पंचायती राज मंत्रालय
केंद्र ने असम में ग्रामीण स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए 15वें वित्त आयोग अनुदान के तहत 213.9 करोड़ रुपये जारी किए
प्रविष्टि तिथि:
20 JAN 2026 12:54PM by PIB Delhi
केंद्र सरकार ने असम में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के अप्रतिबंधित अनुदान के रूप में ₹213.9 करोड़ जारी किए हैं। यह राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली किस्त है। यह राशि राज्य भर में सभी 2,192 पात्र ग्राम पंचायतों, 182 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 27 पात्र जिला परिषदों के लिए जारी की गई है।
भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई)/ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए राज्यों को पंद्रहवें वित्त वर्ष के अनुदान जारी करने की सिफारिश करती है, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आवंटित अनुदान एक वित्तीय वर्ष में दो किस्तों में जारी किए जाते हैं। अप्रतिबंधित अनुदानों का उपयोग पीआरआई/आरएलबी द्वारा संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित उनतीस विषयों के अंतर्गत, वेतन और अन्य स्थापना लागतों को छोड़कर, स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा। बद्ध अनुदानों का उपयोग (क) स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति के रखरखाव के लिए किया जा सकता है, जिसमें घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन और उपचार, विशेष रूप से मानव मल और मल कीचड़ प्रबंधन शामिल होना चाहिए, और (ख) पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है।
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पीके/केसी/एसएस/एसके
(रिलीज़ आईडी: 2216409)
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