संचार मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

सीसीएस (एनपीएस के तहत यूपीएस का कार्यान्वयन) नियम, 2025- सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प

Posted On: 19 SEP 2025 5:41PM by PIB Delhi

डाक विभाग अपने कर्मचारियों को यह सूचित करते हुए हर्षित है कि पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने  वैसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जिन्होंने एनपीएस के तहत यूपीएस को एक विकल्प के रूप में चुना है। एकीकृत पेंशन योजना के तहत लाभ से संबंधित सेवा मामलों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन) नियम, 2025 को आधिकारिक राजपत्र में दिनांक 02.09.2025 को अधिसूचित किया है।

ये नियम अन्य बातों के साथ-साथ यूपीएस उपभोक्ताओं को 20 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प प्रदान करते हैं।

·    एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत पूर्ण सुनिश्चित भुगतान 25 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी होने के बाद ही उपलब्ध होता है।

·    तथापि, 20 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी करने के बाद वीआरएस का विकल्प चुनने पर, आनुपातिक आधार पर सुनिश्चित भुगतान अर्थात अर्हक सेवा के वर्ष को सुनिश्चित भुगतान के 25 से विभाजित करके ग्राहक को भुगतान किया जाएगा।

·    भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि से देय होगा।

·    अन्य लाभ जैसे व्यक्तिगत कोष का 60% अंतिम आहरण और सेवा की प्रत्येक छमाही अवधि के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 1/10वें भाग का एकमुश्त लाभ, सेवानिवृति ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण, सीजीईआईएस लाभ सेवानिवृति पर प्राप्त किए जा सकते हैं।

·    इसके अलावा, वीआरएस लेने के बाद लेकिन सुनिश्चित भुगतान शुरू होने से पहले ग्राहक की मृत्यु होने की स्थिति में, कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी को ग्राहक की मृत्यु की तारीख से पारिवारिक भुगतान दिया जाएगा।

इसलिए, डाक विभाग में यूपीएस के लिए पात्र सभी एनपीएस कवर कर्मचारी कृपया उपरोक्त प्रावधान के संबंध में उपरोक्त मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दें और निर्धारित समय सीमा अर्थात 30.09.2025 तक अपने सूचित निर्णय का प्रयोग करने में सक्षम हों।

***

पीके/केसी/पीएस/एसएस  
 


(Release ID: 2168665)
Read this release in: English , Urdu