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संसद प्रश्न: पावरलूम श्रमिकों का कल्याण

Posted On: 21 MAR 2025 12:57PM by PIB Delhi

भारत सरकार, कपड़ा मंत्रालय के माध्यम से, पावरलूम श्रमिकों की भलाई के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपायों को लागू कर रही है, जिसमें उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याणकारी योजनाओं तक उनकी पहुँच शामिल है। पावरलूम श्रमिकों के लिए 1 जुलाई, 2003 को समूह बीमा योजना (जीआईएस) शुरू की गई थी और पावरलूम क्षेत्र के श्रमिकों को बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए संशोधनों के साथ 2019-20 तक बढ़ा दी गई थी। इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत नामांकित श्रमिक शिक्षा सहयोग योजना (एसएसवाई) के तहत प्रति वर्ष प्रति बच्चे 1,200 के शैक्षिक अनुदान के लिए भी पात्र हैं, जिसका लाभ कक्षा IX से XII तक चार साल तक पढ़ने वाले अधिकतम दो बच्चों को मिलता है। 2017 से, जीआईएस को जीवन और दुर्घटना बीमा लाभों को बढ़ाने के लिए, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के साथ एकीकृत किया गया है।

भारत सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पीएम-एसवाईएम) भी शुरू की, जो पावरलूम श्रमिकों सहित पात्र असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को योजना दिशानिर्देशों के अधीन 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान करती है।

यह जानकारी आज लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कपड़ा राज्य मंत्री श्री पबित्र मार्गेरिटा द्वारा दी गई।

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