सहकारिता मंत्रालय
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पंचायतों में पैक्स का विस्तार और कवरेज

Posted On: 20 AUG 2025 2:51PM by PIB Delhi

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) के अनुसार 30 जून, 2025 तक देश में कुल 2,69,230 ग्राम पंचायतों (जीपी) में से 2,51,872 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) द्वारा कवर की गई हैं।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) के अनुसार 30 जून, 2025 तक अछूते ग्राम पंचायतों की संख्या पीएसीएस (पैक्स) के लिए 17,358, डेयरी सहकारी समितियों के लिए 1,84,387 और मत्स्य सहकारी समितियों के लिए 2,39,710 है।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार 1 जनवरी, 2021 से स्थापित पैक्स की संख्या का राज्यवार विवरण अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है।

सरकार ने 15 फरवरी, 2023 को देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और देश के सभी पंचायतों/गांवों को कवर करते हुए 2 लाख बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना के माध्यम से जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को गहरा करने की योजना को मंजूरी दी है। यह योजना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के सहयोग से राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी), पीएम मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) आदि सहित सरकार की मौजूदा विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से बनाई गई है।

देश के उत्तरी और पूर्वी भारत सहित सभी क्षेत्रों में, वंचित क्षेत्रों सहित, नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों की समय पर और समान शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए, सहकारिता मंत्रालय ने नाबार्ड, एनडीडीबी और एनएफडीबी के साथ मिलकर 19 सितंबर, 2024 को एक मानक संचालन प्रक्रिया (मार्गदर्शिका) शुरू की है, जिसमें संबंधित हितधारकों के लिए लक्ष्य और समय-सीमाएं दर्शाई गई हैं। मार्गदर्शनिका के अनुसार, उत्तरी और पूर्वी भारत सहित सभी राज्यों में संबंधित हितधारकों द्वारा वंचित/अल्प-सुविधा प्राप्त ग्राम पंचायतों/गाँवों की पहचान की जानी है।

इस पहल के सुचारु क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, सहकारिता मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर इसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निम्नलिखित बहुस्तरीय दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें निम्नलिखित हैं:

    1. सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है, जिसके सदस्य मंत्रीगण और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिव होंगे।
    2. इस पहल के समग्र कार्यान्वयन को संचालित करने के लिए भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर की समन्वय समिति (एनएलसीसी) का गठन किया गया है, जिसमें भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिव और अन्य संबंधित हितधारक सदस्य के रूप में शामिल हैं।
    3. जिला स्तर पर इस पहल के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर राज्य सहकारी विकास समिति (एससीडीसी) और जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला स्तर पर जिला सहकारी विकास समिति (डीसीडीसी) का गठन किया गया है।
    4. इसके अलावा, जमीनी स्तर पर योजना का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जिला स्तर पर संयुक्त कार्य समितियां (जेडब्ल्यूसी) भी गठित की गई हैं।

अनुलग्नक-I

1 जनवरी, 2021 से स्थापित पैक्स की राज्यवार संख्या

क्र.सं.

राज्य का नाम

पैक्स की संख्या

1

अंडमान व निकोबार द्वीप समूह

1

2

आंध्र प्रदेश

2

3

अरुणाचल प्रदेश

127

4

असम

254

5

बिहार

53

6

चंडीगढ़

0

7

छत्तीसगढ

8

8

दिल्ली

0

9

गोवा

26

10

गुजरात

641

11

हरियाणा

46

12

हिमाचल प्रदेश

112

13

जम्मू और कश्मीर

166

14

झारखंड

68

15

कर्नाटक

360

16

केरल

3

17

लद्दाख

3

18

लक्षद्वीप

0

19

मध्य प्रदेश

250

20

महाराष्ट्र

234

21

मणिपुर

72

22

मेघालय

276

23

मिजोरम

47

24

नगालैंड

67

25

ओडिशा

1540

26

पुदुचेरी

4

27

पंजाब

9

28

राजस्थान

1968

29

सिक्किम

25

30

तमिलनाडु

38

31

तेलंगाना

9

32

दादरा और नगर हवेली एवं दमन

और दीव

 

5

33

त्रिपुरा

202

34

उत्तर प्रदेश

552

35

उत्तराखंड

550

36

पश्चिम बंगाल

50

 

कुल

7768

स्रोत: एनसीडी पोर्टल 30 जून, 2025 तक

केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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पीके/केसी/एचएन/एसके


(Release ID: 2158370)
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