निर्वाचन आयोग
मतदाता सूची में शामिल मतदाता, मतदान करने के लिए ईपीआईसी के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी भी एक को प्रस्तुत कर सकते हैं
Posted On:
10 OCT 2025 11:23AM by PIB Delhi
- भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के अंतर्गत यह निर्देश देने का अधिकार प्राप्त है कि मतदाताओं को उनकी पहचान में सुविधा प्रदान करने तथा मतदान केन्द्र पर छद्म पहचान को रोकने के लिए उन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी किया जाए।
2. बिहार और उपचुनाव वाले 8 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 100 प्रतिशत मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी कर दिए गए हैं। आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर नए मतदाताओं को, मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) वितरित करने के निर्देश भी जारी किए हैं।
3. इसके अलावा, उन मतदाताओं की सुविधा के लिए जिनके नाम मतदाता सूची में हैं, लेकिन वे अपनी पहचान के लिए ईपीआईसी प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, ईसीआई ने 7 अक्टूबर, 2025 को अधिसूचना जारी की है, जिसमें ऐसे मतदाताओं को निम्नलिखित 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी भी एक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है:
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- आधार कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
- श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड/आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
- भारतीय पासपोर्ट
- फोटो सहित पेंशन दस्तावेज़
- केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
- सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और
- भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र (यूडीआईडी) कार्ड
4. यह दोहराया जा सकता है कि मतदान के दिन वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना एक पूर्व शर्त है।
5. पर्दानशीन महिलाओं (बुर्का या पर्दा) की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, मतदान केंद्रों पर महिला मतदान अधिकारियों/परिचारकों की उपस्थिति में उनकी गरिमापूर्ण पहचान के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी तथा उनकी गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी।
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