औषधि विभाग
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने बेहतर नागरिक सेवाओं के लिए फार्मा जन समाधान पोर्टल को फार्मा सही दाम पोर्टल के साथ एकीकृत किया
एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ही स्थान पर दवाओं की कीमतों के सत्यापन और शिकायतों का निवारण करेगा
प्रविष्टि तिथि:
25 JUN 2026 2:40PM by PIB Delhi
नागरिक-केंद्रित डिजिटल प्रक्रिया को बेहतर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग के राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने फार्मा जन समाधान पोर्टल को फार्मा सही दाम पोर्टल के साथ एकीकृत कर दिया है। इस एकीकरण से दवा की कीमतों की जानकारी और शिकायत निवारण सेवाएं एक ही एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो गई हैं जिससे नागरिक ऐप और पोर्टल के माध्यम से दोनों सेवाओं का आसानी से लाभ उठा सकते हैं।
फार्मा सही दाम प्लेटफॉर्म को उपभोक्ताओं को अनुसूचित और गैर-अनुसूचित दवाओं की कीमतों अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के लिए विकसित किया गया था जिससे उन्हें यह सत्यापित करने में मदद मिलती है कि दवाएं सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्य सीमा के अंदर बेची जा रही हैं। दूसरी ओर, फार्मा जन समाधान को दवा मूल्य निर्धारण से संबंधित शिकायतों की रिपोर्टिंग और समाधान को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। हालांकि दोनों पहलें मोबाइल एप्लिकेशन स्तर पर पहले से ही एकीकृत थीं लेकिन पहले वे अलग-अलग वेब पोर्टलों के माध्यम से संचालित होती थीं।
इस एकीकरण का उद्देश्य अधिक कुशल और उपयोगकर्ता-अनुकूल डिजिटल अनुभव सुनिश्चित करना है। एकीकृत पोर्टल तत्काल प्रभाव से चालू हो गया है और जनता एकीकृत फार्मा सही दाम इंटरफेस के माध्यम से दोनों सेवाओं का लाभ उठा सकती है। नया एकीकृत मंच पारदर्शिता, जवाबदेही, जनभागीदारी और सस्ती दवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देता है।
अधिक जानकारी के लिए कृपया इस लिंक पर जाएं: https://nppa.gov.in/en
फार्मा सही दाम ऐप डाउनलोड करने के लिए यहां जाएं: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nic.app.searchmedicineprice
भारत सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से 1997 में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का गठन रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग (डीओपी) के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में किया गया था। औषधियों के मूल्य निर्धारण के एक स्वतंत्र नियामक के रूप में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण को औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ), 2013 के प्रावधानों के अनुसार औषधियों की कीमतों को निर्धारित करने और संशोधित करने, अनुपालन और औषधियों की उपलब्धता की निगरानी करने और औषधि नीतियों पर सलाह देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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पीके/केसी/एचएन/एनजे
(रिलीज़ आईडी: 2277764)
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