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राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस


भारत में बुनियादी स्तर पर लोकतंत्र को सशक्त बनाना

प्रविष्टि तिथि: 24 APR 2026 12:07PM by PIB Delhi

 

 

पंचायती राज संस्थाएं भारत के बुनियादी लोकतंत्र की आधारशिला हैं और ग्राम स्वशासन में उनकी ऐतिहासिक जड़ें गहरी हैं। 1993 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा उन्हें मजबूत किया गया था। 2.5 लाख से अधिक पंचायतों और 49.75 प्रतिशत महिलाओं सहित 24.04 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ, स्थानीय शासन अधिक समावेशी हो गया है। -ग्राम स्वराज, मेरी पंचायत, पंचायत निर्णय, ऑडिटऑनलाइन, स्वामित्व, ग्राम मंच, सभासार, स्थानीय सरकार निर्देशिका, प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल और ग्राम ऊर्जा स्वराज जैसे डिजिटल समाधान और प्लेटफॉर्म पारदर्शिता और दक्षता में सुधार कर रहे हैं। मजबूत वित्तीय सहायता, क्षमता निर्माण और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) जैसी योजनाएं क्षमता निर्माण, भागीदारी योजना और सतत विकास को और बढ़ाती हैं।

 

 

भारत में स्थानीय स्वशासन और शक्ति विकेंद्रीकरण

 राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को पूरे देश में मनाया जाता है। यह दिन स्थानीय स्वशासन की औपचारिक संरचना के रूप में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की याद दिलाता है। यह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के कार्यान्वयन का प्रतीक है, जो 1993 में लागू हुआ था। इस संशोधन ने पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया। पंचायतों से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के भाग IX में दिए गए हैं।

 

इस अवसर पर पंचायत धरोहर पहल के तहत तीन सचित्र प्रकाशनों के साथ विज्ञान भवन, नई दिल्ली में पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई)-2.0 का शुभारंभ किया जा रहा है। त्रिपुरा की ग्रामीण विरासत पर एक मोनोग्राफ, तिरुपति और उत्तरकाशी की ग्रामीण विरासत पर एक मोनोग्राफ: सौम्या काशी - हिमालयी विरासत की आत्मा

 

पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करती है। यह शासन को लोगों के करीब लाकर सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को सक्षम बनाती है। देश भर में, 2.5 लाख से अधिक पंचायतें हैं, जिनमें लगभग 24.04 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल हैं। विशेष रूप से, इन प्रतिनिधियों में लगभग 49.75 प्रतिशत महिलाएं हैं, जो समावेशी स्थानीय शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है

इस प्रणाली का महत्व रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे अच्छी तरह से देखा जाता है। कई गांवों में, हैंडपंप की मरम्मत, जल निकासी प्रणाली का निर्माण या स्कूल की कक्षा को ठीक करने जैसी छोटी-छोटी जरूरतें सीधे दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं। पहले, ऐसे मुद्दों को अक्सर दूर स्थित कार्यालयों से लंबी मंजूरी के लिए इंतजार किया जाता था। पंचायती राज संस्थानों के साथ, लोगों के निर्णय लेने की प्रक्रिया में इज़ाफ़ा हुआ है।

 

पंचायती राज व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

पंचायती राज प्रणाली की जड़ें प्राचीन भारत में हैं, जहाँ ग्राम सभाएँ (सभा और समितियाँ) स्थानीय मामलों का प्रबंधन करती थीं। ब्रिटिश शासन के दौरान, केंद्रीकृत प्रशासन के कारण यह व्यवस्था कमजोर हो गई। स्वतंत्रता के बाद, विकेंद्रीकृत शासन की आवश्यकता को देखते हुए बलवंत राय मेहता समिति (1957) की सिफारिश हुई, जिसने त्रि-स्तरीय पंचायती राज संरचना का प्रस्ताव रखा। राजस्थान 1959 में इसे लागू करने वाला पहला राज्य बना। इस प्रणाली को औपचारिक रूप से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मजबूत किया गया, जिससे पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और पंचायती राज संस्थानों को अनिवार्य बनाया गया।

