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बुजुर्गों के लिए योजनाएं और लाभार्थी

प्रविष्टि तिथि: 11 FEB 2026 12:21PM by PIB Delhi

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू कर रहा है, जिनमें एकीकृत वृद्धजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय वयोश्री योजना (अटल वयो अभ्युदय योजना-एवीवाईएवाई के अंतर्गत) और राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धजन पेंशन योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वित की जाती है।

एकीकृत वृद्धजन कार्यक्रम के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों और अन्य सुविधाओं के संचालन और रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान एकीकृत वृद्धजन कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों की संख्या, राज्यवार और वर्षवार, अनुलग्नक-I में दी गई है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्‍त सूचना के अनुसार इंदिरा गांधी वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) पात्रता मानदंडों के अधीन, 60-79 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को 200 रुपये प्रति माह और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों को 500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत 2.21 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल हैं। लाभार्थियों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार अधिकतम सीमा अनुलग्नक-II में दी गई है, और आईएनजीओएपी के अंतर्गत वर्षवार आवंटन और व्यय अनुलग्नक-VI में दिए गए हैं।

राष्ट्रीय वयोश्री योजना योजना के अंतर्गत, गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी से संबंधित और वृद्धावस्था संबंधी निशक्‍तता से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को कार्यात्मक स्वतंत्रता में सुधार के लिए सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं। पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्यवार और वर्षवार संख्या अनुलग्नक-III में दी गई है। इस योजना के अंतर्गत वर्षवार आवंटन और व्यय अनुलग्नक-V में दिए गए हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पिछले पांच वर्षों में, राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत जिलों की संख्या वर्ष 2020-21 में 595 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 722 हो गई है। राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत जिलों की वर्षवार स्थिति अनुलग्नक-IV में दी गई है, और राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार बजट आवंटन और व्यय अनुलग्नक-VII में दिया गया है।

एकीकृत वृद्धजन कार्यक्रम (एवीवाईएवाई का घटक आईपीएसआरसी) के अंतर्गत, ईएफसी की सिफारिशों के अनुसार वर्षवार आवंटन और किए गए व्यय का विवरण अनुलग्नक-V में दिया गया है, साथ ही जारी किए गए अनुदानों का राज्यवार विवरण भी दिया गया है।

राष्‍ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत सहायक जीवन यापन उपकरणों का वितरण आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर बढ़ाया गया है। इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय वृद्धजन पेंशन योजना(आईएनजीओएपी) के अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अपने संसाधनों से अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विभिन्न समितियों की सिफारिशों और मूल्यांकनों के आधार पर, पंद्रहवें वित्त आयोग चक्र (2021-26) के दौरान पात्रता मानदंड और वितरण पैटर्न में संशोधन प्रस्तावित किए गए थे।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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पीके/केसी/एचएन/वाईबी


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