कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय
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प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के तहत लाभार्थी - पीएमकेएमवाई


प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्‍था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है

Posted On: 06 DEC 2024 6:07PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएमकेएमवाई), एक केंद्रीय योजना है। यह 18 से 40 वर्ष की आयु समूह के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000/- रुपए की निश्चित न्यूनतम मासिक पेंशन का प्रावधान है जो बहिष्करण मानदंडों के अधीन है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को उनकी वृद्धावस्था में एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना में किसानों की प्रवेश आयु के आधार पर मासिक अंशदान की राशि 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह के बीच है। भारत सरकार भी किसानों के पेंशन खाते में इतना अंशदान करती है। योजना के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशन दी जाती है। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) इस योजना का पेंशन कोष प्रबंधक है।

यह योजना वित्त वर्ष 2019-20 में शुरू की गई थी और 25.11.2024 तक इस योजना के तहत 24.66 लाख से अधिक किसान पंजीकरण करवा चुके हैं। योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसानों का राज्यवार विवरण अनुलग्नक में संलग्न है।

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री राम नाथ ठाकुर ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

अनुलग्नक

योजना के तहत पंजीकृत किसानों का राज्यवार विवरण, 25.11.2024 तक

क्रम संख्‍या

राज्‍य

सकल योग

1

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

521

2

आंध्र प्रदेश

32,350

3

अरुणाचल प्रदेश

2,375

4

असम

13,502

5

बिहार

3,45,038

6

चंडीगढ़

530

7

छत्तीसगढ़

2,02,734

8

दिल्‍ली

354

9

गोवा

150

10

गुजरात

66,491

11

हरियाणा

5,74,467

12

हिमाचल प्रदेश

3,561

13

जम्‍मू और कश्‍मीर

1,26,577

14

झारखंड

2,53,105

15

कर्नाटक

49,721

16

केरल

1,350

17

लद्दाख

114

18

लक्षद्वीप

72

19

मध्‍य प्रदेश

1,17,307

20

महाराष्‍ट्र

80,393

21

मणिपुर

590

22

मेघालय

729

23

मिजोरम

301

24

नागालैंड

1,182

25

ओडिशा

1,57,342

26

पुदुचेरी

146

27

पंजाब

13,040

28

राजस्‍थान

38,913

29

सिक्किम

34

30

तमिलनाडु

1,10,582

31

तेलंगाना

9,719

32

दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव

287

33

त्रिपुरा

831

34

उत्तर प्रदेश

2,51,976

35

उत्तराखंड

2,148

36

पश्चिम बंगाल

8,098

 

योग

24,66,630

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