 

 

पंचायती राज संस्थाओं की संरचना और उद्देश्य

पंचायती राज व्यवस्था विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। ग्राम स्तर पर केंद्र और राज्य सरकारों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को शक्ति हस्तांतरित की जाती है।

यह प्रणाली तीन-स्तरीय संरचना के माध्यम से संचालित होती है:

  • ग्राम पंचायत (जीपी): पहला स्तर ग्राम पंचायत है, जो ग्राम स्तर पर कार्य करती है। यह बुनियादी नागरिक प्रशासन और स्थानीय विकास गतिविधियों जैसे जल आपूर्ति, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइटिंग और गांव के बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।
  • ब्लॉक पंचायत (बीपी): दूसरा स्तर ब्लॉक पंचायत है, जो मध्यवर्ती स्तर पर कार्य करती है। यह कई गांवों में विकास योजनाओं का समन्वय करती है और सरकारी योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है।
  • जिला पंचायत (डीपी): तीसरा स्तर जिला पंचायत है, जो जिला स्तर पर संचालित होती है। यह ब्लॉकों में विकास गतिविधियों की निगरानी और एकीकरण करती है और प्रभावी योजना और संसाधन आवंटन सुनिश्चित करती है।

 

ग्राम सभा: स्थानीय लोकतंत्र की नींव

ग्राम सभा एक गांव में सभी पंजीकृत मतदाताओं का सामान्य निकाय है और लोकतंत्र के सबसे प्रत्यक्ष रूप का प्रतिनिधित्व करती है। यह पंचायती राज प्रणाली में एकमात्र स्थायी इकाई है और किसी विशेष अवधि के लिए गठित नहीं होती है। हालांकि यह पंचायती राज की नींव के रूप में कार्य करता है, लेकिन यह तीन स्तरों में से नहीं है। ग्राम सभा की शक्तियां और कार्य कानून द्वारा राज्य विधायिका द्वारा तय किए जाते हैं। यह विकास योजनाओं को मंजूरी देती है, व्यय की निगरानी करती है, पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, और ग्रामीणों को मुद्दों को उठाने और निर्णय लेने में भाग लेने के लिए एक मंच प्रदान करती है। प्रत्यक्ष भागीदारी के आधार पर, यह जवाबदेही को मजबूत करती है और यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक मतदाता को बैठकों में भाग लेने और राय व्यक्त करने का अधिकार हो।

 

 

पंचायती राज व्यवस्था के उद्देश्य

पंचायती राज प्रणाली स्थानीय शासन को मजबूत करने और विकासात्मक परिणामों में सुधार करने के लिए मुख्य उद्देश्यों के एक सेट द्वारा निर्देशित है:

  • विकास कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन में लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।
  • निर्वाचित प्रतिनिधियों को स्थानीय समुदायों के प्रति सीधे जवाबदेह बनाकर जवाबदेही बढ़ाना।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवा वितरण की दक्षता और जवाबदेही में सुधार।
  • स्थानीय संस्थानों के माध्यम से सरकारी योजनाओं के अधिक लक्षित और प्रभावी कार्यान्वयन को सक्षम बनाना।
  • महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित हाशिए पर रह रहे समूहों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके समावेशी विकास को बढ़ावा देना।

 

पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने की पहल

पिछले कुछ वर्षों में, सरकार ने पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर और डिजिटल क्षेत्र में उनके कामकाज में सुधार के लिए कई पहल शुरू की हैं। पंचायती राज संस्थान तेजी से डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं, जिससे पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही में सुधार हो रहा है। 95 प्रतिशत से अधिक गांवों में अब 3जी/4जी कनेक्टिविटी है, जो अंतिम-मील सेवा वितरण को मजबूत करती है। 6.5 लाख से अधिक ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) द्वारा संचालित सामान्य सेवा केंद्र डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करते हैं। लगभग 2.18 लाख ग्राम पंचायतें सेवा प्रदान करने के लिए तैयार हैं, जिनमें से लगभग 2.14 लाख पहले से ही जुड़ी हुई हैं।

