मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारतीय मवेशियों की वार्षिक दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम
Posted On:
04 DEC 2024 5:03PM by PIB Delhi
भारतीय गोपशुओं की वार्षिक दूध उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए प्रयासों को पूरित और संपूरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:
- पशुपालन और डेयरी विभाग दिसंबर 2014 से देशी नस्लों के विकास और संरक्षण, बोवाइन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन तथा बोवाइन पशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन को क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत देशी नस्लों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:
- राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम: राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत, पशुपालन और डेयरी विभाग देशी नस्लों सहित बोवाइन पशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम गर्भाधान कवरेज का विस्तार कर रहा है। अब तक, 7.3 करोड़ पशुओं को कवर किया गया है, 10.17 करोड़ कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं, जिससे 4.58 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं।
- संतति परीक्षण और नस्ल चयन: इस कार्यक्रम का उद्देश्य देशी नस्लों के सांडो सहित उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों का उत्पादन करना है। संतति परीक्षण को गोपशु की गिर, साहीवाल नस्लों तथा भैंसों की मुर्राह, मेहसाणा की नस्लों के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। नस्ल चयन कार्यक्रम के अंतर्गत गोपशु की राठी, थारपारकर, हरियाना, कांकरेज नस्लों और भैंस की जाफराबादी, नीली रावि, पंढारपुरी और बन्नी नस्लों को शामिल किया गया है। अब तक 3,988 उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों का उत्पादन किया गया है और उन्हें वीर्य उत्पादन के लिए शामिल किया गया है।
- इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) तकनीक का कार्यान्वयन: देशी नस्लों के उत्कृष्ट पशुओं का प्रसार करने के लिए, विभाग ने 22 आईवीएफ प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं और 22,896 व्यवहार्य भ्रूणों का उत्पादन किया है, जिनमें से 12,846 भ्रूण अंतरित किए गए हैं और 2019 बछड़े-बछड़ियों का जन्म हुआ है।
- सेक्स-सॉर्टेड वीर्य उत्पादन: विभाग ने गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में स्थित 5 सरकारी वीर्य स्टेशनों पर सेक्स सॉर्टेड वीर्य उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं। 3 निजी वीर्य स्टेशन भी सेक्स सॉर्टेड वीर्य खुराक का उत्पादन कर रहे हैं। अब तक उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों से 1.12 करोड़ सेक्स-सॉर्टेड वीर्य खुराकों का उत्पादन किया गया है और उसे कृत्रिम गर्भाधान के लिए उपलब्ध कराया गया है।
- जीनोमिक चयन: गोपशु और भैंसों के आनुवंशिक सुधार में तेजी लाने के लिए, विभाग ने देश में जीनोमिक चयन शुरू करने के लिए विशेष रूप से तैयार की गईं एकीकृत जीनोमिक चिप विकसित की हैं- देशी गोपशुओं के लिए गौ चिप और भैंसों के लिए महिष चिप।
- ग्रामीण भारत में बहुउद्देश्यीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (मैत्री): इस योजना के तहत मैत्री को किसानों के द्वार पर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जाता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 38,736 मैत्री को प्रशिक्षित और सुसज्जित किया गया है।
- सेक्स-सॉर्टेड वीर्य का उपयोग करके त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम: इस कार्यक्रम का उद्देश्य 90% तक सटीकता के साथ बछियों का उत्पादन करना है, जिससे नस्ल सुधार और किसानों की आय में वृद्धि हो। किसानों को सुनिश्चित गर्भधारण के लिए सेक्स-सॉर्टेड वीर्य की लागत के 50% तक सहायता मिलती है। अब तक, इस कार्यक्रम से 341,998 किसान लाभान्वित हो चुके हैं।
- इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) तकनीक का उपयोग करते हुए त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम: इस तकनीक का उपयोग बोवाईन पशुओं के तीव्र आनुवंशिक उन्नयन के लिए किया जाता है और आईवीएफ तकनीक अपनाने में रुचि रखने वाले किसानों को प्रत्येक सुनिश्चित गर्भधारण पर 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाती है।
