संस्‍कृति मंत्रालय
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संरक्षित स्मारकों की निषिद्ध/विनियमित सीमाओं का पुनः सीमांकन

Posted On: 12 DEC 2024 4:57PM by PIB Delhi

देश में 3696 प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा किए गए निष्पादन लेखापरीक्षा और उसके बाद किए गए सर्वेक्षण के दौरान यह देखा गया कि 18 संरक्षित स्मारक और स्थल संरक्षण की अच्छी स्थिति में नहीं हैं।

जब भी निषिद्ध या विनियमित क्षेत्र में किसी अनधिकृत निर्माण की सूचना मिलती है तो एएसआई प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (एएमएएसआर अधिनियम, 1958) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई शुरू करता है।

निषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्रों में किये गये अनधिकृत निर्माणों के संबंध में सूचित मामलों की संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

वर्तमान नियम के अनुसार, एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 20ए में प्रावधान है कि संरक्षित सीमा से 100 मीटर तक का क्षेत्र निषिद्ध क्षेत्र है और एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 20बी में प्रावधान है कि निषिद्ध सीमा से 200 मीटर तक का क्षेत्र विनियमित क्षेत्र है।

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज राज्य सभा में यह जानकारी एक लिखित उत्तर में दी।

अनुलग्नक

निषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण के संबंध में रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या और की गई कार्रवाई

 

क्रम सं.

राज्य का नाम

रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या और की गई कार्रवाई

निषिद्ध क्षेत्र में

विनियमित क्षेत्र में

 

आंध्र प्रदेश

4095

3819

 

अरूणाचल प्रदेश

00

00

 

असम

171

91

 

बिहार

220

18

 

छत्तीसगढ

404

179

 

दमन एवं दीव (केंद्रशासित प्रदेश)

25

18

 

गोवा

02

00

 

गुजरात

628

519

 

हरियाणा

888

667

 

हिमाचल प्रदेश

149

56

 

जम्मू और कश्मीर (केंद्रशासित प्रदेश)

00

112

 

झारखंड

00

00

 

कर्नाटक

3225

3186

 

केरल

88

142

 

लद्दाख (केंद्रशासित प्रदेश)

31

36

 

मध्‍य प्रदेश

2419

3941

 

महाराष्ट्र

2594

1778

 

मणिपुर

01

01

 

मेघालय

00

01

 

मिजोरम

01

00

 

नगालैंड

00

00

 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

2616

2582

 

ओडिशा

107

16

 

पुद्दुचेरी (केंद्रशासित प्रदेश)

12

13

 

पंजाब

1112

1016

 

राजस्थान

1274

638

 

सिक्किम

00

00

 

तेलंगाना

33

41

 

तमिलनाडु

738

820

 

त्रिपुरा

29

06

 

उत्‍तर प्रदेश

3584

3382

 

उत्तराखंड

00

00

 

पश्चिम-बंगाल

521

265

***

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