सरकार ने इस प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए कई पहल शुरू की हैं जो दक्षता बढ़ाती हैं, पहुंच का विस्तार करती हैं और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाती हैं।

 

प्रमुख डिजिटल और तकनीकी पहल

स्वामित्व योजना: प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना

स्वामित्व (गांव की आबादी का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में तात्कालिक तकनीक के साथ मानचित्रण) योजना भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की पहल है, जिसे 24 अप्रैल 2021 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ड्रोन और जीआईएस तकनीक का उपयोग करके और संपत्ति कार्ड जारी करके बसे हुए ग्रामीण क्षेत्रों की मैपिंग करके ग्रामीण परिवारों को कानूनी स्वामित्व अधिकार प्रदान करना है। यह योजना सीओआरएस (कंटीन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन) का उपयोग करती है, जो स्थायी रूप से फिक्स्ड ग्राउंड स्टेशन हैं जो अत्यधिक सटीक स्थान डेटा प्रदान करने के लिए उपग्रह सिग्नल प्राप्त करते हैं। इन स्टेशनों को नियंत्रण केंद्रों के साथ एकीकृत किया जाता है जहां सटीक मानचित्रण के लिए डेटा को संसाधित किया जाता है।

यह योजना सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाने, विवादों को कम करने और ग्रामीणों को संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाने का प्रयास करती है। यह ग्राम पंचायत स्तर की योजना का भी समर्थन करती है और ग्रामीण शासन को मजबूत करती है।

मुख्य बातें:

  • 11 मार्च 2026 तक, लक्षित 3.44 लाख गांवों में से 3.29 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।
  • 1.87 लाख गांवों के लिए 3.10 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं और 2.65 करोड़ कार्ड वितरित किए गए हैं।

 

 

सभासारः एआई संचालित बैठक दस्तावेज

सभासार एक एआई-आधारित उपकरण है जिसे विकसित किया गया है जो स्वचालित रूप से ग्राम सभा की बैठकों के कार्यवृत्त तैयार करता है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मूल भाषाओं का उपयोग करके ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को संरचित दस्तावेज़ीकरण में परिवर्तित करता है। यह मैनुअल कार्यभार को कम करता है और स्थानीय शासन में निगरानी, बेहतर सेवा वितरण और जवाबदेही को मजबूत करता है।

यह उपकरण सरकार के राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मंच भाषिणी के साथ एकीकरण के माध्यम से 23 क्षेत्रीय भाषाओं का समर्थन करता है।

जनवरी 2026 तक, एक लाख से अधिक ग्राम पंचायतों द्वारा सभासार का उपयोग किया जा चुका है।

 

-ग्रामस्वराज - पंचायतों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म

ई-ग्रामस्वराज एक उपयोगकर्ता-अनुकूल वेब पोर्टल है जो पंचायतों में योजना, प्रगति रिपोर्टिंग, वित्तीय प्रबंधन और परिसंपत्तियों का पता लगाने में पारदर्शिता में सुधार करता है। यह सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) से जुड़ा हुआ है, जो राज्यों से पंचायती राज संस्थानों को केंद्रीय वित्त आयोग के धन के ऑनलाइन हस्तांतरण की अनुमति देता है। यह पंचायतों को विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर भुगतान करने में सक्षम बनाता है, जिससे प्रणाली तेज और अधिक पारदर्शी हो जाती है। यह मंच 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जो जमीनी स्तर पर पहुंच और अपनाए जाने की प्रक्रिया को मजबूत करता है।

मुख्य विशेषताएं (2025-26):

  • 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों ने अपनी विकास योजनाओं को इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया
  • 2.59 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) एकीकरण को शामिल किया
  • पंचायती राज संस्थानों को -ग्राम स्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस के माध्यम से 53,342 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए
  • 2.50 लाख से अधिक पंचायती राज संस्थानों ने ऑनलाइन भुगतान किया
  • इस प्लेटफॉर्म पर 1.6 करोड़ से अधिक विक्रेताओं ने पंजीकरण कराया, जो इसके पैमाने और व्यापक रूप से अपनाए जाने को दर्शाता है

