निर्वाचन आयोग
चुनाव आयोग ईपीआईसी को आधार से जोड़ने के लिए अनुच्छेद 326, आरपी अधिनियम, 1950 और संबंधित सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार कार्रवाई करेगा
यूआईडीएआई और ईसीआई के विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू होने वाला है
Posted On:
18 MAR 2025 5:47PM by PIB Delhi
देश के चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ आज नई दिल्ली के निर्वाचन सदन में केंद्रीय गृह सचिव, सचिव विधायी विभाग, सचिव मीटीई और सीईओ, यूआईडीएआई और चुनाव आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ बैठक की।
देश के संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिक को दिया जा सकता है; आधार कार्ड व्यक्ति की पहचान स्थापित करता है।
इसलिए यह निर्णय लिया गया कि ईपीआईसी को आधार से जोड़ने का काम संविधान के अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के प्रावधानों के अनुसार तथा डब्ल्यूपी (सिविल) संख्या 177/2023 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप ही किया जाएगा।
तदनुसार यूआईडीएआई और चुनाव आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू होने वाला है।
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एमजी/केसी/एचएन/एचबी
(Release ID: 2112445)
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