इस्पात मंत्रालय
भारतीय मानक ब्यूरो ने इस्पात मंत्रालय की सलाह से सुनिश्चित किया कि देश में केवल उच्च गुणवत्ता वाले स्टील का उत्पादन किया जाए या बाहर से आयात किया जाए
इस्पात मंत्रालय केवल तभी एनओसी देता है अगर स्टील बीआईएस मानकों और गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों में शामिल नहीं होता है
सस्ते आयात से घरेलू इस्पात की कीमतों में गिरावट आती है, जिसके चलते बड़े और छोटे दोनों तरह के इस्पात उत्पादक प्रभावित होते हैं
Posted On:
27 NOV 2024 5:02PM by PIB Delhi
2024-25 की पहली छमाही में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में भारत का इस्पात आयात काफी बढ़ गया है। जहां 2023-24 की पहली छमाही में स्टील का आयात 3.329 मिलियन टन था, वहीं इस वर्ष आयात बढ़कर 4.735 मिलियन टन हो गया है, जो कि 41.3% की बढ़ोतरी है। हालांकि देश में कुल खपत की तुलना में स्टील आयात की कुल मात्रा का बहुत अभिप्राय नहीं है, लेकिन सस्ते आयात से घरेलू स्टील की कीमतों में गिरावट आती है और बड़े और छोटे दोनों तरह के स्टील उत्पादक प्रभावित होते हैं।
गौरतलब है कि 2023-24 में देश में उत्पादित 144.30 मिलियन टन स्टील में से 58.93 मिलियन टन (40.84%) का उत्पादन 1002 से अधिक छोटे उत्पादकों द्वारा किया गया था और 85.37 मिलियन टन (59.16%) का उत्पादन एकीकृत स्टील निर्माताओं की ओर से किया गया था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि इस्पात उद्योग में उचित उत्पादन देश के कई समूहों में फैले छोटे उत्पादकों द्वारा किया जाता है जो कम स्टील की कीमतों से समान रूप से प्रभावित होते हैं।
राष्ट्रीय इस्पात नीति के अनुसार, वर्ष 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता हासिल करना देश का लक्ष्य है, जबकि वर्तमान क्षमता लगभग 180 मिलियन टन है। इसका अर्थ है कि 120 मिलियन टन की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण, जो अनुमानित 120 बिलियन डॉलर या 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के अनुरूप है। यह तभी संभव है, जब बड़े और छोटे दोनों तरह के इस्पात उद्योग के पास पर्याप्त पूंजी निवेश क्षमता हो और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस्पात के भरे जाने के कारण इस्पात की कम कीमतें देश के क्षमता निर्माण उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगी।
यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जो खपत के मामले पर मजबूत बढ़ोतरी दिखा रही है। 2024-25 की पहली छमाही में स्टील की खपत में 13.5% की बढ़ोतरी देखी गई है। यहां तक कि 10% की रूढ़िवादी मांग वृद्धि के साथ भी, देश को लगभग 265 मिलियन टन मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 2030 तक 300 मिलियन टन क्षमता की जरूरत होगी। यदि पर्याप्त घरेलू इस्पात उत्पादन क्षमता नहीं बनाई गई, तो देश इस्पात का शुद्ध आयातक बन जाएगा और अपने बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए इस्पात के आयात पर निर्भर रहेगा।
भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) इस्पात मंत्रालय के परामर्श से यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहा है कि देश में केवल उच्च गुणवत्ता वाले स्टील का उत्पादन किया जाए या बाहर से आयात किया जाए। इस दिशा में स्टील के 1376 ग्रेड्स को कवर करने वाले 151 बीआईएस मानकों को अधिसूचित किया गया है और इस्पात मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के अंतर्गत कवर किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि घरेलू स्तर पर बनाया गया या बाहर से आयात किया गया स्टील बीआईएस मानकों के अनुरूप है और कम गुणवत्ता वाले स्टील का न तो उत्पादन किया जाता है और न ही आयात किया जाता है। बाहर से स्टील का कोई भी आयात बीआईएस लाइसेंस के साथ भी किया जा सकता है। हालांकि, कुछ स्टील ग्रेड, जो अभी तक बीआईएस मानकों की ओर से कवर नहीं किए गए हैं, का आयात इस्पात मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के साथ किया जा सकता है। यह देखा गया है कि कई व्यापारी और निर्माता स्टील ग्रेड में मामूली बदलाव के साथ स्टील का आयात कर बीआईएस मानक आवश्यकता को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। केवल पिछले साल ही, स्टील के आयात के लिए इस्पात मंत्रालय के पास 1136 अतिरिक्त ग्रेड के लिए आवेदन दाखिल किए गए हैं। इनमें से अधिकांश ग्रेड न तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं और न ही बीआईएस मानकों में शामिल हैं। उनमें केवल रासायनिक संरचना या उत्पाद माप में मामूली अंतर होता है और ऐसा लगता है कि वे विभिन्न ग्रेड के नाम पर सस्ते स्टील का आयात करने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इनमें से अधिकांश शिपमेंट का ऑर्डर इस्पात मंत्रालय से बिना किसी एनओसी के दिया गया है। जहां तक जापान से स्टील के आयात के लिए आवेदनों का सवाल है, तो यह बताया जाना चाहिए कि 31.10.2024 तक मंत्रालय के पोर्टल पर 735 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 594 को अनुमति दी गई है और 26.11.2024 तक एनओसी दी की गई है। केवल 141 मामलों में एनओसी नहीं दी गई क्योंकि वे आवेदन मानदंडों के अनुरूप नहीं थे।
यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस्पात मंत्रालय से एनओसी केवल तभी दी जाती है जब स्टील बीआईएस मानकों और गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों में शामिल नहीं होता है। विभिन्न ग्रेडों के नाम पर सस्ते स्टील का आयात करने और बीआईएस मानकों को दरकिनार करने के प्रयासों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे स्टील की गुणवत्ता घट जाएगी, जिससे घरेलू छोटे और बड़े निर्माताओं पर भी असर पड़ेगा। इस्पात मंत्रालय उपरोक्त उद्देश्य के अनुसार एनओसी जारी कर रहा है। इस उद्देश्य के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल पहले से ही उपलब्ध है।
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