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ग्राम उर्जा स्वराज

-ग्राम स्वराज के तहत ग्राम ऊर्जा स्वराज एक डिजिटल डैशबोर्ड है जो वास्तविक समय में ग्राम पंचायत स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा परिसंपत्तियों का पता लगाता है। वर्तमान में इसमें 2,080 ग्राम पंचायतें शामिल हैं, इनमें से 2,020 सौर ऊर्जा का उपयोग करती हैं, 60 जल विद्युत का उपयोग करती हैं, 69 पवन ऊर्जा का उपयोग करती हैं, और 106 बायोगैस प्रणालियों का उपयोग करती हैं, जिससे पारदर्शिता और डेटा-संचालित शासन को मजबूत किया जाता है। बेहतर शासन और कार्यान्वयन के लिए नियमित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के साथ-साथ कुशल खरीद के लिए पंचायतों को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के साथ भी एकीकृत किया गया है।

 

मेरी पंचायत: पारदर्शी ग्रामीण शासन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म

 मेरी पंचायत ऐप एक एकीकृत एम-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य पंचायत मामलों में बेहतर शासन, जवाबदेही और नागरिक भागीदारी में सुधार करके ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना है।

यह पहल स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने और 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है

ऐप ई-ग्राम स्वराज और पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) और विभिन्न मंत्रालयों के अन्य पोर्टलों द्वारा संचालित है।

 

क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य क्षमता निर्माण, संस्थागत विकास और बुनियादी ढांचे के समर्थन के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करना है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के मुख्य उद्देश्य हैं:

  • निर्वाचित पंचायत सदस्यों के नेतृत्व कौशल का निर्माण करना ताकि ग्राम पंचायतें प्रभावी ढंग से काम कर सकें।
  • स्थानीय समाधानों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की शासन क्षमताओं का विकास करना।
  • स्थानीय शासन में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए ग्राम सभाओं को मजबूत करना।
  • जवाबदेही और सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस का उपयोग करना।
  • संविधान और पेसा अधिनियम, 1996 के अनुसार पंचायतों को अधिक शक्तियां और जिम्मेदारियां प्रदान करना।

प्रमुख उपलब्धियों (2025-26) में शामिल हैं:

  • निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों सहित 45 लाख से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
  • एक-दूसरे के साथ सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए 33,142 प्रतिभागियों के संपर्क दौरे आयोजित किए गए।
  • प्रशिक्षण और आपस में सीखने की प्रक्रिया तक पहुंच बढ़ाने के लिए 632 पंचायत शिक्षण केंद्र स्थापित किए गए थे।
  • पंचायत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 1,087 ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण किया गया और कंप्यूटर खरीदे गए।

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मॉडल महिला अनुकूल ग्राम पंचायत (एमडब्ल्यूएफजीपी)

मॉडल महिला अनुकूल ग्राम पंचायत (एमडब्ल्यूएफजीपी) एक संस्थागत पहल है जिसका उद्देश्य स्थानीय शासन में महिलाओं के नेतृत्व को मजबूत करना है। यह समावेशी और महिलाओं की भागीदारी वाली पंचायतों के निर्माण पर केंद्रित है जो जमीनी स्तर पर सुरक्षा, अधिकार और सशक्तिकरण के साथ-साथ महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करती है।

यह कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के स्थानीयकरण के साथ जुड़ा हुआ है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को थीम 9: महिला-अनुकूल पंचायत के साथ शुरुआत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसके तहत प्रत्येक जिले में एक पंचायत को एक मॉडल के रूप में विकसित किया जाता है

कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए, जागरूकता, मार्गदर्शन और जमीनी स्तर पर निष्पादन का समर्थन करने के लिए क्षमता निर्माण को मजबूत किया गया है, जिससे मजबूत और अधिक प्रभावी महिलाओं के नेतृत्व वाले स्थानीय शासन को बढ़ावा दिया जा सके।

