रक्षा मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

पूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए योजनाएं

Posted On: 10 MAR 2025 3:17PM by PIB Delhi

31 दिसंबर, 2024 तक देश में पूर्व सैनिकों की विधवाओं की कुल संख्या 7,40,766 है। पूर्व सैनिकों की विधवाओं का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार आंकड़ा नीचे दिया गया है:

क्रम सं.

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

पंजीकृत विधवाओं की संख्या

 

1

आंध्र प्रदेश

26,879

2

अरुणाचल प्रदेश

211

3

असम

10,700

4

बिहार

12,558

5

छत्तीसगढ़

1,525

6

दिल्ली

14,273

7

गोवा

510

8

गुजरात

5,392

9

हरियाणा

58,083

10

हिमाचल प्रदेश

40,232

11

जम्मू एवं कश्मीर

22,761

12

झारखंड

5,105

13

कर्नाटक

30,552

14

केरल

71,570

15

मध्य प्रदेश

12,506

16

महाराष्ट्र

67,757

17

मणिपुर

2,113

18

मेघालय

1,517

19

मिजोरम

2,495

20

नगालैंड

993

21

ओडिसा

5,988

22

पंजाब

75,821

23

राजस्थान

61,080

24

सिक्किम

416

25

तमिलनाडु

58,283

26

त्रिपुरा

727

27

तेलंगाना

8,109

28

उत्तराखंड

50,285

29

उत्तर प्रदेश

72,071

30

पश्चिम बंगाल

15,808

31

अंडमान एवं निकोबार (यूटी)

203

32

चंडीगढ़ (यूटी)

2,490

33

पुदुचेरी (यूटी)

886

34

लद्दाख (यूटी)

867

कुल

7,40,766

 

विधवाओं को मासिक सहायता पारिवारिक पेंशन के रूप में प्रदान की जा रही है। वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार की स्वीकृति के आधार पर पारिवारिक पेंशन की समीक्षा की जाती है। महंगाई राहत, जिसका समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है, के परिणामस्वरूप पेंशन राशि में वृद्धि हो सकती है।

सरकार समय-समय पर युद्ध विधवाओं और सशस्त्र सेना कर्मियों के परिवारों के लिए कल्याणकारी उपायों की समीक्षा करती है। योजनाओं में किए गए संशोधन/वृद्धि का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.

योजना/अनुदान

प्रभावी होने की तारीख के साथ पेंशन राशि (रुपये में)

1.

बेटी की शादी के लिए अनुदान

(02 बेटियों तक)

(हवलदार रैंक तक पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी)

16,000/- से 50,000/- रु.

अप्रैल 2016 से प्रभावी

विधवा पुनर्विवाह अनुदान

(हवलदार रैंक तक पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी)

* यदि 21 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद विधिवत विवाह हुआ हो।

2.

दरिद्रता अनुदान - 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के ईएसएम और विधवाओं के लिए

(गैर-पेंशनभोगी हवलदार या समकक्ष रैंक तक)

1,000/- रुपये प्रति माह से 4,000/- रुपये प्रति माह

(जीवनभर)

अप्रैल 2017 से प्रभावी

3.

100 प्रतिशत विकलांग बच्चा

01 अप्रैल 2022 से जेसीओ तक बढ़ाया गया

1,000/- रुपये प्रति माह से 3,000/- रुपये प्रति माह

01 अप्रैल 2021 से प्रभावी

4.

अनाथ अनुदान

(सभी रैंकों के लिए पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी)

पूर्व सैनिकों की बेटियां विवाह होने तक।

भूतपूर्व सैनिकों का एक पुत्र, 21 वर्ष की आयु तक।

 

1,000/- रुपये प्रति माह से 3,000/- रुपये प्रति माह

अप्रैल 2022 से प्रभावी

5.

विधवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान

(हवलदार रैंक तक पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी)

 

20,000/- से 50,000/- रुपये

(वन टाइम)

11 अगस्त 2023 से प्रभावी

6.

चिकित्सा उपचार अनुदान

(गैर-पेंशनभोगी हवलदार रैंक तक)

30,000/- रुपये से 50,000/- रुपये (अधिकतम)

11 अगस्त 2023 से प्रभावी

7.

गंभीर रोग अनुदान (स्वयं और पत्नी/विधवा के लिए गैर-पेंशनभोगी ईएसएम के सभी रैंकों पर लागू)

1.25 लाख रुपये से 1.50 लाख रुपये

11 अगस्त 2023 से प्रभावी

8.

गृह ऋण पर सब्सिडी। केएसबी युद्ध में मारे गए लोगों, युद्ध में विकलांग हुए लोगों और शांति काल में हताहत हुए लोगों को घर बनाने के लिए बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं से गृह ऋण पर सब्सिडी के माध्यम से ब्याज का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति करता है। 1,00,000/- रुपये (अधिकतम)

1 लाख रुपये

 

 

9. प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना: पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए योग्यता के आधार पर पात्र बच्चों को कुल 5,500 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 से छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार हैं:

(क) लड़कों के लिए 2,500/- रुपये प्रति माह।

(ख) लड़कियों के लिए 3,000/- रुपये प्रति माह।

युद्ध विधवाओं को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार अनुकंपा के आधार पर उपलब्ध कराए जा रहे रोजगार का विवरण इस प्रकार है:

  • अधिकारी : भारतीय सेना के अधिकारी चयन में भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं और युद्ध में हताहत हुए जवानों के बच्चों के लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। उन्हें शॉर्ट सर्विस कमीशन (तकनीकी) और शॉर्ट सर्विस कमीशन (गैर-तकनीकी) महिला प्रवेश में वरीयता दी जाती है। रक्षा कर्मियों की विधवाओं को 35 वर्ष की आयु तक की छूट भी प्रदान की जाती है। भारतीय सेना में विभिन्न अधिकारी प्रविष्टियों के लिए निर्धारित रिक्तियां निम्नानुसार हैं:

 

क्र. सं.

श्रेणी

प्रवेश

रिक्तियां

(1)

रक्षा कार्मिक की विधवा

लघु सेवा कमीशन (गैर-तकनीकी)

01

(ii)

भारतीय सेना कार्मिकों के युद्ध हताहत वार्ड

एसएससी राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) पुरुष

07

एसएससी राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) महिला

01

 

  • जूनियर कमीशंड अधिकारी (जेसीओ)/अन्य रैंक (ओआर): सेवा के दौरान शहीद हुए रक्षा कर्मियों की विधवाएं महिला सैन्य पुलिस में नामांकन के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
  • नागरिक सुरक्षा रोजगार : इस विषय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से दिनांक 02 अगस्त, 2022 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) संख्या 14014/1/2022-स्था.(डी) के तहत जारी निर्देशों के अनुसार, रक्षा नागरिक कर्मचारी के साथ-साथ सशस्त्र बल कार्मिकों के आश्रित परिवार के सदस्य को केवल ग्रुप 'सी' सीधी भर्ती के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है।

आवास योजना के अंतर्गत, सेना कल्याण आवास संगठन ने प्रत्येक परियोजना में विधवाओं के लिए 3 प्रतिशत कोटा आरक्षित किया है।

यह जानकारी रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने आज राज्य सभा में श्री निरंजन बिशी और श्रीमती सुलता देव को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

***

एमजी/केसी/एके/एनजे


(Release ID: 2109887) Visitor Counter : 200


Read this release in: English , Urdu , Bengali , Tamil