विधि एवं न्‍याय मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

विधि विद्यालय और कॉलेज

Posted On: 06 DEC 2024 3:37PM by PIB Delhi

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा पिछले दस वर्षों के दौरान देश भर में अनुमोदित सीएलई (कानूनी शिक्षा केंद्र) की कुल संख्या अनुलग्नक-ए में संलग्न है।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सूचित किया है कि 18.12.2023 के परिपत्र के अनुसार, https://www.barcouncilofindia.org/user/login ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण के लिए मौजूदा और नए सीएलई/संस्थाओं से आवेदन लेना शुरू कर दिया है। यह भी अधिसूचित किया गया है कि सभी लंबित हार्ड कॉपी आवेदन मान्य नहीं होंगे और आवेदक सीएलई को निर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से नए सिरे से आवेदन करना होगा। बीसीआई ने यह भी बताया है कि वर्ष 2023-2024 में पंजीकरण के लिए पोर्टल के माध्यम से कुल 436 नए आवेदन प्राप्त हुए और वर्तमान में ऐसे पंजीकरण के लिए बीसीआई के पास कोई लंबित आवेदन नहीं है।

अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 7(1)(एच) के अनुसार, बीसीआई को कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देने और इस शिक्षा के मानकों को निर्धारित करने का अधिकार है। बीसीआई ने सूचित किया है कि देश भर में बढ़ते सीएलई की समस्या का निदान सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। 2015 में, बीसीआई ने 06.06.2015 के संकल्प पत्र के माध्यम से राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया कि वे अगले तीन वर्षों के लिए विधि महाविद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और संबद्धता जारी करने पर प्रतिबंध लगा दें। संकल्प के बावजूद, 300 सीएलई को एनओसी और संबद्धता मिल गई, लेकिन बीसीआई ने दी गई संबद्धता को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। बाद में, न्यायिक हस्तक्षेप के बाद, बीसीआई को इन सीएलई को दी गई संबद्धता को मंजूरी देने की प्रक्रिया को फिर से शुरू करना पड़ा। बीसीआई द्वारा दिनांक 11.08.2019 के संकल्प के माध्यम से नए सीएलई और यहां तक ​​कि नए अनुभाग खोलने पर तीन साल की अवधि के लिए एक नया स्थगन लगाया गया था, लेकिन माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन लगाने वाले बीसीआई के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद दिनांक 16.06.2021 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इसे भी हटा लिया गया था।

यह जानकारी विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोक सभा में एक लिखित उत्तर में दी।

सीनियर कुंआ।

राज्य

राज्य की संख्या

1

अंडमान व निकोबार द्वीप समूह

01

2

आंध्र प्रदेश

05

3

अरुणाचल प्रदेश

05

4

असम

03

5

बिहार

10

6

चंडीगढ़

01

7

छत्तीसगढ

11

8

दादरा एवं नगर हवेली

01

9

दिल्ली

10

10

गुजरात

64

11

हरियाणा

30

12

हिमाचल प्रदेश

08

१३

जम्मू-कश्मीरी

01

14

झारखंड

15

15

कर्नाटक

32

16

केरल

18

17

मध्य प्रदेश

82

18

महाराष्ट्र

78

19

मणिपुर

01

20

मेघालय

02

21

ओडिशा

08

22

पुडुचेरी

01

23

पंजाब

29

24

राजस्थान

55

25

सिक्किम

02

26

तमिलनाडु

23

27

तेलंगाना

16

28

त्रिपुरा

01

29

उत्तर प्रदेश

319

30

उत्तराखंड

14

३१

पश्चिम बंगाल

22

 

कुल योग

868

***

एमजी/केसी/वीके/एचबी


(Release ID: 2081563) Visitor Counter : 77


Read this release in: English , Urdu , Tamil