विद्युत मंत्रालय
कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना
प्रविष्टि तिथि:
05 FEB 2026 2:19PM by PIB Delhi
कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र के व्यापार के माध्यम से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का मूल्य निर्धारण करके भारतीय अर्थव्यवस्था से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, समाप्त करने या उससे बचने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया है।
सरकार ने भारतीय कार्बन बाजार (आईसीएम) को क्रियान्वित करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें आवश्यक संस्थागत ढांचा स्थापित करना, अनुपालन तंत्र के अंतर्गत सात ऊर्जा-गहन क्षेत्रों के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (जीईआई) लक्ष्य अधिसूचित करना शामिल है। इसके अलावा, ऑफसेट तंत्र के अंतर्गत अनुमोदित कार्यप्रणालियां, एक सुदृढ़ निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन ढांचा और कार्बन सत्यापन एजेंसियों के प्रत्यायन के लिए प्रक्रियाएं स्थापित की गई हैं।
भारतीय कार्बन बाजार में उद्योगों को बाध्य संस्थाओं के रूप में दक्षता में सुधार और कम कार्बन वाली प्रौद्योगिकियों को अपनाकर उत्सर्जन कम करने के लिए परिकल्पित किया गया है। जो संस्थाएं अपने अधिसूचित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्यों को पार कर जाती हैं, वे कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पात्र होती हैं, जिनका बिजली एक्सचेंजों के माध्यम से व्यापार किया जा सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों सहित गैर-बाध्य संस्थाएं, कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र जारी करने के उद्देश्य से अनुमोदित न्यूनीकरण गतिविधियों को स्वेच्छा से पंजीकृत कर सकती हैं।
कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा योजना के अंतर्गत संस्थाओं से एकत्रित शुल्क और प्रभारों तथा अपने स्वयं के संसाधनों से प्रदान की जाएगी। कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों के व्यापार से संबंधित मामलों सहित भारतीय कार्बन बाजार के अंतर्गत व्यापारिक गतिविधियों के लिए नियामक सहायता केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रदान की जाती है।
इस योजना के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्था में विद्युत मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिवों द्वारा सह-अध्यक्षता वाली एक राष्ट्रीय संचालन समिति शामिल है, जिसमें ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड रजिस्ट्री के रूप में और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो प्रशासक के रूप में कार्य करता है।
विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री श्रीपाद नाइक ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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पीके/केसी/एचएन/एचबी
(रिलीज़ आईडी: 2223899)
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