कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
सार्वजनिक और निजी कंपनियों से करीब 11.6 लाख महिला निदेशक संबद्ध हुईं
कंपनियों में फैसले लेने में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहल की गईं
Posted On:
17 DEC 2024 3:26PM by PIB Delhi
30 नवंबर 2024 तक सूचीबद्ध कंपनियों, गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों और निजी कंपनियों में महिला निदेशकों की कुल संख्या इस प्रकार है;
श्रेणी
|
संबद्ध महिला निदेशकों की संख्या
|
सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनियां
|
8,672
|
सार्वजनिक गैर सूचीबद्ध कंपनियां
|
46,939
|
निजी कंपनियां (ओपीसी को जोड़कर)
|
11,11,040
|
कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनियों में विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम, 2013 में निम्नलिखित प्रावधान जोड़े हैं:
- कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 149 की उप-धारा (1) के दूसरे प्रावधान में प्रावधान है कि निर्धारित श्रेणी की कंपनियों में कम से कम एक महिला निदेशक होगी।
- इसके अतिरिक्त, कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2024 के नियम 3 के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी और प्रत्येक अन्य सार्वजनिक कंपनी, जिसकी भुगतान शेयर पूंजी 100 करोड़ रुपये है या उससे अधिक या फिर उसकी सालाना कमाई 300 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, में कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति आवश्यक होती है।
- यदि कोई कंपनी अधिनियम के इस प्रावधान का अनुपालन नहीं कर पाती है, तो कंपनी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो अनुपालन नहीं करता है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 172 के तहत दंड के प्रति उत्तरदायी है।
कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह बात कही।
*****
एमजी/केसी/एमएम
(Release ID: 2085286)
Visitor Counter : 65