(II) राष्ट्रीय पशुधन मिशन: इस मिशन का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण आहार और चारे की उपलब्धता में सुधार करना, पशुधन (डेयरी पशुओं सहित) के लिए जोखिम प्रबंधन प्रदान करना और अन्य बातों के साथ-साथ चारा क्षेत्र में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देना है। चारा प्रबंधन के अंतर्गत क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए सरकार बंजर भूमि/रेंज भूमि/चारा गाह/गैर कृषि योग्य भूमि से चारा उत्पादन और अवक्रमित वन भूमि से चारा उत्पादन जैसे कार्यक्रम लागू कर रही है।
(III) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम: यह योजना सहकारी डेयरी क्षेत्र में दूध और दूध उत्पादों की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिए डेयरी अवसरंचना के निर्माण के साथ-साथ डेयरी किसानों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम, गोपशु-आहार और खनिज मिश्रण जैसी इनपुट सेवाओं, और दूध तथा दूध उत्पादों की गुणवत्ता परीक्षण के लिए सहायता, और इस प्रकार सहकारी समितियों में नामांकित डेयरी किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार पर केंद्रित है।
(IV) पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण (एलएच एवं डीसी) का क्रियान्वयन खुरपका एवं मुंहपका रोग, ब्रुसेलोसिस जैसी पशु बीमारियों के नियंत्रण के लिए सहायता प्रदान करने तथा डेयरी पशुओं सहित पशुधन के अन्य संक्रामक रोगों के नियंत्रण हेतु राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। इस योजना के तहत किसानों के द्वार तक गुणवत्तापूर्ण पशुधन स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की स्थापना की गई है। टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत: (i) एफएमडी के लिए 99.38 करोड़ से अधिक टीकाकरण किए गए हैं, जिसमें चालू वर्ष के दौरान किए गए 27.92 करोड़ टीकाकरण शामिल हैं; और (ii) ब्रुसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत ब्रुसेलोसिस के लिए लगभग 4.36 करोड़ बछड़े-बछडियों का टीकाकरण किया गया, जिसमें चालू वर्ष के दौरान 1.27 करोड़ बछडें-बछडि़यों का टीकाकरण किया गया। पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण (ईएसवीएचडी-एमवीयू) घटक के तहत, मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) की खरीद और अनुकूलन के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है; जबकि आवर्ती परिचालन व्यय के लिए पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों के लिए 90:10; अन्य राज्यों के लिए 60%, और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% के अनुपात में प्रदान की जाती है। टोल-फ्री नंबर (1962) के द्वारा से किसानों के द्वार पर मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) के माध्यम से पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए दी जाती है, जिसमें रोग निदान, उपचार, टीकाकरण, लघु शल्य हस्तक्षेप, दृश्य-श्रृव्य उपकरण और विस्तार सहायता शामिल है। अब तक 28 राज्यों में 4016 एमवीयू कार्यरत हैं और 58.38 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
(V) किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सुविधा: सरकार ने पशुपालन और मत्स्यपालन किसानों को उनकी कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए केसीसी सुविधा प्रदान की है। यह सुविधा व्यक्तिगत या संयुक्त उधारकर्ताओं, संयुक्त देयता समूहों या स्वयं सहायता समूहों के लिए उपलब्ध है, जिसमें स्वामित्व वाले, किराए पर या पट्टे पर दिए गए शेड वाले किरायेदार किसान भी शामिल हैं।
आनुवंशिक क्षमता बढ़ाने के लिए गोपशुओं के विदेशी नस्लों के साथ क्रॉसब्रीडिंग के लिए प्रजनन नीति और प्रजनन योजना तैयार करना राज्य का विषय है। क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से आनुवंशिक क्षमता बढ़ाने के लिए राज्यों द्वारा किए गए प्रयासों को पूरित और संपूरित करने के लिए विभाग द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं: (i) देश में संकर नस्ल की आबादी की आनुवंशिक क्षमता बढ़ाने के लिए होल्स्टीन फ्रीजियन और जर्सी संकर नस्ल के सांडों सहित देशी नस्लों के उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों के उत्पादन के लिए संतति परीक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन; (ii) संकर नस्ल के सांडों सहित देशी सांडों के जीनोमिक परीक्षण के लिए जीनोमिक चयन का कार्यान्वयन; (iii) राज्यों को राज्य प्रजनन नीति के अनुसार राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत देशी नस्लों के सांडों के अलावा संकर नस्ल के सांडों के सीमन का उपयोग करने की अनुमति है।
पिछले पांच वर्षों के दौरान पशुधन क्षेत्र के विकास पर राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कुल व्यय अनुबंध-I से IV में है।
अनुबंध-I
पिछले पांच वर्षों के दौरान आरजीएम के तहत जारी कुल राज्यवार निधियां
(लाख रु. में)
क्र.सं.
