गृह मंत्रालय
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अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली

प्रविष्टि तिथि: 01 APR 2025 3:47PM by PIB Delhi

अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) अपराध और अपराधियों से संबंधित डेटा को लगभग वास्तविक समय के आधार पर एकत्रित करने, अपडेट करने और साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। यह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस, केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों और भारत के नागरिकों को विभिन्न लाभ प्रदान करता है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

पुलिस और केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों (सीएलईए) को लाभ:

  • पुलिस प्रक्रियाओं का कम्प्यूटरीकरण, जिसमें शिकायतें, एफआईआर, जांच विवरण, आरोप पत्र, न्यायालय निपटान और अपील, चालान/रजिस्टर आदि दर्ज करना शामिल है।
  • अपराध एवं अपराधियों के राष्ट्रीय/राज्य डेटाबेस पर खोजें
  • प्रभावी न्याय प्रदान करने के लिए पुलिस, केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों (सीएलईए), न्यायालयों, जेल, फोरेंसिक और अभियोजन के बीच डेटा साझा करना सक्षम बनाना

डिजिटल पुलिस पोर्टल और केंद्रीय नागरिक सेवा पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की गई हैं:

  • गुमशुदा व्यक्तियों की खोज
  • वाहन एनओसी उत्पन्न करें
  • घोषित अपराधियों की जानकारी
  • निकटतम पुलिस स्टेशन का पता लगाएं

इसके अतिरिक्त, राज्य सीसीटीएनएस नागरिक पोर्टल द्वारा निम्नलिखित 9 अनिवार्य नागरिक सेवाएं प्रदान की गई हैं:

  • संबंधित पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराना
  • शिकायतों की स्थिति प्राप्त करना
  • एफआईआर की प्रतियां प्राप्त करना
  • गिरफ्तार व्यक्तियों/वांछित अपराधियों का विवरण
  • लापता/अपहृत व्यक्तियों का विवरण
  • चोरी/बरामद वाहनों, हथियारों और अन्य संपत्तियों का विवरण
  • विभिन्न एनओसी (जुलूस, कार्यक्रम/प्रदर्शन, विरोध/हड़ताल आदि) जारी करने/नवीनीकरण के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना।
  • नौकरों, रोजगार, पासपोर्ट, वरिष्ठ नागरिक पंजीकरण आदि के लिए सत्यापन अनुरोध।
  • सूचना साझा करने और नागरिकों को आवश्यक फॉर्म डाउनलोड करने में सक्षम बनाने के लिए पोर्टल

(ग) 01.02.2025 तक देश भर के सभी 17,171 पुलिस स्टेशन जुड़ चुके हैं और सीसीटीएनएस का उपयोग कर रहे हैं।

यह बात गृह राज्य मंत्री श्री बंदी संजय कुमार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कही।

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एमजी/केसी/जीके


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