भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2021 गोपनीयता नीति अपडेट के संबंध में अनुचित व्यावसायिक तरीके अपनाने के लिए मेटा पर 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया

Posted On: 18 NOV 2024 10:00PM by PIB Delhi

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने आज मेटा पर अपनी मजूबत स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई व्हाट्सएप की 2021 गोपनीयता नीति के क्रियान्वयन और उपयोगकर्ताओं का डेटा एकत्र कर अन्य मेटा कंपनियों के साथ साझा किए जाने से संबंधित है। आयोग ने डेटा साझा न करने का आदेश जारी करते हुए मेटा और व्हाट्सएप को एक निर्धारित समय सीमा के अंतर व्यवहार संबंधी कुछ उपायों को लागू करने का निर्देश भी दिया।

आयोग ने दो प्रासंगिक बाजारों का उल्लेख किया है- भारत में स्मार्टफोन के माध्यम से ओटीटी मैसेजिंग ऐप का बाजार और भारत में ऑनलाइन प्रदर्शन विज्ञापन के लिए बाजार। व्हाट्सएप के ज़रिए काम करने वाला मेटा ग्रुप, भारत में स्मार्टफ़ोन के ज़रिए ओटीटी मैसेजिंग ऐप के बाज़ार का प्रमुख है। यह भी पाया गया कि भारत में ऑनलाइन डिस्प्ले विज्ञापन में मेटा अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अग्रणी स्थान रखता है।

जनवरी 2021 से व्हाट्सएप ने उपयोगकर्ताओं को अपनी सेवा की शर्तों और गोपनीयता नीतियों के अपडेट के बारे में सूचित करना शुरू किया। इसमें कहा गया था कि 8 फरवरी 2021 से लागू नियमों के अनुसार उपयोगकर्ताओं को व्हाट्सएप का उपयोग जारी रखने के लिए इन शर्तों को स्वीकार करना आवश्यक था जिसमें डेटा संग्रह के विस्तारित दायरे के साथ-साथ मेटा कंपनियों के साथ अनिवार्य डेटा साझा करना शामिल था। 25 अगस्त 2016 की पिछली गोपनीयता नीति के तहत व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं को यह तय करने का विकल्प दिया गया था कि वे अपना डेटा फेसबुक के साथ साझा करना चाहते हैं या नहीं। हालाँकि 2021 में नवीनतम नीति अपडेट के साथ व्हाट्सएप ने सभी उपयोगकर्ताओं के लिए मेटा के साथ डेटा साझा करना अनिवार्य कर दिया और ऑप्ट आउट करने का पिछला विकल्प हटा दिया। इसके फलस्वरूप उपयोगकर्ताओं को प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग जारी रखने के लिए नई शर्तों को स्वीकार करना पड़ा जिसमें मेटा के साथ डेटा साझा करना शामिल है।

आयोग ने कहा है कि 2021 में व्हाट्सएप द्वारा अपनाई गई 'टेक-इट-या-लीव-इट' की नीति अनुचित है क्योंकि यह सभी उपयोगकर्ताओं को बिना किसी ऑप्ट-आउट के मेटा समूह के भीतर विस्तारित डेटा संग्रह शर्तों और डेटा साझाकरण को स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है। नेटवर्क के प्रभावों और प्रभावी विकल्पों की कमी को देखते हुए, 2021 में किए गए अपडेट उपयोगकर्ताओं को अनुपालन करने के लिए मजबूर करता है, उनकी स्वायत्तता को कम करता है और मेटा की स्थिति का दुरुपयोग करता है। इसलिए आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि मेटा (व्हाट्सएप के माध्यम से) ने अधिनियम की धारा 4(2)(ए)(आई) का उल्लंघन किया है।

मेटा कंपनियों के बीच डेटा साझा करने के संबंध में आयोग का निष्कर्ष है कि-

(ए) व्हाट्सएप सेवा प्रदान करने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए मेटा कंपनियों के बीच व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं के डेटा को साझा करने से मेटा के प्रतिद्वंद्वियों के लिए इस क्षेत्र में आने के लिए बाधा उत्पन्न करता है जो कि अधिनियम की धारा 4 (2) (सी) के प्रावधानों के विपरीत है।

(बी) ऑनलाइन प्रदर्शन विज्ञापन बाजार में खुद को बनाए रखने के लिए मेटा स्मार्टफोन के माध्यम से ओटीटी मैसेजिंग ऐप में अपनी स्थिति का लाभ उठाने में लगा हुआ है जो अधिनियम की धारा 4 (2) (ई) का उल्लंघन है।

इस आदेश में वर्णित प्रतिस्पर्धा-विरोधी नुकसान को ध्यान में रखते हुए तथा ऐसे नुकसान से निपटने के उद्देश्य से निम्नलिखित आदेशों को लागू करने का निर्देश दिया जाता है:

  1. व्हाट्सएप इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए विज्ञापन उद्देश्यों के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर एकत्र उपयोगकर्ता डेटा को अन्य मेटा कंपनियों या मेटा कंपनी उत्पादों के साथ साझा नहीं करेगा। उक्त अवधि की समाप्ति के बाद विज्ञापन उद्देश्यों के लिए डेटा के ऐसे साझाकरण के संबंध में पैरा 6.2 (पैरा 6.2.1 को छोड़कर) में दिए गए निर्देश यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।
  2. विज्ञापन के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए व्हाट्सएप उपयोगकर्ता डेटा साझा करने के संबंध में:

. व्हाट्सएप की नीति में अन्य मेटा कंपनियों या मेटा कंपनी उत्पादों के साथ साझा किए गए उपयोगकर्ता डेटा का विस्तृत विवरण शामिल होना चाहिए। इस स्पष्टीकरण में प्रत्येक प्रकार के डेटा को उसके संबंधित उद्देश्य से जोड़ते हुए डेटा साझा करने के उद्देश्य को निर्दिष्ट करना चाहिए।  

बी. व्हाट्सएप पर एकत्र किए गए उपयोगकर्ता डेटा को व्हाट्सएप सेवाएँ प्रदान करने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए अन्य मेटा कंपनियों या मेटा कंपनी उत्पादों के साथ साझा करना उपयोगकर्ताओं के लिए भारत में व्हाट्सएप सेवा तक पहुँचने की शर्त नहीं होगी।

सी.  व्हाट्सएप सेवाएँ प्रदान करने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए व्हाट्सएप उपयोगकर्ता डेटा साझा करने के संबंध में भारत में सभी उपयोगकर्ताओं (जिनमें 2021 अपडेट स्वीकार करने वाले उपयोगकर्ता भी शामिल हैं) को निम्नलिखित विकल्‍प प्रदान किया जाएगा:

.  इन-ऐप अधिसूचना के माध्यम से ऑप्ट-आउट विकल्प के माध्यम से डेटा साझाकरण को प्रबंधन करने का विकल्प

बी. व्हाट्सएप एप्लिकेशन की सेटिंग में एक प्रमुख टैब के माध्यम से डेटा के ऐसे साझाकरण के संबंध में अपनी पसंद की समीक्षा करने और उसे संशोधित करने का विकल्प

सी. नीति के संबंध में भविष्य में किए जाने वाले सभी अपडेट इन आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे।

इस आदेश के सार्वजनिक संस्करण को शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा।

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