|
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एनडीडीबी
|
वर्ष 2019-20
|
वर्ष 2020-21
|
वर्ष 2021-22
|
वर्ष 2022-23
|
वर्ष 2023-24
|
कुल
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
439.74
|
3181.38
|
5652.385
|
1546
|
3538.38
|
14357.89
|
2
|
अरुणाचल प्रदेश
|
544.7
|
1240.8
|
397.08
|
467.16
|
1965.31
|
4615.05
|
3
|
असम
|
0
|
0
|
227.97
|
3658.19
|
723.25
|
4609.41
|
4
|
बिहार
|
1230.95
|
7401.08
|
3076.14
|
4928.63
|
0.00
|
16636.8
|
5
|
छत्तीसगढ
|
1019.78
|
101.25
|
841.65
|
402
|
0.00
|
2364.68
|
6
|
गोवा
|
97.72
|
0.00
|
0.00
|
0
|
0.00
|
97.72
|
7
|
गुजरात
|
942.88
|
101.25
|
2735.311
|
2222.82
|
6542.58
|
12544.84
|
8
|
हरियाणा
|
423.48
|
1796.39
|
1775.6
|
1173.66
|
0.00
|
5169.13
|
9
|
हिमाचल प्रदेश
|
519.42
|
484.25
|
5586.58
|
0
|
0.00
|
6590.25
|
10
|
जम्मू एवं कश्मीर
|
791.99
|
81
|
1533.93
|
2539.35
|
0.00
|
4946.27
|
11
|
झारखंड
|
540.46
|
101.25
|
2244.525
|
1500
|
0.00
|
4386.235
|
12
|
कर्नाटक
|
756.47
|
101.25
|
1996.46
|
3562.48
|
2651.31
|
9067.97
|
13
|
केरल
|
301.03
|
313
|
314
|
1284.12
|
6546.27
|
8758.42
|
14
|
मध्य प्रदेश
|
2155.86
|
2113.44
|
6024.963
|
9049.51
|
4903
|
24246.77
|
15
|
महाराष्ट्र
|
1479.71
|
202.5
|
0
|
0
|
3261.5
|
4943.71
|
16
|
मणिपुर
|
730.74
|
500.64
|
294.98
|
166.69
|
0.00
|
1693.05
|
17
|
मेघालय
|
0
|
2039.22
|
738.21
|
0
|
0.00
|
2777.43
|
18
|
मिजोरम
|
0
|
268.28
|
154.11
|
138.69
|
847.37
|
1408.45
|
19
|
नागालैंड
|
0
|
372.06
|
494.7
|
608.86
|
466.2
|
1941.82
|
20
|
ओडिशा
|
1090.33
|
0
|
3480.425
|
1374.25
|
0.00
|
5945.005
|
21
|
पंजाब
|
2849.33
|
714.13
|
0.00
|
232
|
0.00
|
3795.46
|
22
|
राजस्थान
|
1386.15
|
405
|
2254.77
|
250
|
250
|
4545.92
|
23
|
सिक्किम
|
677.98
|
0
|
268.78
|
572.42
|
1097.87
|
2617.05
|
24
|
तमिलनाडु
|
536.08
|
2168.38
|
2663
|
3347
|
10996.05
|
19710.51
|
25
|
तेलंगाना
|
2522.6
|
202.5
|
2439.76
|
0
|
3153.13
|
8317.99
|
26
|
त्रिपुरा
|
1066.58
|
0
|
2524.17
|
0
|
0
|
3590.75
|
27
|
उत्तर प्रदेश
|
3334.94
|
1012.5
|
2941.36
|
7671.25
|
9642.18
|
24602.23
|
28
|
उत्तराखंड
|
508.77
|
3023.45
|
2115.44
|
1885.75
|
6083
|
13616.41
|
29
|
पश्चिम बंगाल
|
1026.06
|
202.5
|
1213.371
|
2037.35
|
6500
|
10979.28
|
30
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
31
|
चंडीगढ़
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
32
|
दादरा एवं नगर हवेली
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
33
|
दमन और दीव
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
34
|
लक्षद्वीप
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
35
|
लद्दाख
|
|
105
|
0
|
0
|
0.00
|
105
|
36
|
पुदुचेरी
|
0
|
0
|
144.44
|
0
|
0.00
|
144.44
|
37
|
एनडीडीबी
|
0
|
11618.89
|
12042.9
|
8893.76
|
16782.63
|
49338.18
|
|
कुल
|
26973.75
|
39851.39
|
66177.01
|
59511.94
|
85950.03
|
278464.1
|
अनुबंध-II
एनपीडीडी के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी कुल राज्यवार निधियां
(लाख रु. में)
क्र.सं.
