संस्कृति मंत्रालय
युवा कलाकारों के लिए वित्तीय अनुदान योजना
Posted On:
10 MAR 2025 3:23PM by PIB Delhi
संस्कृति मंत्रालय शास्त्रीय नृत्य शैलियों, स्वदेशी कलाकृति और अन्य पारंपरिक कला-शैलियों जैसे विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले युवा कलाकारों को उनके संबंधित क्षेत्रों में उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु सहयोग देने के लिए ‘विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति (एसवाईए)’ के नाम से एक वित्तीय अनुदान योजना लागू कर रहा है। इस योजना घटक के तहत, अधिकतम 400 अध्येताओं को 5,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति 02 वर्ष की अवधि के लिए चार बराबर अर्ध-वार्षिक किश्तों में दी जाती है। चयनित अध्येताओं की आयु 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उन्होंने कम से कम 5 वर्षों तक किसी गुरु या संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। अध्येताओं का चयन मंत्रालय की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति के समक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार/ बातचीत में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है।
बीते पांच वर्षों के दौरान ‘विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति की योजना’ के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश भर में चयनित कुल लाभार्थियों की राज्यवार जानकारी अनुलग्नक-I में दी गई है।
संस्कृति मंत्रालय, अन्य विषयों के साथ, ‘कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए छात्रवृत्ति और फेलोशिप की योजना’ के नाम से एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना का संचालन कर रहा है, जिसका एक हिस्सा ‘विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति’ है। उक्त ‘कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए छात्रवृत्ति और फेलोशिप की योजना’ के लिए कोष का आवंटन किया जाता है, जिसमें राज्य/ घटक के अनुसार अलग से कोष का आवंटन नहीं होता है। बीते पांच वर्षों के दौरान उक्त योजना के तहत आवंटित कोष का विवरण निम्नानुसार है:-
क्रम संख्या
|
वित्त वर्ष
|
आवंटित राशि (करोड़ रुपये में)
|
1.
|
2019-20
|
12.3
|
2.
|
2020-21
|
15.83
|
3.
|
2021-22
|
21.25
|
4.
|
2022-23
|
23.68
|
5.
|
2023-24
|
16.22
|
बीते पांच वर्षों के दौरान ‘विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति की योजना’ के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश भर में इस्तेमाल की गई धनराशि का राज्यवार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।
‘विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति की योजना’ के दिशा-निर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित मान्यता प्राप्त सांस्कृतिक गतिविधियां/ विषय/ क्षेत्र हैं, जिनमें छात्रवृत्ति प्रदान की जा सकती है:-
- भारतीय शास्त्रीय संगीत
- भारतीय शास्त्रीय नृत्य/ नृत्य संगीत
- रंगमंच
- दृश्य कलाएं
- लोक, पारंपरिक और स्वदेशी कलाएं
- सुगम शास्त्रीय संगीत
यह जानकारी आज केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
***
अनुलग्नक-I
क्रम संख्या
|
प्रदेश/ केंद्र शासित प्र0देश
|
स्कॉलरशिप की संख्या vb
|
|
|
बैच वर्ष
2017-18
|
बैच वर्ष
2018-19
|
बैच वर्ष
2019-20
|
बैच वर्ष
2020-21
|
बैच वर्ष
2021-22
|
1
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
2
|
6
|
3
|
2
|
3
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
2
|
4
|
1
|
0
|
2
|
4
|
असम
|
12
|
19
|
27
|
15
|
19
|
5
|
बिहार
|
10
|
14
|
15
|
22
|
12
|
6
|
छत्तीसगढ़
|
8
|
14
|
11
|
23
|
10
|
7
|
चंडीगढ़
|
0
|
1
|
3
|
6
|
0
|
8
|
दिल्ली
|
14
|
