कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

संसद प्रश्न: सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से शिकायत निवारण

Posted On: 19 DEC 2024 4:40PM by PIB Delhi

वर्ष 2020-2024 (31.10.2024 तक) तक पिछले पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पर कुल 1,12,30,957 शिकायतों का निवारण किया गया और जनवरी-अक्टूबर, 2024 के दौरान सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 23,24,323 शिकायतों के निवारण का वार्षिक उच्चतम स्तर रहा। सरकार ने नागरिकों के लिए शिकायत निवारण को समय पर, प्रभावी और सुलभ बनाने के लिए सीपीजीआरएएमएस में 10-कदमों वाले सुधार को अपनाया है। सरकार ने सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर एक लाख से अधिक शिकायत अधिकारियों की मैपिंग की है, जिससे केन्द्रीय मंत्रालयों के लिए 31 अक्टूबर 2024 तक लंबित लोक शिकायतों की संख्या को कम करके 54,339 के न्यूनतम स्तर पर लाने में मदद मिली है। सरकार ने 23 अगस्त 2024 को लोक शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में मंत्रालयों/विभागों में समर्पित शिकायत कक्षों का निर्माण, अनुभवी एवं सक्षम नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, शिकायतों के मूल कारण विश्लेषण एवं फीडबैक पर कार्रवाई करने पर जोर देना, अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्ति करके वृद्धि प्रक्रियाओं मजबूत करना, समाधान की ऊपरी समयसीमा को 30 दिन से घटाकर 21 दिन करने के साथ शिकायत बंद करने के दिशानिर्देश शामिल हैं। इन प्रयासों से निवारण की औसत समयसीमा 2019 में 28 दिन से कम होकर 2024 में 13 दिन करने में मदद मिली है।

यह जानकारी केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

****

एमजी/केसी/आर


(Release ID: 2086156) Visitor Counter : 28


Read this release in: English , Urdu , Tamil