|
राज्य का नाम
|
वर्ष
2019-20
|
वर्ष
2020-21
|
वर्ष
2021-22
|
वर्ष
2022-23
|
वर्ष
2023-24
|
कुल
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
878.97
|
0
|
671.79
|
3335.23
|
3335.23
|
8221.22
|
2
|
अरुणाचल प्रदेश
|
511.19
|
0
|
0
|
0
|
0
|
511.19
|
3
|
असम
|
85
|
0
|
0
|
0
|
0
|
85
|
4
|
बिहार
|
1971.65
|
9966.15
|
275.3
|
0
|
0
|
12213.1
|
5
|
छत्तीसगढ
|
464.88
|
250.95
|
0
|
0
|
0
|
715.83
|
6
|
गोवा
|
42.5
|
0
|
39.81
|
0
|
0
|
82.31
|
7
|
गुजरात
|
573.6
|
446.95
|
13693.2
|
0
|
574.05
|
15287.79
|
8
|
हरियाणा
|
616.1
|
0
|
502.69
|
0
|
0
|
1118.79
|
9
|
हिमाचल प्रदेश
|
655.93
|
61.55
|
1214.33
|
862.85
|
250
|
3044.66
|
10
|
जम्मू एवं कश्मीर
|
672.13
|
949.52
|
7418.56
|
0
|
2430.87
|
11471.08
|
11
|
झारखंड
|
410.78
|
0
|
0
|
410.79
|
125
|
946.57
|
12
|
कर्नाटक
|
2018
|
3564
|
3566.49
|
5405.39
|
2170.28
|
16724.16
|
13
|
केरल
|
3096.6
|
705.38
|
2569.78
|
48.23
|
1254.72
|
7674.71
|
14
|
मध्य प्रदेश
|
1503.33
|
1013.48
|
0
|
0
|
49.13
|
2565.94
|
15
|
महाराष्ट्र
|
1314.88
|
1693.29
|
0
|
657.44
|
692.15
|
4357.76
|
16
|
मणिपुर
|
575.76
|
514.62
|
901.89
|
0
|
0
|
1992.27
|
17
|
मेघालय
|
628.1
|
821.98
|
810.91
|
1463.69
|
445.44
|
4170.12
|
18
|
मिजोरम
|
700.45
|
20.38
|
0
|
0
|
0
|
720.83
|
19
|
नागालैंड
|
349.8
|
16.78
|
200
|
194.71
|
0
|
761.29
|
20
|
ओडिशा
|
804.88
|
292.5
|
747.12
|
137.86
|
706.1
|
2688.46
|
21
|
पुदुचेरी
|
42.5
|
0
|
39.47
|
0
|
25
|
106.97
|
22
|
पंजाब
|
1311.75
|
612.5
|
3590.67
|
2233.88
|
2090.35
|
9839.15
|
23
|
राजस्थान
|
2439.7
|
1750.22
|
2931.78
|
1076.85
|
3758.84
|
11957.39
|
24
|
सिक्किम
|
394.1
|
1047.25
|
637.2
|
482.78
|
950.42
|
3511.75
|
25
|
तमिलनाडु
|
1314.04
|
3859.76
|
259.63
|
2963.99
|
3853.44
|
12250.86
|
26
|
तेलंगाना
|
957.09
|
919.75
|
0
|
930.73
|
151.56
|
2959.13
|
27
|
त्रिपुरा
|
5.6
|
78.99
|
0
|
0
|
604.14
|
688.73
|
28
|
उत्तर प्रदेश
|
501.64
|
0
|
0
|
0
|
97
|
598.64
|
29
|
उत्तराखंड
|
1674.07
|
0
|
147.94
|
784.27
|
650
|
3256.28
|
30
|
पश्चिम बंगाल
|
101.79
|
0
|
71.47
|
0
|
0
|
173.26
|
|
कुल योग
|
26616.81
|
28586
|
40290.02
|
20988.69
|
24213.72
|
140695.2
|
अनुबंध-III
पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी कुल राज्यवार निधियां
(लाख रु. में)
क्र.सं.
