विधि एवं न्‍याय मंत्रालय
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मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2024 के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं

प्रविष्टि तिथि: 18 OCT 2024 4:24PM by PIB Delhi

सरकार ने देश में विवाद समाधान के माहौल को मजबूत करने और समय-समय पर विधायी हस्तक्षेपों के माध्यम से कई कदम उठाए हैं। वर्तमान में विधिक मामलों का विभाग मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में और संशोधन करने पर विचार कर रहा है।

इसका उद्देश्य संस्थागत मध्यस्थता को और बढ़ावा देना, मध्यस्थता में अदालती हस्तक्षेप को कम करना और मध्यस्थता कार्यवाही का समय पर निष्कर्ष सुनिश्चित करना है।

इसके मद्देनजर, मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2024 और मौजूदा प्रावधान और प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला एक सारणीबद्ध विवरण तैयार किया गया है। विभाग अब मसौदा संशोधनों पर सार्वजनिक परामर्श के रूप में जनता से टिप्पणियां/प्रतिक्रियाएं आमंत्रित करता है। मसौदा विधेयक और सारणीबद्ध विवरण https://legalaffairs.gov.in/ पर देखा जा सकता है। मसौदा विधेयक पर टिप्पणियां 03.11.2024 तक avnit.singh[at]gov[dot]in और ndiac-dla[at]gov[dot]in पर ईमेल द्वारा भेजी जा सकती हैं।

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