कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त अधिसूचित की, जो 01.07.2024 से देय है

प्रविष्टि तिथि: 30 OCT 2024 7:28PM by PIB Delhi

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 01.07.2024 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 प्रतिशत की अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दे दी है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने इसके बाद सभी केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए 30.10.2024 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया है।

इस तरह, केंद्र सरकार के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी 01 जुलाई, 2024 से मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन (अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन सहित) की मौजूदा दर 50 प्रतिशत  से बढ़कर 53 प्रतिशत तक क्रमशः महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की उच्च राशि के हकदार हो जाएंगे ।

महंगाई भत्ते की ये दरें (i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में कार्यरत केंद्र सरकार के अवशोषित पेंशनभोगियों सहित केंद्र सरकार के सिविल पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों पर लागू होंगी, जिनके संबंध में 15 वर्ष की राशि-परिवर्तन अवधि की समाप्ति के बाद पूर्ण पेंशन की बहाली के लिए इस विभाग के दिनांक 23.06.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/34/2002-पीएंडपीडब्लू(डी) खंड II के तहत आदेश जारी किए गए हैं (ii) रक्षा सेवा अनुमानों से भुगतान पाने वाले सशस्त्र सेना पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी और सिविल पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी, (iii) अखिल भारतीय सेवा पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी (iv) रेलवे पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी (v) पेंशनभोगी जो अनंतिम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

***

एमजी/आरपीएम/केसी/पीएस


(रिलीज़ आईडी: 2069727) आगंतुक पटल : 3299
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: Telugu , English , Urdu