उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र ने गेहूं की स्टॉक सीमा में संशोधन किया
रबी 2024 के दौरान 1132 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन दर्ज किया गया
देश में गेहूं की पर्याप्त उपलब्धता: केंद्र
Posted On:
11 DEC 2024 3:27PM by PIB Delhi
भारत सरकार गेहूं की कीमतों पर कड़ी नजर रखती है और देश में उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उचित हस्तक्षेप करती है। रबी 2024 के दौरान कुल 1132 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन दर्ज किया गया और देश में गेहूं की पर्याप्त उपलब्धता है।
समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और जमाखोरी तथा बेईमानी से सट्टेबाजी को रोकने के लिए, भारत सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं पर लागू गेहूं पर स्टॉक सीमाएँ लगाई है। निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, स्टॉक सीमा और आंदोलन प्रतिबंधों को हटाने (संशोधन) आदेश, 2024; 24 जून 2024 को जारी किया गया था और 09 सितंबर 2024 को संशोधित किया गया था और यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लागू था।
गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के निरंतर प्रयासों के तहत, केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2025 तक लागू गेहूं स्टॉक सीमा को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया है :
इकाइयां,
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मौजूदा गेहूं स्टॉक सीमा
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संशोधित गेहूं स्टॉक सीमा
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व्यापारी/ थोक विक्रेता
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2000 मीट्रिक टन
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1000 मीट्रिक टन
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फुटकर विक्रेता
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प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 10 मीट्रिक टन।
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प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 5 मीट्रिक टन।
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बड़ी श्रृंखला खुदरा विक्रेता
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प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 मीट्रिक टन और (कुल आउटलेट्स की संख्या का 10*) मीट्रिक टन उनके सभी डिपो के लिए।
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प्रत्येक आउटलेट के लिए 5 मीट्रिक टन, उनके सभी आउटलेट और डिपो पर एक साथ रखे गए स्टॉक की अधिकतम मात्रा (आउटलेट की कुल संख्या से 5 गुणा) मीट्रिक टन के अधीन।
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प्रोसेसर
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मासिक स्थापित क्षमता (एमआईसी) का 60% वित्त वर्ष 2024-25 के शेष महीनों से गुणा किया जाएगा।
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अप्रैल 2025 तक मासिक स्थापित क्षमता (एमआईसी) का 50% शेष महीनों से गुणा किया जाएगा।
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सभी गेहूं भंडारण संस्थाओं को गेहूं स्टॉक सीमा पोर्टल (https://evegoils.nic.in/wsp/login) पर पंजीकरण कराना होगा और हर शुक्रवार को स्टॉक की स्थिति अपडेट करनी होगी। कोई भी संस्था जो पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराती है या स्टॉक सीमा का उल्लंघन करती है, उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 और 7 के तहत उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी ।
यदि उपरोक्त संस्थाओं द्वारा धारित स्टॉक उपरोक्त निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उन्हें अधिसूचना जारी होने के 15 दिनों के भीतर उसे निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाना होगा।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग देश में कीमतों को नियंत्रित करने और आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं की स्टॉक स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है।
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एमजी/केसी/एसजी
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