गृह मंत्रालय
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बाल यौन अपराधियों का डेटाबेस

प्रविष्टि तिथि: 21 JUL 2026 4:01PM by PIB Delhi

संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन मुख्य रूप से अपने विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए जिम्मेदार हैं।

राष्ट्रीय यौन अपराधी डेटाबेस (एनडीएसओ) गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय बाल अधिकार बोर्ड (एनसीआरबी) द्वारा 2018 में स्थापित एक केंद्रीकृत डेटाबेस है। इसका उद्देश्य यौन अपराधियों का रिकॉर्ड रखकर, बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम (पीओसीएसओ) के अंतर्गत आने वाले अपराधों सहित यौन अपराधों की जांच, पहचान और रोकथाम में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करना है। यह डेटाबेस यौन अपराधों की जांच के दौरान आरोपियों और बार-बार अपराध करने वालों की पहचान करने, आपराधिक पृष्ठभूमि की पुष्टि करने में सहायक एक जांच उपकरण के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय यौन अपराधी डेटाबेस तक पहुंच केवल अधिकृत कानून प्रवर्तन एजेंसियों तक ही सीमित है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि इस जानकारी का उपयोग केवल आधिकारिक जांच उद्देश्यों के लिए ही किया जाए।

राष्ट्रीय बाल अधिकार बोर्ड द्वारा विकसित राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड जांच (एनसीआरसी) पोर्टल का उपयोग सरकारी एजेंसियां ​​कर्मचारियों और कर्मियों के प्रारंभिक सत्यापन के लिए करती हैं। यह सीसीटीएनएस/अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) डेटाबेस का उपयोग करके प्रारंभिक अपराध रिकॉर्ड जांच की सुविधा प्रदान करता है।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने सीसीटीएनएस एप्लिकेशन के माध्यम से एक नागरिक पोर्टल शुरू किया है। इससे व्यक्तियों/संगठनों द्वारा सत्यापन अनुरोध करना आसान हो गया है। शैक्षणिक संस्थान, बाल देखभाल गृह और अन्य प्रतिष्ठान सीसीटीएनएस नागरिक पोर्टल के माध्यम से व्यक्तियों के सत्यापन के लिए अनुरोध कर सकते हैं। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस सत्यापन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा रिकॉर्ड (एनसीआरसी) का उपयोग कर सकती है।

गृह मंत्रालय ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण और अन्य साइबर अपराधों की घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए ऑनलाइन साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल भी शुरू किया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग हेल्पलाइन (1930) साइबर से संबंधित अपराधों की रिपोर्टिंग में सहायता प्रदान करती है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री बंदी संजय कुमार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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पीके/केसी/वीके/एसएस


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