वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
सोना युक्त कुछ बहुमूल्य मिश्रधातुओं के आयात पर प्रतिबंध
सीटीएच 2843 के अंतर्गत कोलाइडल धातुओं और यौगिकों पर आयात प्रतिबंध
प्रविष्टि तिथि:
19 JUN 2025 9:59PM by PIB Delhi
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने 17 जून 2025 की अधिसूचना संख्या 18/2025-26 जारी करते हुए वजन के हिसाब से एक प्रतिशत से अधिक सोना युक्त पैलेडियम, रोडियम और इरिडियम के मिश्र धातुओं के आयात को प्रतिबंध लगा दिया है।
यह उपाय प्लेटिनम के आयात पर वर्तमान प्रतिबंध (दिनांक 05.03.2025 की अधिसूचना संख्या 60/2024-25 के अनुसार) का विस्तार है, जिसमें अब 4 अंकों के स्तर पर संपूर्ण सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक (सीटीएच) 7110 शामिल है, जिससे कीमती धातुओं और उनके मिश्र धातुओं को नियंत्रित करने वाली आयात नीति में एकरूपता सुनिश्चित होती है।
साथ ही यह नीति एक प्रतिशत से कम सोने वाले मिश्र धातुओं के निशुल्क आयात की अनुमति देकर व्यापार को सुविधाजनक बनाती है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो कंपोनेंट और विशेष रासायनिक उद्योगों सहित औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्रों के लिए बिना किसी व्यवधान के इनपुट की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित होती है। यह संतुलित दृष्टिकोण व्यापार सुविधा को विनियामक निगरानी की आवश्यकता के साथ संतुलित करता है।
इसके अलावा, डीजीएफटी ने सीटीएच 2843 के अंतर्गत आने वाले कोलाइडल धातुओं और यौगिकों के आयात को प्रतिबंधित करने के लिए 17 जून 2025 की अधिसूचना संख्या 19/2025-26 जारी की है। रासायनिक यौगिकों की आड़ में सोने के आयात को विनियमित करने के लिए यह आवश्यक था।
आयात प्राधिकरण के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और विशेषीकृत रसायन उद्योग सहित औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्रों के लिए आयात की अनुमति दी जाएगी, जिससे वास्तविक उपयोग के लिए बिना किसी व्यवधान के घरेलू उद्योग की आवश्यकता पूरी हो सकेगी।
विस्तृत अधिसूचनाएं डीजीएफटी की वेबसाइट https://dgft.gov.in पर उपलब्ध हैं।
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(रिलीज़ आईडी: 2137891)
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