सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
ओबीसी प्रमाणपत्र
प्रविष्टि तिथि:
19 AUG 2025 4:16PM by PIB Delhi
कल्याण मंत्रालय के पत्रांक 12011/11/94-बीसीसी(सी) दिनांक 08.04.1994 के अनुसार, राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र के प्रशासन का निर्धारित प्राधिकारी डीओपीटी के पत्रांक 36012/22/93-स्था. (एससीटी) दिनांक 15.11.1993 की शर्तों के आधार पर किसी ऐसे व्यक्ति को अन्य पिछड़े वर्ग का (ओबीसी) प्रमाणपत्र जारी करता है जो किसी अन्य राज्य से आया हुआ है बशर्ते उसके पिता के मूल राज्य के निर्धारित प्राधिकारी की ओर से उसके पिता को जारी किया गया वास्तविक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए, सिवाय उन मामलों के जहां निर्धारित प्राधिकारी को लगता है कि प्रमाणपत्र जारी करने से पहले मूल राज्य के माध्यम से विस्तृत जांच आवश्यक है।
अपने मूल राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र से किसी अन्य राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र में जाने वाला अन्य पिछड़े वर्ग का (ओबीसी) व्यक्ति जहां उसकी जाति ओबीसी सूची में नहीं है, अपने मूल राज्य और केंद्र सरकार से ओबीसी को स्वीकार्य रियायतों/लाभों का हकदार है, लेकिन उस राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र से नहीं जहां से वह जा चुका है।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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पीके/केसी/केके/केके
(रिलीज़ आईडी: 2158045)
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