|
राज्य
|
वर्ष 2019-20
|
वर्ष
2020-21
|
वर्ष
2021-22
|
वर्ष
2022-23
|
वर्ष
2023–24
|
कुल
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
5744.74
|
6396.46
|
5440
|
1376.05
|
8534.26
|
27491.51
|
2
|
अरुणाचल प्रदेश
|
303.73
|
867.68
|
1198.7
|
0
|
266.48
|
2636.59
|
3
|
असम
|
2331.86
|
40.35
|
3191.41
|
558.47
|
621.51
|
6743.6
|
4
|
बिहार
|
4852.93
|
1494.96
|
4912
|
895.66
|
80.15
|
12235.7
|
5
|
छत्तीसगढ
|
2258.92
|
1271.46
|
3320.02
|
158.8
|
1087.97
|
8097.17
|
6
|
गोवा
|
25.11
|
64.14
|
20
|
0
|
1352.28
|
1461.53
|
7
|
गुजरात
|
5085.24
|
1209.64
|
889
|
0
|
64.75
|
7248.63
|
8
|
हरियाणा
|
1157.8
|
1706.39
|
1120
|
2754.15
|
0
|
6738.34
|
9
|
हिमाचल प्रदेश
|
779.87
|
1045.39
|
740.3
|
0
|
7066.94
|
9632.5
|
10
|
जम्मू और कश्मीर
|
1382.42
|
2689.42
|
1928.1
|
240
|
596.51
|
6836.45
|
11
|
झारखंड
|
2080.51
|
2275.07
|
3776
|
0
|
4889.02
|
13020.6
|
12
|
कर्नाटक
|
4920.98
|
5036.54
|
4588.48
|
998.19
|
7232.82
|
22777.01
|
13
|
केरल
|
341.67
|
455.37
|
468.5
|
86.97
|
318.1
|
1670.61
|
14
|
मध्य प्रदेश
|
6637.57
|
4186.07
|
6496
|
352.73
|
0
|
17672.37
|
15
|
महाराष्ट्र
|
5873.53
|
1871.77
|
2663.03
|
0
|
635.11
|
11043.44
|
16
|
मणिपुर
|
641.92
|
1978.49
|
992.02
|
314.01
|
644.51
|
4570.95
|
17
|
मेघालय
|
473.27
|
141.06
|
732.41
|
0
|
0
|
1346.74
|
18
|
मिजोरम
|
367.84
|
68.91
|
1134.03
|
116.66
|
19259.84
|
20947.28
|
19
|
नागालैंड
|
49.01
|
34.23
|
320.25
|
18.68
|
1998.68
|
2420.85
|
20
|
ओडिशा
|
3095.9
|
1597.33
|
2896
|
0
|
3639
|
11228.23
|
21
|
पंजाब
|
546.55
|
2383.11
|
1120
|
0
|
621.28
|
4670.94
|
22
|
राजस्थान
|
5266.41
|
2761.79
|
10428.53
|
0
|
2299.69
|
20756.42
|
23
|
सिक्किम
|
27.49
|
14.22
|
167.57
|
232.57
|
271.32
|
713.17
|
24
|
तमिलनाडु
|
3313.69
|
1938.3
|
4305.2
|
0
|
129.49
|
9686.68
|
25
|
तेलंगाना
|
4848.58
|
544.42
|
5174.76
|
0
|
262.78
|
10830.54
|
26
|
त्रिपुरा
|
142.86
|
1255.05
|
253.2
|
0
|
115.48
|
1766.59
|
27
|
उत्तर प्रदेश
|
10493.02
|
12528.95
|
12769.26
|
7339.84
|
251.07
|
43382.14
|
28
|
उत्तराखंड
|
1049.44
|
417.53
|
1246.97
|
535.1
|
59.76
|
3308.8
|
29
|
पश्चिम बंगाल
|
3245.06
|
1477.5
|
3488
|
670
|
11.48
|
8892.04
|
30
|
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
|
38.99
|
2.8
|
6.32
|
80
|
3.76
|
131.87
|
31
|
चंडीगढ़
|
8.48
|
6.98
|
0
|
0
|
0
|
15.46
|
32
|
दमन और दीव एवं दादर और नगर हवेली
|
4.37
|
2.25
|
0
|
0
|
2.77
|
9.39
|
33
|
दिल्ली
|
25.47
|
49.1
|
48
|
0
|
0
|
122.57
|
34
|
लक्षद्वीप
|
3.2
|
148.05
|
144
|
0
|
1885.42
|
2180.67
|
35
|
पुदुचेरी
|
17.92
|
18.06
|
163.33
|
0
|
60.27
|
259.58
|
36
|
लद्दाख
|
3.65
|
4.78
|
16
|
48
|
0
|
72.43
|
कुल योग
|
77440
|
57983.62
|
86157.39
|
16775.88
|
64262.5
|
302619.4
|
अनुबंध IV
एनएलएम के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी कुल राज्यवार निधियां
(लाख रु. में)
