संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
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अवांछित कॉल और एसएमएस की जाँच/नियंत्रण

Posted On: 12 MAR 2025 1:43PM by PIB Delhi

अवांछित कॉल और एसएमएस जिन्हें अनचाहे वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) के रूप में भी जाना जाता है, उन्हें भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा विनियमित किया जाता है। ट्राई ने यूसीसी से संबंधित दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता वरीयता विनियम 2018 (टीसीसीसीपीआर-2018) जारी किया है। ट्राई ने 12 फरवरी 2025 को टीसीसीसीपीआर-2018 में संशोधन जारी किया है। टीसीसीसीपीआर-2018 विनियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। टीसीसीसीपीआर-2018 और दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित प्रावधान हैं: 

1. वाणिज्यिक संचार के लिए प्राथमिकताएँ दर्ज करना, जहाँ एक दूरसंचार ग्राहक सभी वाणिज्यिक संचारों को ब्लॉक करने का विकल्प चुन सकता है या प्राथमिकता श्रेणियों के अनुसार चुनिंदा वाणिज्यिक संचारों को ब्लॉक कर सकता है और मोबाइल ऐप के माध्यम से यूसीसी भेजने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है, शॉर्ट कोड 1909 पर एसएमएस भेज सकता है और 1909 पर कॉल कर सकता है।

2. टीसीसीसीपीआर-2018 के उल्लंघन के लिए पंजीकृत संस्थाओं और टेलीमार्केटर्स को ब्लैकलिस्ट करना। 

3. अपंजीकृत टेलीमार्केटर (यूटीएम) के खिलाफ़ कार्रवाई जैसे चेतावनी देना, उन्हें उपयोग सीमा के अंतर्गत रखना या बार-बार उल्लंघन के मामले में डिस्कनेक्ट करना। 

4. यूसीसी पर अंकुश लगाने में विफल रहने के लिए एक्सेस प्रदाताओं के खिलाफ़ वित्तीय हतोत्साहन।

केंद्रीय संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासनी चंद्रशेखर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। 

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एमजी/आरपी/केसी/जेएस 


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