संस्कृति मंत्रालय
स्मारकों की विरासत की सुरक्षा एवं संरक्षण
Posted On:
05 DEC 2024 4:36PM by PIB Delhi
प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम, 1958 की धारा 4 के अंतर्गत किसी प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल और अवशेष को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का प्रावधान है। एएमएएसआर अधिनियम, 1958की धारा 4 में यह प्रावधान है कि सरकार पुरातात्विक, ऐतिहासिक अथवा वास्तुशिल्पीय महत्व के किसी प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल और अवशेष को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है।
भारत सरकार राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करती है जिसमें दो महीने का नोटिस दिया जाता है, जिसमें जनता की ओर से आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं। निर्धारित अवधि के अंदर प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के बाद, केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर प्राचीन स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है।
हरियाणा राज्य के निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के लिए अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई है।
- प्राचीन टीला नंबर VI, राखीगढ़ी, जिला हिसार (हरियाणा)
- प्राचीन टीला संख्या VII, राखीगढ़ी, जिला हिसार (हरियाणा)
यह जानकारी केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
*****
एमजी/केसी/एके
(Release ID: 2081185)
Visitor Counter : 86