|
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
|
वर्ष
2019-20
|
वर्ष 2020-21
|
वर्ष
2021-22
|
वर्ष 2022-23
|
वर्ष
2023-24
|
कुल
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
1242.60
|
1073.125
|
2981.675
|
6009.28
|
1260.00
|
12566.68
|
2
|
बिहार
|
0 0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
3
|
छत्तीसगढ
|
36
|
1906.17
|
297.22
|
0
|
75.00
|
2314.39
|
4
|
गोवा
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
5
|
गुजरात
|
0
|
0
|
0
|
0
|
155.00
|
155.00
|
6
|
हरियाणा
|
1440
|
0
|
0
|
0
|
407.50
|
1847.50
|
7
|
हिमाचल प्रदेश
|
1456.145
|
2483.47
|
0
|
0
|
0
|
3939.62
|
8
|
जम्मू एवं कश्मीर
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
9
|
झारखंड
|
0
|
0
|
0
|
0
|
64.00
|
64.00
|
10
|
कर्नाटक
|
919.304
|
0
|
970.49
|
0
|
250.00
|
2139.79
|
11
|
केरल
|
1000
|
663.00
|
0
|
0.00
|
0.00
|
1663.00
|
12
|
मध्य प्रदेश
|
0
|
1089.665
|
620.965
|
|
350.00
|
2060.63
|
13
|
महाराष्ट्र
|
1855.2
|
992.072
|
0
|
0.00
|
65.00
|
2912.27
|
14
|
ओडिशा
|
770
|
1032.76
|
0
|
446.00
|
0
|
2248.76
|
15
|
पंजाब
|
0
|
0
|
0
|
369.66
|
0
|
369.66
|
16
|
राजस्थान
|
565.94
|
0
|
0
|
0
|
0
|
565.94
|
17
|
तमिलनाडु
|
3146.834
|
1552.16
|
0
|
0
|
0
|
4698.99
|
18
|
तेलंगाना
|
1123.96
|
1153.11
|
542.76
|
0
|
0
|
2819.83
|
19
|
उत्तर प्रदेश
|
1752.65
|
0
|
0
|
0
|
100.00
|
1852.65
|
20
|
उत्तराखंड
|
877.2
|
1680.17
|
867.66
|
0.00
|
198.48
|
3623.51
|
21
|
पश्चिम बंगाल
|
79.06
|
0
|
0
|
296.63
|
0
|
375.69
|
22
|
अरुणाचल प्रदेश
|
1374.64
|
2456.84
|
0
|
261.85
|
473.70
|
4567.03
|
23
|
असम
|
1442.18
|
1089.29
|
0
|
0
|
0
|
2531.47
|
24
|
मणिपुर
|
959.66
|
1427.28
|
784.69
|
0
|
0
|
3171.63
|
25
|
मेघालय
|
2721.23
|
2995.31
|
997.43
|
0
|
0
|
6713.97
|
26
|
मिजोरम
|
1453.16
|
1132.52
|
0
|
0
|
201.99
|
2787.67
|
27
|
नागालैंड
|
960.18
|
850.3
|
809.76
|
0
|
50.00
|
2670.24
|
28
|
सिक्किम
|
139.5
|
1022.66
|
0
|
93.21
|
93.21
|
1348.58
|
29
|
त्रिपुरा
|
500
|
1120.5
|
0
|
0
|
183.47
|
1803.97
|
30
|
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
|
22.45
|
13.07
|
0
|
0
|
0
|
35.52
|
31
|
चंडीगढ़
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
32
|
दादरा एवं नगर हवेली
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
33
|
दमन और दीव
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
34
|
दिल्ली
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
35
|
जम्मू और कश्मीर
|
0
|
1747.16
|
1287.0175
|
675.35
|
0.00
|
3709.52
|
36
|
लक्षद्वीप
|
13.2
|
59
|
0
|
0
|
0
|
72.20
|
37
|
पुदुचेरी
|
40.812
|
0
|
0
|
0
|
0
|
40.81
|
38
|
लद्दाख
|
0
|
0
|
0
|
308.295
|
0
|
308.30
|
|
कुल योग
|
25891.91
|
27539.63
|
10159.67
|
8460.27
|
3927.35
|
75978.82
|
यह जानकारी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।
*****
AA
(Release ID: 2080680)
Visitor Counter : 299