21
|
23
|
12
|
21
|
9
|
गोआ
|
1
|
1
|
2
|
2
|
0
|
10
|
गुजरात
|
9
|
8
|
7
|
8
|
6
|
11
|
हरियाणा
|
7
|
6
|
5
|
12
|
2
|
12
|
हिमाचल प्रदेश
|
1
|
1
|
0
|
2
|
2
|
13
|
जम्मू एवं कश्मीर
|
2
|
6
|
1
|
6
|
1
|
14
|
झारखंड
|
1
|
5
|
8
|
4
|
8
|
15
|
कर्नाटक
|
25
|
24
|
28
|
18
|
26
|
16
|
केरल
|
20
|
23
|
20
|
15
|
17
|
17
|
मध्य प्रदेश
|
28
|
35
|
26
|
46
|
39
|
18
|
महाराष्ट्र
|
26
|
42
|
41
|
28
|
28
|
19
|
मणिपुर
|
9
|
9
|
8
|
7
|
17
|
20
|
मेघालय
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
21
|
मिजोरम
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
22
|
नगालैंड
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
23
|
ओडिशा
|
22
|
22
|
25
|
26
|
36
|
24
|
पुदुचेरी
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
25
|
पंजाब
|
6
|
4
|
4
|
2
|
1
|
26
|
राजस्थान
|
4
|
8
|
10
|
9
|
8
|
27
|
सिक्किम
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
28
|
तमिलनाडु
|
10
|
8
|
18
|
10
|
9
|
29
|
तेलंगाना
|
5
|
2
|
4
|
2
|
3
|
30
|
त्रिपुरा
|
1
|
1
|
2
|
1
|
4
|
31
|
उत्तर प्रदेश
|
43
|
38
|
36
|
33
|
42
|
32
|
उत्तराखंड
|
7
|
1
|
4
|
4
|
5
|
33
|
पश्चिम बंगाल
|
40
|
60
|
67
|
83
|
79
|
|
कुल
|
317
|
384
|
400
|
400
|
400
|
अनुलग्नक-II
(लाख रुपये में)
क्रम संख्या
|
प्रदेश/ केंद्र शासित प्रदेश
|
वित्त वर्ष 2019-20
|
वित्त वर्ष 2020-21
|
वित्त वर्ष 2021-22
|
वित्त वर्ष 2022-23
|
वित्त वर्ष 2023-24
|
1
|
अंडमान और निकोबार
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0.9
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
6
|
6.3
|
6
|
0.9
|
2.7
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
1.8
|
2.4
|
2.4
|
0.3
|
1.5
|
4
|
असम
|
18.6
|
17.7
|
16.8
|
8.4
|
26.7
|
5
|
बिहार
|
10.8
|
13.5
|
12.9
|
4.8
|
18.9
|
6
|
चंडीगढ़
|
0.9
|
0.6
|
0.9
|
0.9
|
2.7
|
7
|
छत्तीसगढ
|
8.7
|
10.5
|
10.5
|
3
|
15
|
8
|
दिल्ली एनसीआर
|
18
|
17.4
|
24
|
6.3
|
21.9
|
9
|
गोआ
|
0.6
|
1.2
|
1.2
|
0.6
|
1.8
|
10
|
गुजरात
|
5.1
|
7.5
|
7.8
|
1.5
|
6.9
|
11
|
हरियाणा
|
7.5
|
9
|
6.6
|
1.5
|
7.5
|
12
|
हिमाचल प्रदेश
|
1.2
|
2.4
|
1.2
|
-
|
1.2
|
13
|
जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश
|
3.9
|
6
|
4.8
|
0.3
|
2.7
|
14
|
लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15
|
झारखंड
|
5.1
|
3.9
|
5.1
|
2.4
|
7.2
|
16
|
कर्नाटक
|
18.9
|
31.5
|
24
|
9
|
29.1
|
17
|
केरल
|
15.6
|
27.3
|
22.2
|
6
|
21.3
|
18
|
मध्य प्रदेश
|
31.5
|
36
|
38.4
|
8.1
|
39.3
|
19
|
महाराष्ट्र
|
33.3
|
39
|
39.6
|
12
|
38.1
|
20
|
मणिपुर
|
9.3
|
9
|
9
|
2.4
|
11.7
|
21
|
मेघालय
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
22
|
मिजोरम
|
0.3
|
0.3
|
0.3
|
-
|
-
|
23
|
नगालैंड
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
24
|
ओडिशा
|
18.3
|
21.6
|
22.5
|
7.5
|
29.1
|
25
|
पांडिचेरी
|
0.9
|
0.6
|
0.6
|
-
|
-
|
26
|
पंजाब
|
3
|
4.8
|
4.2
|
1.2
|
3.3
|
27
|
राजस्थान
|
6.3
|
6
|
6.3
|
3
|
11.1
|
28
|
सिक्किम
|
-
|
0.3
|
0.6
|
0.3
|
0.9
|
29
|
तमिलनाडु
|
6.3
|
7.8
|
11.1
|
5.4
|
15.3
|
30
|
तेलंगाना
|
1.2
|
3.9
|
3.6
|
0.9
|
3.9
|
31
|
त्रिपुरा
|
1.2
|
0.9
|
0.9
|
0.6
|
3
|
32
|
उत्तराखंड
|
2.7
|
3.6
|
2.4
|
0.9
|
4.8
|
33
|
उत्तर प्रदेश
|
39.6
|
40.2
|
45.9
|
10.5
|
40.2
|
34
|
पश्चिम बंगाल
|
49.2
|
48.3
|
58.5
|
20.1
|
83.7
|
|
कुल
|
325.8
|
379.5
|
390.3
|
118.8
|
452.4
|
***
एमजी/आरपीएम/केसी/एमएम
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