वित्‍त मंत्रालय
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पीएफआरडीए ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) का विकल्प चुनने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों (जो 01.04.2025 और 31.08.2025 के बीच सेवाओं में शामिल हुए) के लिए एकमुश्त विकल्प का विस्तार किया

Posted On: 16 SEP 2025 7:42PM by PIB Delhi

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. सं. एफएक्स-1/3/2024 पीआर दिनांक 24/01/2025 द्वारा पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को अधिसूचित किया गया था।

इस योजना के संबंध में हाल ही में हुए स्पष्टीकरण और घटनाक्रम के मद्देनजर केंद्र सरकार ने अब उन कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना में स्थानांतरित होने के लिए एक बार का विकल्प देने का निर्णय लिया है, जो 01.04.2025 को या उसके बाद और 31.08.2025 तक सेवा में शामिल हुए हैं और जिन्होंने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का विकल्प चुना है।

यह विकल्प यूपीएस के तहत अन्य पात्र श्रेणियों के लिए पहले से निर्धारित कट-ऑफ तिथि के अनुरूप 30.09.2025 को या उससे पहले चुना जा सकता है।

इस पहल का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा की योजना बनाने में विकल्प प्रदान करना है। यूपीएस का विकल्प चुनने से कर्मचारियों को बाद में एनपीएस में जाने का विकल्प मिलता है।

नोटः एनपीएस के तहत योग्य कर्मचारियों और पूर्व सेवानिवृत्त लोगों के लिए यूपीएस का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 है।

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पीके/केसी/आरकेजे


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