संस्कृति मंत्रालय
संरक्षित स्मारकों की निषिद्ध/विनियमित सीमाओं का पुनः सीमांकन
Posted On:
12 DEC 2024 4:57PM by PIB Delhi
देश में 3696 प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा किए गए निष्पादन लेखापरीक्षा और उसके बाद किए गए सर्वेक्षण के दौरान यह देखा गया कि 18 संरक्षित स्मारक और स्थल संरक्षण की अच्छी स्थिति में नहीं हैं।
जब भी निषिद्ध या विनियमित क्षेत्र में किसी अनधिकृत निर्माण की सूचना मिलती है तो एएसआई प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (एएमएएसआर अधिनियम, 1958) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई शुरू करता है।
निषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्रों में किये गये अनधिकृत निर्माणों के संबंध में सूचित मामलों की संख्या अनुलग्नक में दी गई है।
वर्तमान नियम के अनुसार, एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 20ए में प्रावधान है कि संरक्षित सीमा से 100 मीटर तक का क्षेत्र निषिद्ध क्षेत्र है और एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 20बी में प्रावधान है कि निषिद्ध सीमा से 200 मीटर तक का क्षेत्र विनियमित क्षेत्र है।
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज राज्य सभा में यह जानकारी एक लिखित उत्तर में दी।
अनुलग्नक
निषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण के संबंध में रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या और की गई कार्रवाई
क्रम सं.
|
राज्य का नाम
|
रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या और की गई कार्रवाई
|
निषिद्ध क्षेत्र में
|
विनियमित क्षेत्र में
|
|
आंध्र प्रदेश
|
4095
|
3819
|
|
अरूणाचल प्रदेश
|
00
|
00
|
|
असम
|
171
|
91
|
|
बिहार
|
220
|
18
|
|
छत्तीसगढ
|
404
|
179
|
|
दमन एवं दीव (केंद्रशासित प्रदेश)
|
25
|
18
|
|
गोवा
|
02
|
00
|
|
गुजरात
|
628
|
519
|
|
हरियाणा
|
888
|
667
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
149
|
56
|
|
जम्मू और कश्मीर (केंद्रशासित प्रदेश)
|
00
|
112
|
|
झारखंड
|
00
|
00
|
|
कर्नाटक
|
3225
|
3186
|
|
केरल
|
88
|
142
|
|
लद्दाख (केंद्रशासित प्रदेश)
|
31
|
36
|
|
मध्य प्रदेश
|
2419
|
3941
|
|
महाराष्ट्र
|
2594
|
1778
|
|
मणिपुर
|
01
|
01
|
|
मेघालय
|
00
|
01
|
|
मिजोरम
|
01
|
00
|
|
नगालैंड
|
00
|
00
|
|
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
|
2616
|
2582
|
|
ओडिशा
|
107
|
16
|
|
पुद्दुचेरी (केंद्रशासित प्रदेश)
|
12
|
13
|
|
पंजाब
|
1112
|
1016
|
|
राजस्थान
|
1274
|
638
|
|
सिक्किम
|
00
|
00
|
|
तेलंगाना
|
33
|
41
|
|
तमिलनाडु
|
738
|
820
|
|
त्रिपुरा
|
29
|
06
|
|
उत्तर प्रदेश
|
3584
|
3382
|
|
उत्तराखंड
|
00
|
00
|
|
पश्चिम-बंगाल
|
521
|
265
|
***
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