मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना की स्थिति

Posted On: 13 DEC 2024 12:39PM by PIB Delhi

मत्स्यपालन विभाग,मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 20050 करोड़ रुपए के कुल लागत से  अपनी एक प्रमुख योजना प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) को कार्यान्वित कर रहा है। मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार ने विगत चार वित्त वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से 2023-24) और वर्तमान वित्त वर्ष (2024-25) के दौरान राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा साल-दर-साल आधार पर प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजनाओं के आधार पर पीएमएमएसवाई के तहत 8871.45 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंश के साथ कुल 20864.29 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के मात्स्यिकी विकास प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। पीएमएमएसवाई के तहत स्वीकृत परियोजनाओं और किए गए व्यय का राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना(पीएमएमएसवाई)  के तहत मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने समुद्र तट के करीब स्थित 100 तटीय मछुआरा गांवों को क्लाइमेट रेसीलिएंट कोस्टल फिशरमेन विलेजस  (सीआरसीएफवी) के रूप में चिन्हित किया है ताकि उन्हें जलवायु अनुकूल और आर्थिक रूप से जीवंत मछुआरा गांव बनाया जा सके।

चिन्हित किए गए तटीय मछुआरा गांवों में मात्स्यिकी विकास गतिविधियां मुख्य रूप से मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट संबंधित गतिविधियों जैसे फिश ड्र्यिंग प्लेटफॉर्म, फिश मार्केट, आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज आदि के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक इफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के निर्माण,तथा तटीय मछुआरा गांवों में रहने वाले मछुआरों के सहायता के लिए सी वीड फार्मिगं, ओर्नामेंटल फिश फार्मिंग और अन्य एक्वाकल्चर गतिविधियों जैसे क्लाइमेट रेसिलिएंट और सस्टेनेबल आजीविका के अवसरों का निर्माण करने पर केंद्रित हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार सर्वेक्षण और अंतर विश्लेषण (गैप एनालिसिस)  के आधार पर सुविधाओं या गतिविधियों की पहचान की जाती है। सीआरसीएफवी के रूप में विकास के लिए चिन्हित किए गांवों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण अनुबधं-II में सूचीबद्ध है।

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना में यह परिकल्पना की गई है कि  2024-25 तक 70 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त मत्स्य उत्पादित होगा, जल कृषि  उत्पादकता को राष्ट्रीय औसत 3 टन से बढ़ाकर 5 टन प्रति हेक्टेयर किया जाएगा, पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान को 25% से घटाकर लगभग 10% तक लाया जाएगा, लगभग 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे,  मात्स्यिकी निर्यात को 46,589 करोड़ रुपए (2018-19) से बढ़ाकर 2024-25 तक 1 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचाया जाएगा, पांच वर्षों की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति मत्स्य की खपत को वर्तमान 5-6 किलोग्राम से बढ़ाकर 12 किलोग्राम किया जाएगा, मात्स्यिकी क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा और उद्यमिता के विकास को सुविधाजनक बनाया जाएगा। विभिन्न पहलों/योजनाओं के माध्यम से सरकारों, मछुआरों, मत्स्य किसानों और अन्य मात्स्यिकी हितधारकों के ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप    (i) विगत 5 वर्षों के दौरान देश में वार्षिक मत्स्य उत्पादन 2019-20 के 141.64 लाख टन से बढ़कर 2022-23 में 175.45 लाख टन के सर्वकालिक रिकॉर्ड तक पहुंच गया है , (ii) मात्स्यिकी विकास परियोजनाओं के कारण मात्स्यिकी  और जल कृषि  से संबंधित गतिविधियों में लगभग 58 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ, (iii) मत्स्य निर्यात 2019-20 में 46662.85 करोड़ रुपए से बढ कर 2023-24 में 60524.89 करोड़ रुपए हो गया (iv) प्रति व्यक्ति मत्स्य की खपत 5-6 किलोग्राम से बढ़कर 12-13 किलोग्राम हो गई (v) जल कृषि  उत्पादकता  बढ़कर 4.7 टन प्रति हेक्टेयर हो गया(vi) अन्य बातों के अतिरिक्त, पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान  10-15% तक कम हुआ।

 

अनुबंध- I

 

पीएमएमएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं और किए गए व्यय का वर्षवार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

.     पीएमएमएसवाई के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की कुल परियोजना लागत

( रुपए लाख में)