 

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) की क्षमता को मजबूत करना

सरकार ने निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) के नेतृत्व, संचार और निर्णय लेने के कौशल को बढ़ाने के लिए "सशक्त पंचायत-नेत्री अभियान" शुरू किया है। वास्तविक शासन स्थितियों के लिए व्यावहारिक और पारस्परिक संवाद क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

इस प्रयास के हिस्से के रूप में, मंत्रालय ने महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों (डब्ल्यूईआर) के नेतृत्व, संचार और बातचीत कौशल को मजबूत करने के उद्देश्य से एक विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू किया है। एक पारस्परिक संवाद, खेल-आधारित सीखने के अनुभव के रूप में डिज़ाइन किया गया, मॉड्यूल जमीनी स्तर पर शासन में अधिक प्रभावी भागीदारी को सक्षम करने के लिए व्यावहारिक कौशल-निर्माण के साथ सैद्धांतिक सुझाव को जोड़ता है। अब तक, इस विशेष मॉड्यूल के तहत 1,48,904 महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया है, जो पंचायत स्तर पर आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व में योगदान देता है।

 

मॉडल युवा ग्राम सभा (एमवाईजीएस)

मॉडल युवा ग्राम सभा (एमवाईजीएस) भारत के युवाओं को जमीनी स्तर पर लोकतंत्र में सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए शुरू की गई एक पहल है। इसे स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) और जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटीए) के सहयोग से लागू किया गया है। इस पहल में जवाहर नवोदय विद्यालयों (जेएनवीएस) और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) के कक्षा 9 और 10 के छात्र शामिल हैं। वे मॉक ग्राम सभा और पंचायत बैठकों में भाग लेते हैं। इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलती है कि स्थानीय शासन कैसे काम करता है।

यह पहल डिजिटल इंडिया, सुशासन और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो युवाओं के बीच सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देती है। यह विकसित भारत के दृष्टिकोण के तहत सशक्त, आत्मनिर्भर और विकासोन्मुखी पंचायतों के निर्माण के व्यापक लक्ष्य का समर्थन करती है।

 

पेसा कार्यान्वयन के माध्यम से जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाना

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा अधिनियम) के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के प्रावधानों का विस्तार करते हैं, जिससे आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा के नेतृत्व वाले शासन को मजबूत किया जाता है। इसमें 10 राज्य शामिल हैं, जो 77,564 गांवों, 22,040 पंचायतों और 664 ब्लॉकों को कवर करते हैं। पेसा पूरी तरह से 45 जिलों में और आंशिक रूप से 63 जिलों तक फैला हुआ है, जहां केवल चयनित क्षेत्र ही इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यह संरचना विकेंद्रीकृत, समुदाय-संचालित शासन का समर्थन करती है।

पेसा अधिनियम 10 राज्यों - आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों पर लागू है। ओडिशा को छोड़कर नौ राज्यों ने अपने राज्य पेसा नियमों को अधिसूचित किया है।

कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (आईजीएनटीयू), अमरकंटक में पेसा पर एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। यह पहल प्रथागत विधियों, मॉडल ग्राम सभाओं, आदिवासी भाषाओं में आईईसी सामग्री और कार्यक्रम सलाहकार बोर्ड द्वारा समर्थित सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रलेखन पर केंद्रित है।

संस्थागत सुदृढ़ीकरण और क्षेत्र समर्थन

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आरजीएसए के तहत, सभी 10 पेसा राज्यों ने राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर समर्पित कर्मचारी नियुक्त किए। वर्तमान में 12,500 से अधिक कर्मचारी पेसा के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन में लगे हुए हैं।

क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करना

  • वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पेसा राज्यों में 1744 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए
  • 1,03,384 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें शामिल हैं:
    • राज्य स्तर पर 11,712
    • जिला स्तर पर 40,467
    • ब्लॉक स्तर पर 51,205
  • अकेले झारखंड ने 47,242 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया, जो जमीनी स्तर पर मजबूत पहुंच को दर्शाता है

