष्ट्र

153

1193

91

1437

4

बिहार

196

778

12

986

5

तमिलनाडु

81

613

58

752

6

कर्नाटक

68

543

109

720

7

केरल

27

417

119

563

8

गोवा

75

314

9

398

9

उत्तर प्रदेश

35

313

29

377

10

पंजाब

66

269

13

348

11

असम

6

189

128

323

12

आंध्र प्रदेश

26

204

25

255

13

हिमाचल प्रदेश

32

205

4

241

14

ओडिशा

11

187

35

233

15

हरियाणा

16

200

11

227

16

उत्तराखंड

2

161

2

165

17

मध्य प्रदेश

14

102

13

129

18

गुजरात

20

70

24

114

19

राजस्थान

1

100

4

105

 

20

त्रिपुरा

1

65

32

98

21

झारखंड

7

75

11

93

22

छत्तीसगढ़

3

24

4

31

23

मणिपुर

2

5

4

11

24

मेघालय

0

5

3

8

25

मिजोरम

0

0

1

1

26

अरुणाचल प्रदेश

0

0

0

0

27

नगालैंड

0

0

0

0

28

सिक्किम

0

0

0

0

कुल

1500

9374

1465

12339

एसएसएसवाई लाभार्थियों की केंद्र शासित प्रदेशवार सूची (स्वतंत्रता सेनानी/जीवनसाथी/बेटी)

क्रम संख्या

केंद्र शासित प्रदेश

स्वतंत्रता सेनानी

जीवनसाथी

बेटी

कुल

1

जम्मू और कश्मीर

32

267

67

366

2

दिल्ली

14

83

20

117

3

पुडुचेरी

3

37

15

55

4

चंडीगढ़

2

8

1

11

5

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

0

1

0

1

6

दादर और नगर हवेली और दमन और दीव

2

6

1

9

7

लद्दाख

0

0

0

0

8

लक्षद्वीप

0

0

0

0

कुल

53

402

104

559

कुल योग (राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश)

1553

9776

1569

12898

 

अनुबंध-II

स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के तहत स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र जीवनसाथी/बेटियों के लिए पेंशन की राशि

 

क्रम संख्या

स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी

15.08.2016 से लागू पेंशन की राशि (प्रति माह रुपये में )

01.07.2025 से 56% की दर से महंगाई राहत (प्रति माह रुपये में )

पेंशन की कुल राशि (प्रति माह रुपये में )

1.

अंडमान के पूर्व राजनीतिक बंदी/ उनके जीवनसाथी

₹30,000/-

₹16,800/-

₹46,800/-

2.

ब्रिटिश भारत के बाहर संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानी/उनके जीवनसाथी

₹28,000/-

₹15,680/-

₹43,680/-

3.

अन्य स्वतंत्रता सेनानी/उनके जीवनसाथी (आईएनए सहित)

₹26,000/-

₹14,560/-

₹40,560/-

4.

आश्रित माता-पिता/योग्य बेटियां (किसी भी समय अधिकतम 3 बेटियां)

उस राशि का 50% जो स्वतंत्रता सेनानी को देय होती।

उस राशि का 50% जो स्वतंत्रता सेनानी को देय होती।

उस राशि का 50% जो स्वतंत्रता सेनानी को देय होती।

अनुबंध- III

  1. स्वतंत्रता सेनानियों के लिए योजना के तहत निर्धारित अन्य लाभों, रियायतों और अधिकारों का विवरण।
  2. स्वतंत्रता सेनानियों और उनके जीवनसाथी के लिए राजधानी, शताब्दी और जन शताब्दी सहित किसी भी ट्रेन में फर्स्ट क्लास/सेकंड एसी और दुरंतो में सेकंड/थर्ड एसी का जीवन भर के लिए मुफ्त रेलवे पास; साथ ही उसी क्लास में एक साथी के लिए भी पास की सुविधा। स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को 'केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा' (सीजीएचएस) के तहत मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संचालित अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है।
  3. नई दिल्ली स्थित स्टेट भवन में स्वतंत्रता सेनानियों, उनके पात्र आश्रितों और एक साथी के साथ भोजन सहित मुफ्त ट्रांजिट स्टे की सुविधा।

गृह राज्य मंत्री श्री बांदी संजय कुमार ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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पीके/केसी/आरकेजे


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