क्र.सं

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

2020-21

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

1

अंडमान और निकोबार

1065.25

1915.10

706.00

1679.00

501.75

2

आंध्र प्रदेश

27560.00

49704.47

148828.20

7145.00

6635.00

3

अरुणाचल प्रदेश

1864.20

2752.50

7838.39

4154.00

3419.00

4

असम

11021.90

9192.10

14391.52

11010.75

8346.61

5

बिहार

18333.00

9016.50

2780.00

21609.00

503.00

6

छत्तीसगढ

12981.00

8926.00

29470.00

32939.76

8021.69

7

दमन दीव  तथा  दादरा और नगर हवेली

631.20

0.00

0.00

0.00

12285.69

8

दिल्ली

386.25

147.00

0.00

0.00

0.00

9

गोवा

4146.50

4357.99

1344.20

978.40

789.40

10

गुजरात

6375.00

38700.49

28653.23

6154.95

16184.86

11

हीरयाणा

6306.50

9692.50

12323.25

43988.00

3776.50

12

हिमाचल प्रदेश

4223.10

2676.07

2876.00

2992.18

2620.80

13

जम्मू और कश्मीर

2659.62

2738.37

3460.37

4012.00

2149.50

14

झारखंड

10451.50

12030.90

8352.20

11888.86

1132.60

15

कर्नाटक

16423.94

23009.09

38459.64

23120.29

4621.99

16

केरल

11367.30

18190.62

50224.08

30621.82

25407.72

17

लद्दाख

125.00

595.00

737.00

1426.20

491.40

18

लक्षद्वीप

3880.48

579.50

1080.00

975.50

248.00

19

मध्य प्रदेश

14854.37

17518.57

17329.87

25054.43

5987.76

20

महाराष्ट्र

15889.54

33064.79

60232.54

26862.35

8718.14

21

मणिपुर

2633.00

1196.50

4517.20

10267.00

1568.00

22

मेघालय

2145.01

1290.95

3591.13

5353.27

882.00

23

मिजोरम

3381.14

3023.86

2366.52

4673.78

1340.50

24

नागालैंड

2655.80

2164.00

2755.85

3687.74

5104.99

25

ओडिशा

21625.00

30717.00

34270.60

20565.00

6690.00

26

पुदुचेरी

3485.32

1377.52

12514.59

2074.05

14414.98

27

पंजाब

4582.00

4333.70

5278.00

1348.05

1251.20

28

राजस्थान

1289.00

1631.14

1340.00

2050.00

785.00

29

सिक्किम

1160.00

1628.15

1907.70

2513.68

617.90

30

तमिलनाडु

6988.75

28911.95

44732.75

12704.95

21946.27

३१

तेलंगाना

5405.17

9260.43

8457.49

7080.00

3914.00

32

त्रिपुरा

2986.07

4190.23

4678.17

9017.67

4990.67

33

उत्तर प्रदेश

39899.00

19367.70

26691.80

36083.60

7390.00

34

उत्तराखंड

4310.60

7112.00

9329.97

8545.50

2999.00

35

पश्चिम बंगाल

0.00

0.00

42688.64

7099.90

4650.89

 

 

ख. पीएमएमएसवाई के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए जारी फंड और किया गया व्यय

(रुपए लाख में)

