जनजातीय कार्य मंत्रालय
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ईएमआरएस छात्रावासों में स्वास्थ्य, स्वच्छता और लैंगिक-विशेषताओं के आधार पर सुविधाएं

Posted On: 20 AUG 2025 1:07PM by PIB Delhi

केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्यमंत्री श्री दुर्गादास उइके ने आज श्रीमती महुआ माजी के अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए राज्यसभा को बताया कि राज्य ईएमआरएस समितियों के समन्वय से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) का प्रबंधन करने वाली एक स्वायत्त संस्था, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) ने छात्रों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और समग्र कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। आवर्ती अनुदान सहायता (सामान्य) के अंतर्गत, एनईएसटीएस ने वित्त वर्ष 2024-25 तक प्रति छात्र प्रति वर्ष ₹1,09,000 आवंटित किए हैं, जिसे वित्त वर्ष 2025-26 से बढ़ाकर ₹1,47,062 कर दिया गया है, जिसमें चिकित्सा व्यय, सीबीएसई शुल्क, स्टेशनरी, स्कूल बैग और सैनिटरी नैपकिन सहित संचालन और रखरखाव लागत शामिल है। स्वस्थ वातावरण में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए रसोइयों और मेस सहायकों की नियुक्ति के लिए भी विशिष्ट दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। ईएमआरएस के बुनियादी ढांचे में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास शामिल हैं, जिनमें समर्पित आवास और खाने की जगह, पर्याप्त शौचालय, स्नानघर, सुरक्षित पेयजल, जल निकासी और निर्माण मानदंडों के अनुरूप अपशिष्ट निपटान सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इसके अलावा, प्रत्येक ईएमआरएस में छात्रों की मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक परामर्शदाता और एक महिला स्टाफ नर्स होती है।

 

देश भर के ईएमआरएस में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय हैं। सभी छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाते हैं, और कई राज्यों में, स्वच्छता और सुविधा को बढ़ावा देने के लिए लड़कियों के छात्रावासों और शौचालयों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें और भस्मक भी लगाए गए हैं।

 

ईएमआरएस का संचालन संबंधित राज्य सोसायटियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो ईएमआरएस में बुनियादी ढांचे की पर्याप्तता और शिक्षण एवं छात्रावास सुविधाओं की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए निरीक्षण करती हैं।

 

राज्य समितियाँ छात्रों द्वारा स्कूल छोड़ने के मामलों की रिपोर्ट करती हैं ताकि राज्य सरकारें सुधारात्मक उपाय कर सकें और स्कूल छोड़ने की दर को न्यूनतम रख सकें। हालाँकि, राज्य समिति द्वारा एनईएसटीएस को अपर्याप्त छात्रावास सुविधाओं के कारण स्कूल छोड़ने या अनुपस्थित रहने का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

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पीके/केसी/डीवी


(Release ID: 2158310)
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