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सीबीडीटी ने अप्रवासी क्रूज जहाज संचालकों के लिए अनुमानित कराधान व्यवस्था को लागू करने हेतु शर्तें निर्धारित करने के लिए आयकर नियम, 1962 में संशोधन को अधिसूचित किया

प्रविष्टि तिथि: 22 JAN 2025 8:09PM by PIB Delhi

निवेश और रोजगार को प्रोत्साहन देने के तरीके के रूप में, वित्त (क्रमांक 2) अधिनियम, 2024 अन्य विषयों के साथ-साथ क्रूज जहाजों के संचालन के कारोबार में लगे अप्रवासियों के लिए एक अनुमानित कराधान व्यवस्था प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, क्रूज जहाजों के पट्टे के किराए से किसी विदेशी कंपनी से किसी भी आय के लिए छूट प्रदान की गई है, जो संबंधित कंपनी से प्राप्त होती है, जो भारत में इस तरह के जहाज या जहाजों का संचालन करती है। इस अनुमानित कराधान व्यवस्था को लागू करने की योग्यता निर्धारित शर्तों के अधीन है।

क्रूज जहाजों के संचालन के कारोबार में लगे अप्रवासियों के लिए जो शर्तें निर्धारित की गई हैं, उनमें प्रावधान है कि ऐसे अप्रवासी:-

  1. 200 से अधिक यात्रियों की वहन क्षमता अथवा 75 मीटर या उससे अधिक की लंबाई वाले यात्री जहाज को अवकाश और मनोरंजन उद्देश्यों के लिए संचालित करें और यात्रियों के लिए उचित भोजन और केबिन सुविधाएं उपलब्ध हों;
  2. ऐसे जहाज को निर्धारित यात्रा या तट भ्रमण पर संचालित करें, जो भारत के कम से कम दो समुद्री बंदरगाहों या भारत के एक ही समुद्री बंदरगाह को दो बार छूती हो;
  3. ऐसे जहाज का संचालन मुख्य रूप से यात्रियों को ले जाने के लिए करें न कि माल ढोने के लिए; और
  4. ऐसे जहाज को पर्यटन मंत्रालय या पोत परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी प्रक्रिया और दिशानिर्देश, यदि कोई हो, के अनुसार संचालित करें।

सीबीडीटी अधिसूचना संख्या 9/2025 दिनांक 21.01.2025 https://egazette.gov.in/ पर प्रकाशित की गई है।

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एमजी/केसी/एमएम


(रिलीज़ आईडी: 2095269) आगंतुक पटल : 202
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