स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय
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राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) के अंतर्गत कैंसर रोगियों की सहायता के लिए उठाए गए कदम


आरएएन के स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी कोष के अंतर्गत गरीब कैंसर रोगियों को ₹15 लाख तक की सहायता प्रदान की जाती है

सरकारी अस्पताल एकीकृत ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रणालियों के माध्यम से आरएएन वित्तीय सहायता आवेदनों की सुविधा प्रदान करते हैं

क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों, टेरीटरी देखभाल कैंसर केंद्रों, राज्य कैंसर संस्थानों और सरकारी अस्पतालों में कैंसर के इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है

Posted On: 08 AUG 2025 4:49PM by PIB Delhi

 राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) की प्रमुख योजना, स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी कोष (एचएमसीपीएफ) के अंतर्गत कैंसर से पीड़ित गरीब मरीजों के इलाज के लिए एकमुश्त 15 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है, जो राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश-वार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं(ऑफ़ लाइन मोड में)। उन गरीब मरीजों के इलाज के लिए भी जो उन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश से संबंधित हैं, जिनका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) डेटा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के आईटी प्लेटफॉर्म (ऑनलाइन मोड में) पर एकीकृत है।

आरएएन की प्रमुख योजना के अंतर्गत मरीज वित्तीय सहायता के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। जिन राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों का एनएफएसए डेटा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के आईटी प्लेटफॉर्म पर एकीकृत नहीं है । उनके मरीज किसी भी सरकारी अस्पताल के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड (एनएचए के आईटी प्लेटफॉर्म पर एकीकृत राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए) के लिए, सरकारी अस्पताल पात्र मरीज की आरएएन आईडी तैयार करता है l उसके बाद लेनदेन प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) के माध्यम से आवेदन पर आगे कार्रवाई की जाती है। अनुमोदन के बाद मरीज के लिए धनराशि आरक्षित करने हेतु बैंक को पुष्टिकरण भेजा जाता है और उपचार शुरू हो जाता है। जिन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के आंकड़ों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के आईटी प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है, उनके अंत्योदय लाभार्थी, साथ ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के लाभार्थी, जिन्हें AB PM-JAY के अंतर्गत कवर नहीं किए गए उपचार की आवश्यकता है, वे ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय आरोग्य निधि (RAN) की अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

पात्र मरीजों के लिए वित्तीय सहायता उपचार करने वाले अस्पतालों/संस्थानों को जारी की जाती है। चूँकि धनराशि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से मामला-दर-मामला आधार पर जारी की जाती है। इसलिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार आंकड़ों का केंद्रीय रूप से रखरखाव नहीं किया जाता है। RAN की प्रमुख योजना के अंतर्गत 27.06 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई। इ समें 2024-25 में HMCPF का एक घटक शामिल है। 2025-2026 (16.07.2025 तक) में कुल 134 गरीब मरीज़ों को इस योजना से लाभ हुआ है और उन्हें 9.14 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

आरएएन के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए ऑफ़लाइन आवेदन निर्धारित प्रपत्र में, उपचार करने वाले डॉक्टर द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना आवश्यक है। साथ ही परिवार का आय प्रमाण पत्र और राशन कार्ड भी जमा करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदनों के प्रोसेसिंग के लिए अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) राशन कार्ड और आधार कार्ड आवश्यक हैं। आरएएन के अंतर्गत मामलों की प्रक्रिया में कार्रवाई के विभिन्न चरण शामिल हैं, जैसे आवेदन की जाँच, प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोदन के लिए मामले को तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

यह वित्तीय सहायता क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों (आरसीसी)/ टेरीटरी देखभाल कैंसर केंद्रों (टीसीसीसी), राज्य कैंसर संस्थानों (एससीआई) और कैंसर उपचार सुविधाओं वाले अन्य सरकारी अस्पतालों/संस्थानों में मरीजों के इलाज के लिए प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय आरोग्य निधि की प्रमुख योजना के बारे में अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है: https://mohfw.gov.in/?q=en/Major-Programmes/poor-patients-financial-support

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

 

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पीके/ केसी/ एसके/डीके


(Release ID: 2154372)
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