इसके अलावा, राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर कार्यक्रमों में ग्राम सभा को मजबूत करने, लघु वन उपज (एमएफपी), लघु खनिज, भूमि हस्तांतरण, धन उधार, नशीले पदार्थों के विनियमन और प्रथागत विवाद समाधान जैसे प्रमुख विषयों को शामिल किया गया था।

पेसा से संबंधित ग्राम सभाओं की 40 सर्वोत्तम विधियों को "पेसा इन एक्शन: स्ट्रेंथ एंड सेल्फ गवर्नेंस की कहानियां" के रूप में प्रकाशित किया गया है। इस संग्रह का हिंदी, चार क्षेत्रीय और चार प्रमुख जनजातीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है।

 

वित्तीय और आर्थिक मजबूती

भारत में ग्रामीण शासन को बढ़े हुए राजकोषीय विकेंद्रीकरण और पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) में बढ़ते सार्वजनिक निवेश के माध्यम से मजबूत किया गया है। 15वें वित्त आयोग (2021-26) के तहत, ग्राम, ब्लॉक और जिला पंचायतों सहित ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए लगभग 2.36 लाख करोड़ रुपये की सिफारिश की गई थी। 16वें वित्त आयोग (2026-31) के तहत यह बढ़कर लगभग 4.35 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जिससे स्थानीय वित्तीय स्वायत्तता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

ये निधियां स्थानीय जरूरतों के लिए अबद्ध अनुदान और स्वच्छता और पेयजल जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए सशर्त अनुदान के रूप में प्रदान की जाती हैं, जिससे जवाबदेही के साथ-साथ लचीलापन सुनिश्चित होता है।

ग्रामीण विकास के वित्तपोषण में भी तेजी से वृद्धि देखी गई है, पिछले दशक में केंद्रीय बजट आवंटन में 211 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, जो 87,765 करोड़ रुपये (2016-17) से 2.73 लाख करोड़ रुपये (2026-27) हो गया है। इसने विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 (पहले मनरेगा), जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं के साथ एकीकरण को मजबूत किया है, जिससे ग्रामीण स्तर पर बुनियादी ढांचे और सेवा वितरण में सुधार हुआ है।

कुल मिलाकर, उच्च वित्त आयोग हस्तांतरण और बढ़े हुए बजटीय समर्थन ने ग्रामीण शासन को अधिक वित्तीय रूप से सशक्त, स्वायत्त और विकासोन्मुखी बना दिया है।

 

जमीनी स्तर पर लोकतंत्र: समापन नोट

पंचायती राज संस्थाएं भारत में सहभागी लोकतंत्र का प्रतीक हैं, जो ग्राम विधानसभाओं से स्थानीय स्वशासन की संवैधानिक रूप से सशक्त इकाइयों में विकसित होती हैं। वे शासन को जमीनी जरूरतों और आकांक्षाओं के साथ जोड़कर समावेशी विकास को बढ़ावा देती हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाना स्थानीय लोकतंत्र और भागीदारी को मजबूत करने में उनकी भूमिका का उल्लेख करता है। कुल मिलाकर इन संस्थाओं ने ग्रामीण शासन को अधिक उत्तरदायी और जवाबदेह बनाया है, जिससे यह पुष्टि होती है कि राष्ट्रीय प्रगति सशक्त, आत्मनिर्भर गांवों पर टिकी हुई है।

 

References

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https://www.newsonair.gov.in/ministry-of-panchayati-raj-begins-two-day-pesa-mahotsav-in-visakhapatnam/

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://secforuts.mha.gov.in/73rd-amendment-of-panchayati-raj-in-india/&ved=2ahUKEwiYrJikrfyTAxWh8TgGHbalOwAQFnoECDoQAQ&usg=AOvVaw1YOB5dc18YogAhCdXxkkGj

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पीके/केसी/जेके/एसके


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