कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
पीएम-किसान के लाभार्थी
Posted On:
03 DEC 2024 5:40PM by PIB Delhi
माननीय प्रधानमंत्री ने पीएम-किसान योजना फरवरी 2019 में भूमि-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू की थी। इस योजना के तहत प्रत्येक चार महीने की अवधि बाद तीन बराबर किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है। पीएम-किसान योजना दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है।
किसान-केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचे ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ देश के सभी किसानों तक किसी बिचौलिए के हस्तक्षेप के बिना पहुंचे। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने अब तक 18 किस्तों में 3.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि किसानों के खातों में भेजी है।
सभी राज्यों के किसानों को पीएम-किसान योजना का लाभ मिल रहा है। पीएम-किसान के तहत 18वीं किस्त के दौरान जारी की गई राशि का राज्यवार विवरण अनुलग्नक में संलग्न है।
इस योजना का लाभ पीएम-किसान पोर्टल पर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त सत्यापित आंकड़ों के आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से लाभार्थियों को हस्तांतरित किया जाता है। योजना शुरू में ट्रस्ट-आधारित प्रणाली के रूप में शुरू हुई थी, जिसमें लाभार्थियों को राज्यों द्वारा स्व-प्रमाणन के आधार पर पंजीकृत किया गया था। शुरुआत में कुछ राज्यों के लिए आधार सीडिंग में भी ढील दी गई थी। बाद में, इस समस्या से निपटने के लिए, पीएफएमएस, यूआईडीएआई और आयकर विभाग के साथ एकीकरण सहित कई तकनीकी पहल की गई। इसके अलावा, आधार कार्ड से भुगतान और ई-केवाईसी के साथ भूमि सीडिंग को अनिवार्य कर दिया गया। इन अनिवार्य मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले किसानों को लाभ मिलना बंद हो गया और जैसे ही ये किसान इन अनिवार्य मानदंड़ों को पूरा करेंगे, उन्हें योजना का लाभ देय किश्तों के साथ मिलेगा, यदि कोई हो।
आयकर दाता, उच्च आय वर्ग, सरकारी कर्मचारी आदि होने के कारण चिन्हित अपात्र किसानों से सम्बंधित राज्य सरकारों द्वारा वसूली शुरू कर दी गई है। देश भर में अब तक अपात्र लाभार्थियों से कुल 335 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है।
अनुलग्नक
पीएम-किसान के तहत 18वीं किस्त के दौरान जारी राशि का राज्यवार विवरण
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राज्य
|
18वीं किस्त (अगस्त - नवंबर 2024)
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लाभार्थियों की संख्या
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वितरित राशि (करोड़ रुपए में)
|
1
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अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
|
12,832
|
2.80
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
41,22,252
|
836.31
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
90,444
|
25.60
|
4
|
असम
|
18,87,227
|
403.44
|
5
|
बिहार
|
75,80,445
|
1,544.40
|
6
|
चंडीगढ़
|
|
|
7
|
छत्तीसगढ़
|
24,96,294
|
566.34
|
8
|
दिल्ली
|
10,765
|
2.23
|
9
|
गोवा
|
6,332
|
1.33
|
10
|
गुजरात
|
49,12,111
|
1,038.67
|
11
|
हरियाणा
|
15,98,937
|
341.98
|
12
|
हिमाचल प्रदेश
|
8,17,494
|
171.88
|
१३
|
जम्मू-कश्मीर
|
8,58,257
|
182.54
|
14
|
झारखंड
|
19,97,224
|
545.97
|
15
|
कर्नाटक
|
43,47,737
|
941.76
|
16
|
केरल
|
28,15,143
|
597.93
|
17
|
लद्दाख
|
18,201
|
3.77
|
18
|
लक्षद्वीप
|
2,198
|
0.45
|
19
|
मध्य प्रदेश
|
81,36,105
|
1,681.86
|
20
|
महाराष्ट्र
|
91,41,983
|
1,888.21
|
21
|
मणिपुर
|
85,917
|
42.78
|
22
|
मेघालय
|
1,50,412
|
33.91
|
23
|
मिजोरम
|
1,10,285
|
31.36
|
24
|
नगालैंड
|
1,71,914
|
42.84
|
25
|
ओडिशा
|
31,48,993
|
688.53
|
26
|
पुडुचेरी
|
8,032
|
1.63
|
27
|
पंजाब
|
9,26,039
|
272.77
|
28
|
राजस्थान
|
70,31,163
|
1,544.86
|
29
|
सिक्किम
|
28,100
|
6.66
|
30
|
तमिलनाडु
|
21,94,272
|
455.86
|
३१
|
तेलंगाना
|
30,77,274
|
627.46
|
32
|
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव
|
11,587
|
2.44
|
33
|
त्रिपुरा
|
2,29,303
|
47.65
|
34
|
उत्तर प्रदेश
|
2,25,72,533
|
4,980.88
|
35
|
उत्तराखंड
|
7,96,926
|
168.75
|
36
|
पश्चिम बंगाल
|
45,02,904
|
931.49
|
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कुल योग
|
9,58,97,635
|
20,657.36
|
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कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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एमजी/केसी/वीके/एचबी
(Release ID: 2081446)
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