क्र.सं

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

2020-21

2021-22

2022-23

2023-24

जारी की गई राशि

व्यय

जारी की गई राशि

व्यय

जारी की गई राशि

व्यय

जारी की गई राशि

व्यय

i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

1

अंडमान और निकोबार

200.00

200.00

509.30

309.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2

आंध्र प्रदेश

5554.12

5554.12

13105.85

13105.85

15537.97

14153.26

14100.00

0.00

3

अरुणाचल प्रदेश

790.61

790.61

499.94

499.94

3178.47

3164.20

3566.38

3269.61

4

असम

2676.56

2676.56

5130.06

5130.06

2654.18

2654.18

7360.64

2918.86

5

बिहार

2932.12

2882.43

1308.15

926.76

0.00

0.00

3744.19

2013.21

6

छत्तीसगढ

3606.74

3606.74

3296.56

3296.56

3510.98

3510.98

5155.13

5155.13

7

दिल्ली

144.30

105.72

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

दमन और दीव

178.90

0.00

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

9

गोवा

596.74

596.74

1645.85

1645.85

1059.00

905.75

1130.94

0.00

10

गुजरात

893.70

21.06

5729.85

4746.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

हीरयाणा

953.94

953.94

1620.03

1620.03

3577.82

3577.82

4000.00

3908.43

12

हिमाचल प्रदेश

1467.28

1467.28

345.15

345.15

1126.96

1126.96

900.00

0.00

13

जम्मू और कश्मीर

4207.20

4207.20

1493.22

1229.50

1475.36

1282.08

785.72

0.00

14

झारखंड

1618.56

1618.56

1507.15

1507.15

2544.06

2544.06

2934.35

1817.35

15

कर्नाटक

6235.30

6235.30

9927.68

9927.68

6608.00

4449.59

7230.99

2981.36

16

केरल

800.00

800.00

7810.95

7810.95

15316.38

15316.38

7988.25

6077.40

17

लद्दाख

37.50

37.50

120.30

119.19

218.55

163.08

162.50

0.00

18

लक्षद्वीप

1344.12

35.51

98.80

32.50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

मध्य प्रदेश

2379.16

2379.16

5587.64

5587.57

3339.85

2297.21

5038.41

4726.59

20

महाराष्ट्र

3657.42

3657.42

4042.99

4042.99

10252.80

10252.80

9999.67

7613.76

21

मणिपुर

1097.97

1097.97

846.66

846.66

0.00

0.00

1000.00

0.00

22

मेघालय

790.65

790.65

765.69

765.69

659.07

638.99

1380.80

0.00

23

मिजोरम

986.77

986.77

1567.01

1567.01

694.93

694.93

1967.76

1967.76

24

नागालैंड

807.07

807.07

1355.67

1355.67

1235.52

1235.52

1665.63

1665.63

25

ओडिशा

3995.82

3995.82

7914.47

7914.47

7494.60

7494.60

1627.93

1627.93

26

पुदुच्चेरी

990.50

990.50

1349.45

1349.45

3386.56

2086.56

0.00

0.00

27

पंजाब

567.84

567.84

0.00

0.00

676.94

604.67

1231.48

397.26

28

राजस्थान

210.82

210.82

175.65

175.65

0.00

0.00

0.00

0.00

29

सिक्किम

313.20

313.20

242.01

242.01

679.12

679.12

1084.51

1082.00

30

तमिलनाडु

1938.61

1938.61

3036.35

3036.35

0.00

2677.08

8748.61

8733.00

31

तेलंगाना

779.34

779.34

4433.73

1966.00

0.00

 

397.36

0.00

32

त्रिपुरा

737.01

737.01

1965.00

1958.64

1061.19

884.17

2144.50

58.75

33

उत्तर प्रदेश

7009.62

7009.62

7746.14

7746.14

3786.17

3786.17

3888.62

3829.68

34

उत्तराखंड

912.61

912.61

1937.45

1937.45

2565.31

2538.31

3365.00

2010.71

35

पश्चिम बंगाल

0.00

0.00

0.00

0.00

5076.12

2476.00

0.00

0.00

 

 

अनुबंध- II

 क्लाइमेट रेसीलिएंट कोस्टल फिशरमेन विलेज के रूप में विकास के लिए चिन्हित किए गए गांवों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा।

क्र.सं

तटीय  गांवों  का  नाम

क्र.सं

तटीय गांव  का नाम

क्र.सं

तटीय गांव  का नाम 

गुजरात

महाराष्ट्र

 तमिलनाडु

1

सचाना

1

केलवा

1

पसियावरम

2

नवी बंदर

2

अर्नाला

2

सेन्जियाम्मन नगर

3

माधवद

3

रणगांव

3

तिरुवनमियुरकुप्पम

4

मुलद्वारका

4

गोराई ताल

4

परमानकेनी

5

भट्ट

5

नांदगांव

5

मांडवई पुधुकुप्पम

6

जोडिया

6

कोरलाई

6

सी. पुथुपेट्टई

7

जूना बंदर

7

भारदखोल

7

पुथुपेट्टई

8

चोरवाड

8

श्रीवर्धन

8

अर्कोत्तुदुरै

गोवा

9

वरवडे

9

पुथुपट्टियम

1

बेतुल

10

कालबादेवी

10

कुमारपनवयाल

2

अरम्बोल

11

जयगढ़

11

सोलियाकुडी

पुदुच्चेरी 

12

निवती

12

कालीमनकुंडु

1

नारमबाई

13

रेडी

13

वीरपांडियन पट्टिनम

2

पट्टिनाचेरी

14

टोंडावल्ली

14

इदिन्थाकारै

दमन और दीव

15

सरजेकोट

15

आर्कोकियापुरम,

1

वनकबारा

 

 

16

एरायुमन्थुराई

ओडिशा

कर्नाटक

आंध्र प्रदेश

1

पाखराबाद

1

उप्पुंडा मदीकल

1

पेदागंगल्लवनिपेटा

2

सनाढनादि

2

कोटेश्वर

2

देवुनालताडा

3

माझीसाही

3

कडेकर

3

इड्डीवानीपालेम

4

कीर्तनी

4

बैलुरु

4

पथिवाड़ा बार्रिपेटा

5

जम्भीराय

5

मत्तदाहित्लु

5

पेद्दा उप्पाडा

6

अमरनगर

केरल

6

पेंटाकोटा

7

चूड़ामणि

1

एराविपुरम

7

कोनापापापेटा

8

जम्बू

2

थोट्टापल्ली

8

सोर्लागोंधी

9

खरनासी

3

अज़ीकल

9

गुल्लालामोडा

10

तलचुआ

4

पुथुवाइप

10

अदावी पंचायत

11

नोलियासाही

5

नजरक्कल

11

गोंडीसमुद्रम

12

साना नालियानुगांव

6

चिलकूर

12

पालीपालेम

13

नया बोक्सिपल्ली

लक्षद्वीप

13

तडीचेतलापलेम

14

पाटिसोनापुर

1

चेतलाथ द्वीप

14

एडुरूपालेम

15

सहन

2

अगाती द्वीप

15

थुपिलिपलेम

16

नोलियासाही

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह

पश्चिम बंगाल

17

पेन्थाकाटा

1

दुर्गापुर

1

अक्षयनगर

18

अरखाकुडा

2

चिड़िया टापू

2

मदनगंज

 

 

3

जंगलिघाट

3

डेरा

 

4

होपटाउन

4

दक्षिण कडुआ

5

शोल बे

5

बगुरान जलपाई

 

यह जानकारी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह ने 11 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

 

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