कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
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डॉ. जितेंद्र सिंह 13 फरवरी, 2025 को आयोजित होने वाली 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे


पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) 16 विभागों/मंत्रालयों में 120 दिनों से अधिक समय से लंबित पेंशन मामलों के समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हुए 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का आयोजन कर रहा है

Posted On: 12 FEB 2025 5:20PM by PIB Delhi

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग 13 फरवरी, 2025 को नई दिल्ली में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में 12वीं राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत का आयोजन करेगा। कार्मिक एवं पेंशन कल्याण विभाग के सचिव श्री वी. श्रीनिवास, अपर लेखा महानियंत्रक श्रीमती शंकरी मुरली,  अपर महानियंत्रक रक्षा लेखा श्री ए.एन. दास, सुश्री दीपिका जैन, मुख्य आयुक्त (पेंशन), ​​श्री रोखुम लाल रेमरूता, मुख्य लेखा परीक्षक (गृह मंत्रालय) तथा श्री ध्रुबज्योति सेनगुप्ता, संयुक्त सचिव (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग) की उपस्थिति में पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा। अदालत में 120 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों को उठाया जाएगा। इसमें 16 विभागों के वरिष्ठ अधिकारी तथा नोडल अधिकारी भाग लेंगे।

पेंशनभोगियों की शिकायतों का निवारण सरकार के लिए उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के कल्याण को सुनिश्चित करने की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए, पेंशन अदालतों का आयोजन किया जाता है। ये पेंशन अदालतें ऐसा एकल मंच प्रदान करती हैं, जहां संबंधित हितधारकों, जैसे मंत्रालयों/विभागों/केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय/बैंकों को याचिकाकर्ता की संतुष्टि के लिए लंबे समय से लंबित शिकायतों के तत्काल समाधान के लिए एक साथ लाया जाता है। पेंशन अदालतें पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए अतिरिक्त मंच भी प्रदान करती हैं, जिससे मुकदमेबाजी के लिए न्यायालयों का रुख करने की आवश्यकता नहीं होती।

पेंशन अदालत आयोजित करने की व्यवस्था पुरानी शिकायतों के निवारण के उद्देश्य से सितंबर, 2017 से शुरू की गई है, जब पहली पेंशन अदालत आयोजित की गई थी। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए दिसंबर, 2024 तक विषयगत पेंशन अदालतों सहित ग्यारह पेंशन अदालतों का आयोजन किया जा चुका है।

देश भर में आयोजित सभी पेंशन अदालतों में 18,005 मामलों का निपटारा किया गया, जिनकी सफलता दर 71 प्रतिशत से अधिक रही।

12वीं पेंशन अदालत लंबे समय से लंबित पेंशन मामलों के समाधान पर ध्यान केंद्रित करेगी। पेंशन अदालत में गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, रेल मंत्रालय सहित 16 मंत्रालय/विभाग भाग लेंगे। मंत्रालयों से संबंधित 180 मामलों पर चर्चा की जाएगी।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ऐसी पेंशन अदालतों के माध्यम से केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों की शिकायतों का शीघ्र समाधान करके उनका सशक्तिकरण सुनिश्चित करना चाहता है।

 

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