सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
संसद प्रश्न: प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई)
Posted On:
04 DEC 2024 2:44PM by PIB Delhi
प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 2021-22 से लागू किया जा रहा है। मोटे तौर पर, इस योजना के तीन घटक हैं: (i) 'आदर्श ग्राम', (ii) 'अनुसूचित जाति (अजा) समुदायों की सामाजिक-आर्थिक बेहतरी के लिए जिला/राज्य स्तरीय परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता' और (iii) 'छात्रावास' की सुविधा
योजना के उद्देश्य और भूमिका इस प्रकार हैं:
- अनुसूचित जाति बहुल गांवों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे और अपेक्षित सेवाएं सुनिश्चित करके सामाजिक-आर्थिक विकास संकेतकों में सुधार करना।
- कौशल विकास, आय सृजन योजनाओं और अन्य पहलों के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करके अनुसूचित जाति समुदायों की गरीबी को कम करना।
- साक्षरता को बढ़ाना तथा गुणवत्तापूर्ण संस्थानों में पर्याप्त आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराकर विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों के दाखिले को प्रोत्साहित करना, साथ ही जहां आवश्यक हो, विशेष रूप से आकांक्षी जिलों/अनुसूचित जाति बहुल ब्लॉकों और भारत में अन्यत्र आवासीय विद्यालय उपलब्ध कराना।
वर्ष 2021-22 से अब तक 5185 लाभार्थियों के लिए कुल 46 छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं और पीएम-एजेएवाई योजना के छात्रावास घटक के तहत 126.30 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
यह जानकारी केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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(Release ID: 2080723)