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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के तहत आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 नवंबर, 2024 कर दी है।

Posted On: 26 OCT 2024 11:56AM by PIB Delhi

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि को अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ए) में संदर्भित करदाताओं के मामले में 31 अक्टूबर 2024 से बढ़ाकर 15 नवंबर 2024 कर दिया है।

सीबीडीटी परिपत्र संख्या 13/2024, एफ.सं.225/205/2024/आईटीए-II दिनांक 26.10.2024 जारी कर दिया गया है। यह परिपत्र www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है।

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