निर्वाचन आयोग
चुनावी प्रणाली को साफ सुथरा बनाने के लिए कार्रवाई जारी
चुनाव आयोग ने 474 और आरयूपीपी को सूची से हटाया
359 और आरयूपीपी को सूची से हटाने की कार्यवाही शुरू
Posted On:
19 SEP 2025 3:46PM by PIB Delhi
- देश में राजनीतिक दल (राष्ट्रीय/राज्य/आरयूपीपी) जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ए के प्रावधानों के तहत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के साथ पंजीकृत हैं।
- अधिनियम के प्रावधानों के तहत, किसी भी संगठन को एक बार राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत होने पर, प्रतीक, कर छूट आदि जैसे कुछ विशेषाधिकार और लाभ प्राप्त होते हैं।
- राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है कि यदि कोई पार्टी 6 वर्षों तक लगातार चुनाव नहीं लड़ती है, तो उसे पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया जाएगा।
- चुनावी प्रणाली को साफ-सुथरा बनाने की एक व्यापक और सतत रणनीति के तहत, निर्वाचन आयोग 2019 से लगातार 6 वर्षों तक एक भी चुनाव लड़ने की आवश्यक शर्त को पूरा करने में विफल रहे पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) की पहचान करने और उन्हें सूची से हटाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभ्यास कर रहा है।
- इस प्रक्रिया के पहले चरण में, ईसीआई ने 9 अगस्त, 2025 को 334 आरयूपीपी को सूची से हटा दिया था।
- इसी क्रम में, दूसरे चरण में, चुनाव आयोग ने 18 सितंबर, 2025 को 474 आरयूपीपी को चुनाव आयोग द्वारा लगातार 6 वर्षों तक आयोजित चुनावों में भाग न लेने के आधार पर सूची से हटा दिया। इस प्रकार, पिछले 2 महीनों में 808 आरयूपीपी को सूची से हटा दिया गया है। (अनुलग्नक-ए)
- इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए, 359 ऐसे आरयूपीपी की पहचान की गई है , जिन्होंने पिछले तीन वित्तीय वर्षों (अर्थात 2021-22, 2022-23, 2023-24) में अपने वार्षिक लेखापरीक्षित खाते निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं किए हैं और चुनाव तो लड़े हैं, लेकिन चुनाव व्यय रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। ये देश भर के 23 विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। (अनुलग्नक-बी)
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी पक्ष को अनुचित रूप से सूची से बाहर न किया जाए, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को इन आरयूपीपी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद संबंधित सीईओ द्वारा सुनवाई के माध्यम से पक्षों को अवसर दिया जाएगा।
- ईसीआई सीईओ की रिपोर्ट के आधार पर किसी भी आरयूपीपी को सूची से हटाने पर चुनाव आयोग अंतिम निर्णय लेता है।
*****
अनुलग्नक - ए
दूसरे चरण में सूची से हटाए गए आरयूपीपी का राज्यवार वितरण
क्रम संख्या
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
आरयूपीपी की संख्या
|
1
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
1
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
17
|
3
|
असम
|
3
|
4
|
बिहार
|
15
|
5
|
चंडीगढ़
|
1
|
6
|
छत्तीसगढ
|
7
|
7
|
दिल्ली
|
40
|
8
|
गोवा
|
4
|
9
|
गुजरात
|
10
|
10
|
हरियाणा
|
17
|
11
|
हिमाचल प्रदेश
|
2
|
12
|
जम्मू और कश्मीर
|
12
|
13
|
झारखंड
|
7
|
14
|
कर्नाटक
|
10
|
15
|
केरल
|
11
|
16
|
मध्य प्रदेश
|
23
|
17
|
महाराष्ट्र
|
44
|
18
|
मणिपुर
|
2
|
19
|
मेघालय
|
3
|
20
|
मिजोरम
|
2
|
21
|
नगालैंड
|
2
|
22
|
ओडिशा
|
7
|
23
|
पंजाब
|
21
|
24
|
राजस्थान
|
17
|
25
|
तमिलनाडु
|
42
|
26
|
तेलंगाना
|
9
|
27
|
त्रिपुरा
|
1
|
28
|
उत्तरप्रदेश
|
121
|
29
|
उत्तराखंड
|
11
|
30
|
पश्चिम बंगाल
|
12
|
|
कुल
|
474
|
अनुलग्नक - बी
डीलिस्टिंग के तीसरे चरण के लिए पहचाने गए आरयूपीपी का राज्यवार वितरण
क्रम संख्या
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
आरयूपीपी की संख्या
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
8
|
2
|
असम
|
2
|
3
|
बिहार
|
30
|
4
|
चंडीगढ़
|
1
|
5
|
छत्तीसगढ
|
9
|
6
|
दिल्ली
|
41
|
7
|
गुजरात
|
9
|
8
|
हरियाणा
|
11
|
9
|
हिमाचल प्रदेश
|
1
|
10
|
झारखंड
|
7
|
11
|
कर्नाटक
|
13
|
12
|
केरल
|
6
|
13
|
मध्य प्रदेश
|
6
|
14
|
महाराष्ट्र
|
1
|
15
|
ओडिशा
|
6
|
16
|
पंजाब
|
11
|
17
|
राजस्थान
|
7
|
18
|
सिक्किम
|
1
|
19
|
तमिलनाडु
|
39
|
20
|
तेलंगाना
|
10
|
21
|
उत्तरप्रदेश
|
127
|
22
|
उत्तराखंड
|
2
|
23
|
पश्चिम बंगाल
|
11
|
|
कुल
|
359
|
***************
पीके/केसी/एजे/एनजे
(Release ID: 2168535)