कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय
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पीएम-किसान के पात्रता मानदंड

Posted On: 22 JUL 2025 6:06PM by PIB Delhi

पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2019 में कृषि योग्य भूमिधारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे अंतरित किया जाता है। पीएम-किसान योजना के अंतर्गत, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि योग्य भूमिधारक होना प्राथमिक पात्रता मानदंड है, जो उच्च आय वर्ग से संबंधित कुछ अपवादों के अधीन है।

भारत सरकार ने योजना के प्रारंभ से अब तक 19 किस्तों में किसानों को रुपये 3.69 लाख करोड़  से अधिक की धनराशि वितरित की है। पीएम-किसान योजना की 19वीं किश्त 24 फरवरी, 2025 को जारी की गई और 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 23,000 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ प्राप्त हुआ।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र किसान इस योजना से वंचित न रहे, भारत सरकार प्राय: राज्य सरकारों के साथ समन्वय में सेचुरेशन अभियान चलाती है। 15 नवंबर 2023 से विकसित भारत संकल्प यात्रा (वीबीएसवाई) के तहत एक व्यापक राष्ट्रव्यापी सेचुरेशन अभियान आयोजित किया गया, जिसके दौरान 1.0 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम-किसान योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, नई सरकार की 100 दिनों की पहल के तहत, लगभग 25 लाख नए पात्र किसानों को पीएम-किसान योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, लंबित स्व-पंजीकरण मामलों के निपटान के लिए सितंबर 2024 से एक विशेष अभियान आयोजित किया गया। अभियान की शुरुआत से अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 30 लाख से अधिक लंबित स्व-पंजीकरण मामलों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इन अभियानों के परिणामस्वरूप, 10 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम-किसान योजना की 19वीं किश्त का लाभ प्राप्त हुआ।

पीएम-किसान पोर्टल पर एक समर्पित 'किसान कॉर्नर' उपलब्ध कराया गया है जहाँ किसानों को अपनी लाभार्थी स्थिति और किस्त भुगतान विवरण देखने सहित कई सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। पोर्टल पर किसानों के लिए अपनी पात्रता और भुगतान स्थिति जानने के लिए एक अतिरिक्त सुविधा, 'नो योर स्टेटस’ (अपनी स्थिति जानें) भी उपलब्ध है। किसान अपने स्थानीय कॉमन सर्विस सेंटर पर भी जा सकते हैं जहाँ वे अपनी लाभार्थी स्थिति और किस्त भुगतान विवरण की जाँच कर सकते हैं।

पीएम-किसान योजना में धनराशि नहीं मिलने से संबंधित समस्याओं सहित किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक मज़बूत शिकायत निवारण तंत्र है। किसानों की शिकायतों के लिए पीएम-किसान पोर्टल पर एक समर्पित शिकायत मॉड्यूल उपलब्ध है। इन शिकायतों का राज्य/ज़िला स्तर के अधिकारियों द्वारा समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाता है। पीएम-किसान शिकायत मॉड्यूल के अतिरिक्त, किसान केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल के माध्यम से भी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, योजना के लाभार्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, लाभार्थियों द्वारा उठाए गए सामान्य प्रश्नों और शिकायतों का तुरंत समाधान करने के लिए, एक वॉइस-आधारित पीएम-किसान एआई चैटबॉट (किसान ई-मित्र) विकसित किया गया है। यह चैटबॉट किसानों के प्रश्नों का चौबीसों घंटे उनकी मातृभाषा में त्वरित, सटीक और स्पष्ट उत्तर प्रदान करता है, जिससे यह प्रणाली अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता-अनुकूल बन जाती है। यह वेब, मोबाइल आदि सभी प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है। किसान ई-मित्र चैटबॉट वर्तमान में 11 भाषाओं—अंग्रेज़ी, हिंदी, ओड़िया, तमिल, बंगाली, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु और मराठी में उपलब्ध है।

यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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