कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के तहत लाभार्थी - पीएमकेएमवाई
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है
Posted On:
06 DEC 2024 6:07PM by PIB Delhi
“प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएमकेएमवाई)”, एक केंद्रीय योजना है। यह 18 से 40 वर्ष की आयु समूह के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000/- रुपए की निश्चित न्यूनतम मासिक पेंशन का प्रावधान है जो बहिष्करण मानदंडों के अधीन है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को उनकी वृद्धावस्था में एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना में किसानों की प्रवेश आयु के आधार पर मासिक अंशदान की राशि 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह के बीच है। भारत सरकार भी किसानों के पेंशन खाते में इतना अंशदान करती है। योजना के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशन दी जाती है। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) इस योजना का पेंशन कोष प्रबंधक है।
यह योजना वित्त वर्ष 2019-20 में शुरू की गई थी और 25.11.2024 तक इस योजना के तहत 24.66 लाख से अधिक किसान पंजीकरण करवा चुके हैं। योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसानों का राज्यवार विवरण अनुलग्नक में संलग्न है।
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री राम नाथ ठाकुर ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
अनुलग्नक
योजना के तहत पंजीकृत किसानों का राज्यवार विवरण, 25.11.2024 तक
क्रम संख्या
|
राज्य
|
सकल योग
|
1
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
521
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
32,350
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
2,375
|
4
|
असम
|
13,502
|
5
|
बिहार
|
3,45,038
|
6
|
चंडीगढ़
|
530
|
7
|
छत्तीसगढ़
|
2,02,734
|
8
|
दिल्ली
|
354
|
9
|
गोवा
|
150
|
10
|
गुजरात
|
66,491
|
11
|
हरियाणा
|
5,74,467
|
12
|
हिमाचल प्रदेश
|
3,561
|
13
|
जम्मू और कश्मीर
|
1,26,577
|
14
|
झारखंड
|
2,53,105
|
15
|
कर्नाटक
|
49,721
|
16
|
केरल
|
1,350
|
17
|
लद्दाख
|
114
|
18
|
लक्षद्वीप
|
72
|
19
|
मध्य प्रदेश
|
1,17,307
|
20
|
महाराष्ट्र
|
80,393
|
21
|
मणिपुर
|
590
|
22
|
मेघालय
|
729
|
23
|
मिजोरम
|
301
|
24
|
नागालैंड
|
1,182
|
25
|
ओडिशा
|
1,57,342
|
26
|
पुदुचेरी
|
146
|
27
|
पंजाब
|
13,040
|
28
|
राजस्थान
|
38,913
|
29
|
सिक्किम
|
34
|
30
|
तमिलनाडु
|
1,10,582
|
31
|
तेलंगाना
|
9,719
|
32
|
दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव
|
287
|
33
|
त्रिपुरा
|
831
|
34
|
उत्तर प्रदेश
|
2,51,976
|
35
|
उत्तराखंड
|
2,148
|
36
|
पश्चिम बंगाल
|
8,098
|
|
योग
|
24,66,630
|
***
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